ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010
Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010
Disclaimer: These are Model Regulations adopted by all RRBs in their own name by separate Notification in 2010. The regulations have been produced as Bilingual for better understanding of Hindi Bhashi Readers, for academic purpose only. For any Departmental or Legal Reference, the relevant Regulations Notified by a particular RRB are to the referred. |
अध्याय 1 / CHAPTER -1
प्रारंभिक / Preliminary
1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग। - (1) इन विनियमों को ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 कहा जा सकताहै।
1. Short title, commencement and application. - (1) These regulations may be called the Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010.
(2) ये बैंक के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पर लागू होंगे:
बशर्ते कि ये लागू नहीं होंगे, सिवाय इसके कि इन विनियमों में अन्यथा प्रावधान किया गया हो या ऐसी सीमा तक जो बोर्ड द्वारा विशेष रूप से याआम तौर पर निर्दिष्ट किया जा सकता है, -
(2) These shall apply to every officer and employee of the Bank:
Provided that these shall not apply, except as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be specifically or generally specified by the Board to, -
(ए) अस्थायी रूप से दैनिक मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति या अनुबंध पर लगे ऐसे व्यक्ति;
(a) a person employed temporarily on daily wages or to such person engaged on contract;
(बी) प्रायोजक बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य संगठन से प्रतिनियुक्ति पर एक व्यक्ति।
(b) a person on deputation from Sponsor Bank, the Central Government, the State Government or any other organization.
2. परिभाषाएँ. - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires
(ए) "अधिनियम" का अर्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) है;
(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976)
(बी) "नियुक्ति प्राधिकारी" का अर्थ विनियम 5 के उप-विनियम (1) में निर्धारित प्राधिकारी है;
(b) "Appointing Authority" means the authority prescribed in sub-regulation (1) of regulation 5;
(सी) "बैंक" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित ग्रामीण बैंक है;
(c) "Bank" means Gramin Bank established under sub - section (1) of section 3 of the Act;
(डी) "बोर्ड" का अर्थ बैंक के निदेशक मंडल से है;
(d) "Board" means the Board of Directors of the Bank;
(ई) "शाखा प्रबंधक" का अर्थ बैंक की शाखा का प्रभारी अधिकारी है;
(e) "Branch Manager" means an officer in charge of the branch of the Bank;
(एफ) "कैलेंडर वर्ष" का अर्थ है वर्ष के जनवरी के पहले दिन से शुरू होने वाली और ऐसे वर्ष के दिसंबर के 31वें दिन को समाप्त होने वालीअवधि;
(f) "Calendar Year" means the period commencing from the 1st day of January of the year and ending with the 31st day of December of such year
(छ) “सक्षम अधिकारी” का अर्थ है
(g) “Competent Authority” means
(i) अधिकारी स्केल-III, IV और V के संबंध में अध्यक्ष;
(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;
(ii) अधिकारी स्केल-I और II के संबंध में महाप्रबंधक; और
(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and
(iii) बोर्ड द्वारा तय किए गए ग्रुप 'बी' ऑफिस असिस्टेंट (बहुउद्देशीय) और ग्रुप 'सी' ऑफिस अटेंडेंट (बहुउद्देशीय) से संबंधित कर्मचारियोंके संबंध में स्केल-IV के रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं] ;
(iii) an officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board];
(ज) "कर्तव्य" में शामिल हैं, -
(h) "Duty" includes, -
(i) परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में सेवा,
(i) service as a probationer,
(ii) वह अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यभार ग्रहण कर रहा हो,
(ii) period during which an officer or employee is on joining time,
(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्राधिकृत आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश पर व्यतीत की गई अवधि,
(iii) period spent on casual leave, special casual leave duly authorized by the competent authority,
(iv) सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि,
(iv) period spent on training while in service,
(v) अन्य संगठनों में संलग्नता या प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि;
(v) period spent on attachment or deputation to other organizations
(i) "परिलब्धियाँ" का अर्थ वेतन और भत्ते का योग, यदि कोई हो;
(i) "Emoluments" means the aggregate of salary and allowances, if any;
(जे) "कर्मचारी" का अर्थ है विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (बी) और (सी) के तहत वर्गीकृत बैंक का एक कर्मचारी, और इसमें ऐसेकर्मचारी शामिल हैं जिनकी सेवाएं विनियम 75 के तहत अन्य संगठनों को दी गई हैं;
(j) "Employee" means an employee of the Bank as classified under clause (b) and (c) of sub-regulation (1) of regulation 3, and includes such employee whose services are lent to other organizations under regulation 75;
(के) "परिवार" का अर्थ है और इसमें अधिकारी या कर्मचारी का जीवनसाथी (यदि पति या पत्नी भी बैंक का अधिकारी या कर्मचारी नहीं है) औरअधिकारी या कर्मचारी के बच्चे, माता-पिता, भाई और बहनें शामिल हैं जो पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर हैं या कर्मचारी लेकिन इसमेंकानूनी रूप से अलग हुआ जीवनसाथी शामिल नहीं होगा;
(k) "Family" means and includes the spouse of the officer or employee (if the spouse is also not the officer or employee of the Bank) and children, parents, brothers and sisters of the officer or employee wholly dependent on the officer or employee but shall not include a legally separated spouse;
(एल) "अधिकारी" का अर्थ है विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ए) के तहत वर्गीकृत बैंक का एक अधिकारी;
(एम) "वेतन" का अर्थ है वेतनमान में अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रति माह लिया जाने वाला मूल वेतन, जिसमें स्थिर वेतन वृद्धि औरपरिलब्धियों का कोई भी हिस्सा शामिल है जिसे विशेष रूप से इन नियमों के तहत वेतन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
(m) "Pay" means basic pay drawn per month by the officer or employee in a pay-scale including stagnation increments and any part of the emoluments which may specifically be classified as pay under these regulations.
(एन) "क्षेत्रीय प्रबंधक" का अर्थ बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभार संभालने वाला अधिकारी है;
(n) "Regional Manager" means an officer holding the charge of regional office of the Bank;
(ओ) "वेतन" का अर्थ वेतन और महंगाई भत्ते का योग है।
(o) "Salary" means aggregate of pay and dearness allowance.
(पी) "प्रायोजक बैंक" का अर्थ पंजाब नेशनल बैंक है।
(p) "Sponsor Bank" means the “The bank sponsoring that Gramin Bank”.
(2) यहां उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो उन्हेंअधिनियम में दिया गया है।
(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act have the same meaning as assigned to them in the Act
दूसरा अध्याय / CHAPTER - II
अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति, परिवीक्षा एवं सेवा समाप्ति
Classification of Officers and Employees, Appointment, Probation and Termination of Service
3. अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण। - (1) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्, -
3. Classification of officers and employees. - (1) The officers and employees of the Bank shall be classified as follows, namely, -
(ए) समूह 'ए' - अधिकारी
कनिष्ठ प्रबंधन
(i) स्केल I (सहायक प्रबंधक)
माध्यमिक प्रबंधन
(ii) स्केल II (प्रबंधक)
(iii) स्केल III (वरिष्ठ प्रबंधक)
वरिष्ठ प्रबंधन
(iv) स्केल IV (मुख्य प्रबंधक)
(v) स्केल V (सहायक महाप्रबंधक)
(a) Group 'A' - Officer
Junior Management
(i) Scale I (Assistant Manager)
Middle Management
(ii) Scale II (Manager)
(iii) Scale III (Senior Manager)
Senior Management
(iv) Scale IV (Chief Manager)
(v) Scale V (Assistant General Manager)
स्पष्टीकरण। - इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष अधिकारी को सौंपे गए कार्य या कार्यों और अधिकारी के पैमाने के आधार पर, शाखाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक के रूप में नामित कर सकता है।
Explanation. - For the purposes of these regulations, the Chairman may designate the officer, as Branch Manager, Regional Manager or General Manager, depending on the work or functions assigned and the scale of the officer
(बी) समूह 'बी' - कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)।
(b) Group 'B' - Office Assistants (Multipurpose)
(सी) समूह 'सी' - कार्यालय परिचारक (बहुउद्देशीय)।
(c) Group 'C' - Office Attendants (Multipurpose)
(2) इस विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय बैंक की सेवा करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों केसभी संवर्गों या श्रेणियों की आवश्यकता होगी।
(2) Nothing in this regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times all the cadres or categories of the officers or employees serving the Bank.
4. आकस्मिक कर्मचारी. - इन विनियमों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसेसामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन और प्रायोजक बैंक के परामर्श से समूह सी में व्यक्तियों को आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर सकता है। किसीभी आपात स्थिति को पूरा करने के लिए एक वर्ष में 90 दिनों से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए।
4. Casual employees. - Notwithstanding anything to the contrary contained in these regulations, the Chairman may, subject to such general or special instructions as may be issued by the Board from time to time and in consultation with the Sponsor Bank appoint person(s) in Group C on casual basis for a period not exceeding 90 days in a year to meet any exigency.
5. बैंक की सेवा में अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति। - (1) अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा और कर्मचारी के संबंध मेंमहाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होगा:
5. Appointment of the officer and employee in the Bank's service. - (1) The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officer and the General Manager shall be the Appointing Authority in respect of employee:
बशर्ते कि यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी नहीं है, तो अध्यक्ष कर्मचारी के संबंध में भी नियुक्ति प्राधिकारी होगा।
Provided that if there is no incumbent to the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employee also
(2) विनियम 4 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, बैंक में सभी नियुक्तियाँ अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों केअनुसार की जाएंगी।
(2) Save as provided in regulation 4, all appointments in the Bank shall be made in accordance with the rules made by the Central Government in terms of section 29 of the Act.
(3) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर, बैंक द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा फिटनेस का प्रमाण पत्रप्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(3) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank, shall be required to produce a certificate of fitness by the medical authority as may be specified by the Bank.
(4) (i) अयोग्यता. - कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं, -
(4) (i) Disqualification. - No officer or employee, -
(ए) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है, या
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(बी) जिन्होंने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या अनुबंध किया है, वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिएपात्र होंगे:
(b) Who, having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है औरऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो इस विनियमन के संचालन से छूट दे सकता है;
Provided that the Appointing Authority may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt from the operation of this regulation;
(ii) बैंक की सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी को अनुसूची - I के अनुसार अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में एकघोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
(ii) Every officer or employee on his first appointment in the service of the Bank shall furnish a declaration about his marital status as per Schedule - I
6. वेतनमान एवं भत्ते. - विनियम 3 में निर्दिष्ट किसी भी समूह में किसी पद पर नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी का वेतनमान, भत्ते और वेतन वृद्धि ऐसीहोगी जो उप-धारा के तहत समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है ( 1) अधिनियम की धारा 17 का।6. Scale of Pay and Allowances. - The scale of pay, allowances and increments of an officer or employee appointed to a post in any of the Groups referred to in regulation 3, shall be such as may be determined by the Central Government from time to time, under sub-section (1) of section 17 of the Act.
7. सेवा का प्रारम्भ. - बैंक में नियुक्त व्यक्ति की सेवा उस कार्य दिवस से शुरू होगी जिस दिन वह उसे की गई नियुक्ति की पेशकश के नियमों औरशर्तों के अनुसार किसी पद पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करता है:
7. Commencement of service. - Service of a person appointed in the Bank shall commence on the working day on which he reports for duty on a post in accordance with the terms and conditions of the offer of appointment made to him:
बशर्ते कि ऐसे कार्य दिवस की दोपहर में शामिल होने की स्थिति में, वह उस दिन के लिए वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
Provided that in the event of his joining in the afternoon of such working day, he shall not be entitled to draw pay and allowances for that day.
8. परिवीक्षा. - (1) ग्रुप 'ए' पद पर सीधे नियुक्त अधिकारी दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक वर्षसे अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
8. Probation. - (1) An Officer directly appointed in Group 'A' Post shall be on probation for a period of two years, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding one year.
(2) समूह 'ए' के स्केल I में एक पद पर पदोन्नत किया गया कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वाराछह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(2) An employee promoted to a post in Scale I of Group 'A' shall be on probation for a period of one year, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding six months.
(3) (ए) समूह 'बी' या समूह 'सी' में सीधे नियुक्त कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छह महीनेसे अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है;
(3) (a) An employee directly appointed in Group 'B' or Group 'C' shall be on probation for a period of one year which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding six months;
(बी) समूह 'सी' में समूह 'बी' में एक पद पर पदोन्नत एक कर्मचारी छह महीने की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारीद्वारा तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
(b) An employee in Group 'C' promoted to a post in Group 'B' shall be on probation for a period of six months, which may be extended by the Appointing Authority for a period not exceeding three months.
(4) किसी अधिकारी या कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि उसके द्वारा लिए गए असाधारण अवकाश की सीमा तक या नियुक्ति प्राधिकारी की राय मेंपरिवीक्षा के दौरान उसका प्रदर्शन असंतोषजनक होने पर अनुमेय सीमा के भीतर बढ़ाई जा सकती है।
(4) Probation period of an officer or employee shall be liable to be extended within the permissible limits to the extent of extra ordinary leave availed by him or if in the opinion of Appointing Authority his performance was dissatisfactory during probation.
9. पुष्टि. - (1) किसी अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा में स्थायी किया जाएगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, अधिकारी या कर्मचारी नेअपनी परिवीक्षा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है।
9. Confirmation. - (1) An officer or employee shall be confirmed in the service of the Bank if in the opinion of the Appointing Authority, the officer or employee has satisfactorily completed his probation.
(2) जहां परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षा के विस्तार की अवधि सहित, यदि कोई हो, नियुक्ति प्राधिकारी की राय है कि अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, उक्त पद पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, -
(2) Where during the period of probation, including the period of extension of probation, if any, the Appointing Authority is of the opinion that the officer or employee, as the case may be, is not fit for confirmation in the said post –
(ए) सीधे नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी के मामले में, उसकी सेवाएं एक महीने का नोटिस या उसके बदले में भुगतान देने के बाद समाप्त की जासकती हैं;
(a) in the case of a directly appointed officer or employee, his services may be terminated after giving one month's notice or pay in lieu thereof;
(बी) किसी कर्मचारी के मामले में, समूह 'बी' से समूह 'ए' के स्केल I में या समूह 'सी' से समूह 'बी' में पदोन्नति के मामले में, उसे उस पद परवापस किया जा सकता है जहां से उसे पदोन्नत किया गया था।
(b) in the case of an employee, promotion from Group 'B' to Scale I of Group 'A' or from Group 'C' to Group 'B', he may be reverted to the post from which he was promoted.10. नोटिस द्वारा सेवा की समाप्ति. - (1) (ए) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को अपनी सेवा छोड़ने या बंद करने या इस्तीफादेने के अपने इरादे की लिखित सूचना दिए बिना बैंक में अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा या बंद नहीं करेगा;
10. Termination of Service by Notice. - (1) (a) No officer or employee shall leave or discontinue his service in the Bank without first giving notice in writing to the Appointing Authority of his intention to leave or discontinue his service or resign;
(बी) आवश्यक नोटिस की अवधि होगी, -
(b) The period of notice required shall be, -
(i) पुष्टि किए गए अधिकारी या पुष्टि किए गए कर्मचारी के मामले में तीन महीने,
(i) three months, in the case of confirmed officer or confirmed employee,
(ii) एक माह, उस अधिकारी या कर्मचारी के मामले में जो परिवीक्षा पर है।
(ii) one month, in the case of officer or employee who is on probation.
(सी) उप-विनियम (1) के खंड (बी) के उल्लंघन के मामले में, एक अधिकारी या कर्मचारी बैंक को मुआवजे के रूप में उसके लिए आवश्यकनोटिस की अवधि के लिए उसके वेतन के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(c) In case of breach of clause (b) of sub-regulation (1), an officer or employee shall be liable to pay to the Bank as compensation a sum equal to his pay for the period of notice required of him.
(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही परविचार किया गया है या लंबित है, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक में अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा, बंद नहीं करेगा या इस्तीफा नहीं देगा।और अनुशासनात्मक कार्यवाही से पहले या उसके दौरान ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई भी इस्तीफे का नोटिस तब तक प्रभावी नहींहोगा जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।
(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-regulation (1), an officer or employee against whom disciplinary proceeding is contemplated or pending shall not leave, discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval of the Appointing Authority and any notice of resignation given by such officer or employee before or during the disciplinary proceeding shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.
स्पष्टीकरण। - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन या लंबित मानीजाएगी यदि उसे निलंबित कर दिया गया है या उसे कारण बताने के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है कि उसके खिलाफ अनुशासनात्मककार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक।
Explanation. - For the purposes of this regulation, disciplinary proceeding shall be deemed to be contemplated or pending against an officer or employee if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceeding should not be instituted against him until final order are passed by the Competent Authority.
11. अधिवर्षिता एवं सेवानिवृत्ति। - (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होगा:
11. Superannuation and Retirement. - (1) An officer or employee shall retire on completion of 60 years of age:
बशर्ते कि अध्यक्ष, उप-विनियम (3) के तहत गठित विशेष समीक्षा समिति की सिफारिश पर, किसी अधिकारी या कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरीकरने के बाद या कुल सेवा के 30 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी समय सेवानिवृत्त कर सकता है। बैंक, जो भी पहले हो:
Provided that the Chairman may, on recommendation by the Special Review Committee constituted under sub-regulation (3), retire an officer or employee at any time after completion of the 55 years of age or after the completion of 30 years of the total service in the Bank, whichever is earlier:
बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तब तक सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अधिकारी के मामलेमें कम से कम तीन महीने और कर्मचारी के मामले में एक महीने पहले या तीन महीने के बराबर राशि का लिखित नोटिस नहीं दिया गया हो। किसीअधिकारी के मामले में वेतन और किसी कर्मचारी के मामले में एक महीने का वेतन उसके बदले में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को दिया जाएगा:
Provided further that no officer or employee shall be retired under this sub-regulation unless notice in writing has been served on him at least three months in case of an officer and one month in case of an employee in advance or an amount equivalent to three months pay in case of an officer and one month pay in case of an employee shall be given to such officer or employee in lieu thereof:
बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, तो वह ऐसे आदेश पारित होने की तारीख से एक महीने केभीतर, अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ बोर्ड को लिखित रूप में एक अभ्यावेदन दे सकता है और ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिनिधित्व बोर्ड तीन महीने कीअवधि के भीतर निर्णय लेगा,
Provided also that if an officer or employee aggrieved by an order passed by the Chairman, he may within one month from the date of passing of such order, give in writing a representation to the Board against the decision of the Chairman and on receipt of such representation the Board shall take a decision within a period of three months,
(2) जहां बोर्ड निर्णय लेता है कि अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश उचित नहीं है, संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को इस तरह बहाल किया जाएगा जैसेकि अध्यक्ष ने आदेश पारित नहीं किया हो।
(2) Where the Board decides that the order passed by the Chairman is not justified, the concerned officer or employee shall be reinstated as if the Chairman had not passed the order.
(3) अध्यक्ष एक विशेष समीक्षा समिति का गठन करेगा जिसमें बोर्ड के कम से कम तीन सदस्य शामिल होंगे जो यह समीक्षा करेगी कि किसीअधिकारी या कर्मचारी को उप-विनियम (1) के अनुसार सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं।
(3) The Chairman shall constitute a Special Review Committee consisting of not less than three members of the Board to review whether an officer or employee should be retired in accordance with the sub-regulation (1),
(4) विशेष समीक्षा समिति समय-समय पर प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के मामले की समीक्षा करेगी और अध्यक्ष को सिफारिश करेगी।
(4) The Special Review Committee shall, from time to time, review the case of each of the officer or employee and make recommendation to the Chairman.
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी या कर्मचारी, -
Explanation. - For the purposes of this regulation, the officer or employee, -
(i) जिसकी जन्मतिथि महीने का पहला दिन है, वह पिछले महीने के आखिरी दिन पर सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है, जिस दिन वहसेवानिवृत्ति की आयु पूरी करता है;
(i) whose date of birth is first day of month retire on superannuation on the last day of the previous month on which he completes the age of superannuation;
(ii) जो एक कैलेंडर माह के दौरान पहले दिन के अलावा किसी अन्य दिन सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, वह उस महीने के अंतिम दिनसेवानिवृत्त हो जाएगा।
(ii) who attains the age of superannuation on a day other than the first day during a calendar month, shall retire on the last day of that month.
अध्याय – III / CHAPTER - III
सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और प्रत्यावर्तन का रिकॉर्ड
Record of Service, Seniority, Promotion and Reversion
12. सेवा का रिकार्ड. - बैंक, जैसा भी मामला हो, किसी अधिकारी या कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड बनाए रखेगा और ऐसे स्थान या स्थानों पर और ऐसेरूप में रखेगा और इसमें ऐसी जानकारी शामिल होगी जो बोर्ड समय-समय पर इसमें निर्दिष्ट कर सकता है। ओर से।
12. Record of Service. - The Bank shall maintain the service record of an officer or employee, as the case may be, and shall keep at such place or places and in such form and shall contain such information as the Board may, from time to time, specify in this behalf.
13. वरिष्ठता. - (1) उप-विनियम (3), (4) और (5) के प्रावधानों और समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे निर्देशों और दिशानिर्देशोंके अधीन, बैंक प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग वरिष्ठता सूची बनाए रखेगा। एक संवर्ग के भीतर अधिकारी या कर्मचारी की श्रेणी-वार वरिष्ठता सूची।
13. Seniority. - (1) Subject to the provisions of sub-regulations (3), (4) and (5) and such instructions and guidelines as may be issued by the Board from time to time, the Bank shall maintain separate seniority lists for each cadre of officer or employee and category-wise seniority lists within a cadre.
(2) वरिष्ठता सूचियों की समीक्षा और अद्यतन ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है और जैसा भी मामला हो, अधिकारियों या कर्मचारियों के बीच परिचालित किया जाएगा।
(2) The seniority lists shall be reviewed and updated at such intervals as may be decided by the Bank and circulated amongst the officers or employees, as the case may be.
(3) (ए) किसी कैडर या स्केल में पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी की वरिष्ठता की गणना कैडर या स्केल में उसकी नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में कीजाएगी;
(3) (a) The seniority of a promotee officer or employee in a cadre or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in the cadre or scale;
(बी) जहां उस कैडर या स्केल में समान सेवा अवधि के दो या अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता की गणनातत्काल पूर्ववर्ती कैडर या स्केल में उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में की जाएगी;
(b) where there are two or more promotee officers or employees of the same length of service in that cadre or scale, their inter-se-seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale;
(सी) जहां दो या दो से अधिक पदोन्नत अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनकी सेवा अवधि ऐसे पूर्ववर्ती कैडर या स्केल में समान है, तो वरिष्ठता कानिर्धारण तत्काल पूर्ववर्ती कैडर या स्केल में उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
(c) where there are two or more promotee officers or employees having the same length of service in such preceding cadre or scale the seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding cadre or scale, as the case may be.
(4) तत्कालीन फील्ड अधिकारियों या लेखाकारों की शाखा प्रबंधकों की परस्पर वरिष्ठता, जो उस तारीख को बैंक की सेवा में थे, जिस दिन वित्तमंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा संशोधित वेतनमान परिचालित किया गया था । मामले, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-2/17/79-आरआरबी, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 को बैंक द्वारा अपनाया गया है, इसलिए माना जा सकता है कि सभी तत्कालीन फील्ड अधिकारी और/यालेखाकार सभी तत्कालीन से कनिष्ठ रैंक के हैं। मौजूदा शाखा प्रबंधक:
(4) The inter-se seniority of the erstwhile Field Officers or Accountants vis-a-vis the Branch Managers who were in the service of the Bank on the date on which the revised pay scales circulated by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi letter No F-2/17/79-RRB, dated the 29 April, 1980 are adopted by the Bank, may be so reckoned that all erstwhile Field Officers and/ or Accountants rank junior to all the then existing Branch Managers:
बशर्ते कि किसी कैडर या स्केल के भीतर अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता, जैसा कि सरकारी पत्र संख्या 11-3/90-आरआरबी (एल), दिनांक 22 फरवरी, 1991 से ठीक पहले मौजूद थी, वही रहेगी।Provided that the inter-se seniority of officers or employees amongst themselves within a cadre or scale as existing immediately prior to the Government letter No 11-3/90-RRB (l), dated 22 February, 1991 shall remain the same.
(5) किसी भी कैडर या स्केल में एक बैच में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों या कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता की गणना उनके चयन के समय उन्हेंआवंटित रैंक के संदर्भ में की जाएगी:
(5) The inter-se seniority of officers or employees directly recruited in a batch to any cadre or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of their selection:
बशर्ते कि यदि सामान्य या आरक्षित श्रेणियों के तहत भर्ती किए गए अधिकारियों या कर्मचारियों को बैंक को आवंटित किया जाता है, तो आवंटितउम्मीदवारों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता, जो उसी तिथि पर शामिल हुए, ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित की जाएगी, बिनाअनुमानित अंक जोड़े आरक्षित वर्ग के लिए.
Provided that if officers or employees recruited under the general or reserved categories are allotted to the Bank the inter-se seniority amongst the candidates so allotted who joined on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved category
14. प्रमोशन. - सभी पदोन्नतियां बैंक के विवेक पर की जाएंगी और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी पद या संवर्ग में पदोन्नति के अधिकारके रूप में दावा नहीं करेगा:
14. Promotion. - All promotions shall be made at the discretion of the Bank and no officer or employee shall claim as a matter of right to be promoted to any post or cadre:
बशर्ते कि बैंक में अधिकारियों या कर्मचारियों की पदोन्नति अधिनियम की धारा 29 के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कीजाएगी।
Provided that promotion of officers or employees in the Bank shall be made in accordance with the rules framed by the Central Government in terms of section 29 of the Act.
15. प्रत्यावर्तन. - एक अधिकारी या कर्मचारी जिसे उच्च कैडर या स्केल में स्थानापन्न करने के लिए नियुक्त किया गया है, उसे किसी भी समय बिनाकिसी सूचना के वापस भेजा जा सकता है, जहां वह स्थानापन्न है।
15. Reversion. - An officer or employee who has been appointed to officiate in a higher cadre or scale shall be liable to be reverted without notice at any time where he is so officiating.
अध्याय – IV / CHAPTER - IV
आचरण, अनुशासन और अपील
Conduct, Discipline and Appeals
16. किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवा का दायरा. - प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी एक पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी होगा और बैंक केनिपटान में होगा, और वह बैंक के व्यवसाय में ऐसी क्षमता और ऐसे स्थान पर सेवा करेगा जैसा कि उसे समय-समय पर किसी द्वारा निर्देशित किया जासकता है। वह व्यक्ति या व्यक्ति जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उसे कुछ समय के लिए रखा जा सकता है।
16. Scope of service an officer and employee. - Every officer or employee shall be a whole time officer or employee and shall be at the disposal of the Bank, and he shall serve the Bank in its business in such capacity and at such place as he may from time to time be directed by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being be placed.
17. एक अधिकारी के कर्तव्य. - प्रत्येक अधिकारी कार्यालय परिसर या शाखा, दस्तावेजों और उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करने और रसीदप्रबंधन, प्रसंस्करण सहित हर दिन बैंक के सामान्य काम को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता के समय आवश्यक कर्तव्यों और कार्यों का पालनकरेगा। दस्तावेज़ों और अभिलेखों की आवाजाही और प्रेषण और बैंक के व्यवसाय से संबंधित ऐसे अन्य मामले।
17. Duties of an officer. - Every officer shall perform such duties and actions as may be necessary in times of need to ensure the carrying out of the normal work of the Bank every day including securing access to the office premises or branch, documents and equipment and receipt handling, processing, movement and dispatch of documents and records and such other matters relating to the business of the Bank.
18. विनियमों और आदेशों का पालन करने का दायित्व। - प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के अनुरूप होगा और उनका पालन करेगाऔर उन सभी आदेशों और निर्देशों का भी पालन, अनुपालन और अनुपालन करेगा जो समय-समय पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसे दिएजाएंगे जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत वह फिलहाल पोस्ट किया जा सकता है।
18. Liability to abide by the regulations and orders. - Every officer or employee shall conform to and abide by these regulations and shall also observe, comply with and obey all orders and directions which may, from time to time be given to him by any person or persons under.
19. गोपनीयता बनाये रखने का दायित्व. - प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक के मामले और उसके घटकों के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाएरखेगा और गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहींकरेगा, जब तक कि पारित आदेश का अनुपालन न हो। न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा या जब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपनेकर्तव्यों के निर्वहन में लिखित रूप में ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है और अनुसूची - II में निर्दिष्ट अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
19. Obligation to maintain secrecy. - Every officer or employee shall maintain the strict secrecy regarding the Bank's affair and its constituents and shall not divulge directly or indirectly any information of a confidential nature either to a member of the public or to the Bank's staff, unless in compliance of the order passed by the judicial or quasi judicial authority or unless instructed to do so by a superior officer in writing in discharge of his duties and shall submit a declaration as specified in Schedule – II.
20. बैंक के हित को बढ़ावा देने का दायित्व. - प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा, और बैंक के हितों कोबढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयास करेगा और सरकार के अधिकारियों, बैंक के घटकों और ग्राहकों के साथ सभी लेनदेन और व्यवहार मेंशिष्टाचार और ध्यान दिखाएगा।
20. Obligation to Promote the Bank's interest. - Every officer or employee shall serve the Bank honestly and faithfully, and shall use his utmost endeavor to promote the interests of the Bank and shall show courtesy and attention in all transactions and dealings with officers of Government, the Bank's constituents and customers.
21. प्रेस, रेडियो आदि में योगदान - (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी समाचार पत्र या किसीअन्य के संपादन या प्रबंधन का पूर्ण या आंशिक स्वामित्व या संचालन या भाग नहीं लेगा। आवधिक प्रकाशन.
21. Contribution to Press, Radio, etc. - (1) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or any other periodical publication.
(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने कर्तव्यों के वास्तविक निर्वहन को छोड़कर, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाग नहीं लेगा या किसी लेख में योगदान नहीं देगा या कोई पत्र नहीं लिखेगा। अपने नाम से यागुमनाम रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किसी समाचार पत्र या पत्रिका को सार्वजनिक करना, या प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना यादूसरों को देना, कोई दस्तावेज, कागज या जानकारी जो उसकी आधिकारिक क्षमता में उसके कब्जे में आ सकती है। .
(2) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority or except in the bonafide discharge of his duties, participate in radio broadcast, television or any other electronic media or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously or in the name of any other person to any news paper or periodical or make public, or publish or cause to be published or pass on to others any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity.
(3) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी आधिकारिक मामले की कोई ऑडियो या वीडियो या फोटोरिकॉर्डिंग नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करेगा।
(3) No officer or employee shall make any audio or video or photo recording of any official matter or publish or cause to publish any official matter without the prior permission of the Competent Authority.
(4) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी पुस्तक या किसी समान मुद्रित सामग्री को प्रकाशित नहींकरेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा, जिसका वह लेखक है या नहीं:
(4) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, publish or cause to be published any book or any similar printed matter of which he is the author or not:
बशर्ते कि यदि ऐसा प्रसारण या योगदान या प्रकाशन विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक या सामाजिकचरित्र का है तो किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
Provided that no sanction is required if such broadcast or contribution or publication is of purely literary, artistic, scientific, academic, cultural, educational or social character.
22. अधिकारी या कर्मचारी बाहर रोजगार या व्यवसाय नहीं तलाशेंगे या पारिवारिक व्यवसाय को बढ़ावा नहीं देंगे। - कोई भी अधिकारी याकर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी बाहरी गतिविधि, रोजगार या कार्यालय को स्वीकार नहीं करेगा, मांग नहीं करेगा या मांगनहीं करेगा चाहे वजीफा हो या मानद।
22. Officer or employee not to seek outside employment or business or to promote family business. - No officer or employee shall accept, solicit or seek any outside activity, employment or office whether stipendary or honourary without the previous sanction of the Competent Authority.
बशर्ते कि कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या धर्मार्थ प्रकृति का मानद कार्य या साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, व्यवसायों, सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक चरित्र का यदा-कदा कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उसकी शर्तों के अधीन हो। इससे सरकारीकर्तव्य प्रभावित नहीं होते:
Provided that an officer or employee may, without such sanction, undertake the honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professions, cultural, educational, religious or social character, subject to the conditions that his official duties do not thereby suffer:
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर वह ऐसा कार्य नहीं करेगा या बंद नहीं करेगा।
Provided further that he shall not undertake or shall discontinue such work if so directed by the Competent Authority.
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, -
Explanation. - For the purposes of this regulation, -
(1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक को रिपोर्ट करेगा यदि उसके परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या व्यवसाय में लगा हुआ है या बीमाएजेंसी या कमीशन एजेंसी का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है,
(1) every officer or employee shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages insurance agency or commission agency,
(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व या प्रबंधन वाली बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी केव्यवसाय के समर्थन में प्रचार करना इस विनियमन का उल्लंघन माना जाएगा।
(2) canvassing by an officer or employee in support of the business of insurance agency or commission agency, owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a breach of this regulation.
(3) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को छोड़कर, किसी भी बैंक या अन्यकंपनी के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग नहीं लेगा, जिसे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। 1956 (1956 का1) या उस समय लागू कोई अन्य कानून या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कोई सहकारी समिति:
(3) no officer or employee shall without the previous sanction of the Bank except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any cooperative society for commercial purposes:
बशर्ते कि कोई अधिकारी या कर्मचारी सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसीसाहित्यिक, वैज्ञानिक या के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के पंजीकरण, प्रचार या प्रबंधन में भाग ले सकता है। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या उस समय लागू किसी भी संबंधित कानून के तहत पंजीकृत धर्मार्थ सोसायटी,
Provided that an officer or an employee may take part in registration, promotion or management of a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the time being in force,
(4) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी सार्वजनिक निकाय या किसी निजी व्यक्ति के लिए किए गएकिसी भी कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं करेगा।
(4) no officer or employee shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.
23. अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेंगे या देर से उपस्थित नहीं होंगे। - (1) कोई अधिकारी या कर्मचारीसक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा, न ही बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में बैंक को स्वीकार्यचिकित्सक से उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना अनुपस्थित रहेगा।
23. Officer or employee not be absent from duty without permission or be late in attendance. - (1) An officer or employee shall not absent himself from his duties without having obtained the permission of the Competent Authority, nor shall be absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate from a medical practitioner acceptable to the Bank.
(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या अपनी छुट्टी से अधिक समय तक रुकता है, ऐसी अनुपस्थिति याअधिक समय तक रहने की अवधि के लिए कोई वेतन और भत्ते पाने का हकदार नहीं होगा, और सक्षम के रूप में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय के लिएउत्तरदायी होगा। प्राधिकरण लगा सकता है:
(2) An officer or employee, who absents himself from duty without leave or overstays his leave, shall not be entitled to draw any pay and allowances for the period of such absence or overstay, and shall be liable to such disciplinary measure as the Competent Authority may impose:
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, यदि वह संतुष्ट है कि अधिकारी या कर्मचारी उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों में अनुपस्थित रहा है या अधिक समय तकरहा है, तो ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक रहने को माफ कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि ऐसी अनुपस्थिति या अधिक समय तक रहनेको स्वीकार्य छुट्टी द्वारा नियमित किया जाए।
Provided that the Competent Authority may, if he is satisfied that the officer or employee has remained absent or over stayed, under the circumstances beyond his control, condone such absence or overstay and direct that such absence or overstay be regularized by admissible leave.
24. स्टेशन से अनुपस्थिति. - कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना रात भर अपने मुख्यालय से अनुपस्थित नहीं रहेगा –
24. Absence from station. - No officer or employee shall remain absent himself from his headquarters overnight without obtaining previous sanction from, -
(1) शाखा प्रबंधक/शाखा के प्रभारी अधिकारी के मामले में, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक।
(1) In case of the Branch Manager/ Officer Incharge of the Branch, the Regional Manager or General Manager.
(2) अन्य मामलों में, बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रभारी अधिकारी।
(2) In other cases, the Branch Manager/ Officer Incharge of the Bank.
25. उपहार एवं दहेज स्वीकार करने का निषेध. - (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करनेवाले किसी अन्य व्यक्ति से बैंक के किसी घटक या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई उपहार स्वीकार करने की मांग या स्वीकारनहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा।
25. Prohibition to accept gifts and dowry. - (1) No officer or employee shall solicit or accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift from a constituent of the Bank or from any officer or employee, subordinate to him.
(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, -
(2) No officer or employee shall, -
(ए) दहेज देना या लेना या देने या लेने के लिए उकसाना, या
(a) give or take or abet the giving or taking of dowry, or
(बी) किसी दूल्हे या दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक से, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करना।
(b) Demand directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.
स्पष्टीकरण। इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, दहेज का वही अर्थ है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।
Explanation. For the purposes of this regulation, dowry has the same meaning as assigned in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).
26. स्टॉक, शेयर आदि में सट्टेबाजी - कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी संस्था के स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियों या किसी भी प्रकार की वस्तुओं मेंसट्टेबाजी नहीं करेगा:
26. Speculation in stocks, shares, etc. - An officer or employee shall not speculate in stocks, shares, securities of any institution or commodities of any description:
बशर्ते कि इस विनियम में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपनी इच्छानुसार अपनी निधि का वास्तविक निवेशकरने से रोकता हो।
Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an officer or employee from making a bonafide investment of his own fund in such manner as he may wish
स्पष्टीकरण। - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, किसी भी संस्था के स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियों या किसी भी विवरण की वस्तुओं की बार-बारखरीद या बिक्री को सट्टेबाजी माना जाएगा।
Explanation. - For the purposes of this regulation, frequent purchase or sale of stocks, shares or securities of any institution or commodities of any description shall be deemed to be speculation.
27. उधार, उधार और निवेश पर प्रतिबंध। - (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, 27. Restrictions on lending, borrowings and investments. - (1) No officer or employee shall, in his individual capacity, -
(i) अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उधार लेना या उधार लेने की अनुमति देना या अन्यथा खुद को या अपने परिवार के किसी सदस्य कोकिसी दलाल या साहूकार या किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, फर्मों से आर्थिक दायित्व के तहतरखना। कंपनी या संस्था चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका बैंक के साथ लेन-देन हो;
(i) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate officer or employee or any person, association of persons, firms, company or institution whether incorporated or not, having dealings with the Bank;
(ii) स्क्रिप्ट की खरीद या बिक्री के मामले में डिलीवरी के मामले में पूरी लागत को पूरा करने के लिए बिना फंड के किसी भी विवरण के स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना;
(ii) buy or sell stocks, shares or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scripts or delivery in the case of a sale;
(iii) दौड़ बैठक में कर्ज लेना;
(iii) incur a debt at a race meeting
(iv) बैंक के किसी घटक को निजी क्षमता में धन उधार देना या विनिमय बिलों, सरकारी कागजात या किसी अन्य प्रतिभूतियों की खरीद याबिक्री में ऐसे घटक के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करना; और
(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealing with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, Government paper or any other securities; and
(v) सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निजी क्षमता में किसी अन्य व्यक्ति के आर्थिक दायित्वों की गारंटी देना या ऐसी क्षमता में किसीअन्य व्यक्ति को नुकसान से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होना:
(v) guarantee in private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority:
बशर्ते कि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी रिश्तेदार या व्यक्तिगत मित्र को ब्याज से मुक्त छोटी राशि का पूर्णतः अस्थायी ऋण दे सकता है याउससे स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ क्रेडिट खाता संचालित कर सकता है या अपने निजी कर्मचारी को अग्रिम वेतन देसकता है। :
Provided that an officer or employee may give to, or accept from, a relative or personal friend a purely temporary loan of a small amount free of interest or operate a credit account with a bona fide tradesman or make an advance of pay to his private employee:
बशर्ते कि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी सहकारी क्रेडिट सोसायटी से ऋण प्राप्त कर सकता है, जिसका वह सदस्य है या किसी अन्य सदस्य द्वाराउस सहकारी क्रेडिट सोसायटी से लिए गए ऋण के संबंध में ज़मानत के रूप में खड़ा हो सकता है, जिसका वह सदस्य है।
Provided further that an officer or employee may obtain a loan from a Cooperative Credit Society of which he is a member or stand as surety in respect of a loan taken by another member from a Cooperative Credit Society of which he is a member.
(2) एक अधिकारी या कर्मचारी दिवालियापन या आदतन ऋणग्रस्तता से बचने के लिए अपने निजी मामलों का प्रबंधन करेगा।
(2) An officer or employee shall manage his private affairs to avoid insolvency or habitual indebtedness.
(3) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो कर्ज में डूबा है, उसे सक्षम प्राधिकारी को 30 जून और 31 दिसंबर को अर्धवार्षिक रूप से अपनी स्थिति का एकहस्ताक्षरित विवरण प्रस्तुत करना होगा और विवरण में यह बताना होगा कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
(3) An officer or employee who is in debt shall furnish to the Competent Authority a signed statement of his position half yearly on the 30th June and 31st December and shall indicate in the statement the steps he is taking to rectify his position.
स्पष्टीकरण। - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी या कर्मचारी को कर्ज में डूबा हुआ माना जाएगा;
Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, an officer or employee shall deemed to be in debt;
(i) यदि उसकी कुल देनदारियां, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, को छोड़कर, बारह महीने के लिए उसके मूल वेतन से अधिक है;
(i) if his total liabilities, exclusive of those, which are fully secured, exceed his substantive pay for twelve months;
(ii) यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके व्यक्तिगत संसाधनों और अपरिहार्य वर्तमान खर्चों को ध्यान में रखते हुए, वह उचित समय के भीतर अपनेऋणों को चुकाने में असमर्थ है, तो वह दो साल की अवधि के भीतर कर्ज में डूबना बंद नहीं करेगा।
(ii) Unable to liquidate his debts within a reasonable time if it appears, having regard to his personal resources and unavoidable current expenses, that he shall not cease to be in debt within a period of two years
(4) कोई अधिकारी या कर्मचारी जो इस विनियमन के तहत गलत बयान देता है या जो निर्धारित विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या उचितसमय के भीतर अपने ऋणों को समाप्त करने में असमर्थ दिखता है या दिवालिया अदालत की सुरक्षा के लिए आवेदन करता है, वह बर्खास्तगी के लिएउत्तरदायी होगा।
(4) An officer or employee who makes a false statement under this regulation or who fails to submit the prescribed statement or appears unable to liquidate his debts within a reasonable time or applies for the protection of an insolvency court shall be liable for dismissal.
28. चल, अचल एवं मूल्यवान संपत्ति. - (1) प्रत्येक अधिकारी अपनी पहली नियुक्ति पर अपनी संपत्ति और देनदारियों का पूरा विवरण देते हुए एकरिटर्न जमा करेगा -
28. Movable, immovable and valuable property. - (1) Every officer on his first appointment shall submit a return of his assets and liabilities giving full particulars regarding -
(ए) अचल संपत्ति, जो उसे विरासत में मिली है या उसके स्वामित्व में है या उसके द्वारा अर्जित की गई है या उसके नाम पर या उसके परिवार केकिसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर रखी गई है;
(a) the immovable property, inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his name or in the name of any member of his family;
(बी) शेयर, डिबेंचर और नकदी जिसमें बैंक जमा भी शामिल है जो उसे विरासत में मिला है या इसी तरह उसके स्वामित्व में है या उसके द्वाराअर्जित या धारित है;
(b) shares, debentures and cash including bank deposits inherited by him or similarly owned or acquired or held by him;
(सी) अन्य चल संपत्ति जो उसे विरासत में मिली है या इसी तरह उसके स्वामित्व में है या अर्जित की गई है या उसके पास है; और
(c) other movable property inherited by him or similarly owned or acquired or held by him; and
(डी) उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां:
(d) debts and other liabilities incurred by him directly or indirectly:
बशर्ते, किसी अधिकारी के मामले में, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर पहले से ही बैंक की सेवा में है, उसे इन विनियमों के प्रारंभ होने कीतिथि से तीन महीने के भीतर रिटर्न जमा करना होगा।
Provided that, in the case of an officer, who is already in the service of the Bank on the date of the commencement of these regulations shall submit a return within three months from the date of commencement of these regulations.
(2) प्रत्येक अधिकारी उस वर्ष के 30 अप्रैल से पहले प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अचल/चल संपत्ति का रिटर्न बैंक को प्रस्तुत करेगा।
(2) Every officer shall submit a return of the immovable/ movable property to the Bank as on 31st March of every year before 30th April of that year.
(3) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना, अपने नाम पर या किसी आश्रित सदस्य के नाम पर पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्यथा किसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान नहीं करेगा। उसका परिवार:
(3) No officer shall, except with the prior intimation to the Competent Authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any dependent member of his family:
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी यदि ऐसा कोई लेनदेन है, -
Provided that the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained by the officer if any such transaction is, -
(ए) अधिकारी के साथ आधिकारिक व्यवहार रखने वाले व्यक्ति के साथ; या
(a) with a person having official dealings with the officer; or
(बी) नियमित या प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम से अन्यथा।
(b) otherwise than through a regular or reputed dealer
(4) प्रत्येक अधिकारी अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम पर स्वामित्व वाली या उसके द्वारा धारित चल संपत्ति सेसंबंधित प्रत्येक लेनदेन की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को देगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है:
(4) Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his name or in the name of any dependant member of his family if the value of such a property exceeds Rs.25,000/-:
बशर्ते, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी, यदि ऐसा लेनदेन है:-
Provided that, the previous sanction of the Competent Authority shall be obtained, if such transaction is: -
(ए) अधिकारी के साथ आधिकारिक व्यवहार रखने वाले व्यक्ति के साथ; या
(a) with a person having official dealings with the officer; or
(बी) नियमित या प्रतिष्ठित डीलर के माध्यम से अन्यथा।
(b) otherwise than through a regular or reputed dealer
(5) पूर्ववर्ती उप-विनियमन में किसी भी बात के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी अधिकारी याकर्मचारी को, उस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, एक पूर्ण और पूरा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है। उसके द्वारा या उसकीओर से या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम पर रखी या अर्जित की गई ऐसी चल या अचल संपत्ति, जैसा कि उस आदेश में निर्दिष्टकिया जा सकता है, और ऐसे विवरण, यदि बैंक द्वारा आवश्यक हो, में साधनों का विवरण शामिल है जिसके द्वारा या जिन स्रोतों से ऐसी संपत्तिअर्जित की गई थी।
(5) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-regulation, the Competent Authority may, at any time by general or special order, require an officer or employee to furnish, within a period as specified in that order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or in the name of any dependant member of his family as may be specified in that order, and such statement, if so required by the Bank, include the details of the means by which or the sources from which such property was acquired.
29. विवाह के संबंध में प्रतिबंध. - (1) (i) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करेगा, जिसका पति/पत्नी जीवित है;
29. Restrictions regarding marriage. - (1) (i) No officer or employee shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living;
(ii) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी भी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा या अनुबंध नहीं करेगा:
(ii) No officer or employee, having a spouse living shall enter into or contract a marriage with any person
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी या कर्मचारी को खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी ऐसे विवाह में प्रवेश या अनुबंध करने कीअनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि,
Provided that the Competent Authority may permit an officer or employee enter into or contract, any such marriage as referred to in clause (i) or clause (ii) if it is satisfied that,
(ए) ऐसे अधिकारी या कर्मचारी और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसी शादी की अनुमति है; और
(a) Such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer or employee and the other party to the marriage; and
(बी) ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं।
(b) there are other grounds for so doing!
(2) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करता है, उसे तुरंत इस तथ्यकी सूचना बैंक को देनी होगी।
(2) An officer or employee who has married, or marries a person other than Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the Bank.
30. अधिकारी या कर्मचारी को कर्ज के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया। - (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसे कर्ज केलिए या किसी आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया है या उस समय लागू कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है, तो उसे ऐसा माना जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी, और/या हिरासत की तारीख से, जैसा भीमामला हो, ऐसी तारीख तक या ऐसी अवधि के दौरान, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है, निलंबित कर दिया गया है:
30. Officer or employee arrested for debt or on a criminal charge. - (1) An officer or employee who is arrested for debt or on a criminal charge or detained in pursuance of any process of law for the time being in force, may, if so directed by the Competent Authority, be treated as being or having been under suspension from the date of his arrest, and/or detention, as the case may be, up to such date or during such period as the Competent Authority may direct:
बशर्ते कि उस अवधि के संबंध में जिसके संबंध में उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, उसे विनियम 46 में निर्दिष्ट अनुसार निर्वाह भत्ता का भुगतानकिया जाएगा।
Provided that in respect of the period in regard to which he is so treated, he shall be paid subsistence allowance as specified in regulation 46।
(2) उप-विनियम (1) के तहत किसी अधिकारी या कर्मचारी को किया गया कोई भी भुगतान उसके वेतन और भत्तों के समायोजन के अधीन होगा, जोमामले की परिस्थितियों के अनुसार और निर्णय के आलोक में किया जाएगा। अवधि को ड्यूटी या छुट्टी की अवधि के रूप में गिना जाएगा:
(2) Any payment made to an officer or employee under sub-regulation (1) shall be subject to adjustment of his pay and allowances which shall be made according to the circumstances of the case and in the light of the decision as to whether such period is to be accounted for as a period of duty or leave:
बशर्ते कि पूर्ण वेतन और भत्ते तभी स्वीकार्य होंगे यदि अधिकारी या कर्मचारी, -
Provided that full pay and allowances shall be admissible only if the officer or employee
(i) ऐसी अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाता है; और
(i) is treated as on duty during such period; and
(ii) सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है या हिरासत से रिहा होने या सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी हिरासत को रद्द किए जाने की स्थिति मेंसक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर दिया गया है कि वह अनुचित आचरण का दोषी नहीं था जिसके परिणामस्वरूप उसे हिरासत में लिया गयाथा।
(ii) is acquitted of all charges or satisfies the Competent Authority, in case of his release from detention or his detention being set aside by the Competent Court, that he had not been guilty of improper conduct resulting in his detention.
(3) (ए) कोई अधिकारी या कर्मचारी बर्खास्तगी या विनियमन 39 में निर्दिष्ट किसी अन्य दंड के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह ऋण के लिए जेल में हैया किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जो सक्षम प्राधिकारी की राय में है, या तो इसमें नैतिक अधमता शामिल है, या बैंक के किसी भीमामले पर या अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बैंक में अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर असर पड़ता है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी की राय निर्णायक औरअधिकारी पर बाध्यकारी होगी। या कर्मचारी;
(3) (a) An officer or employee shall be liable to dismissal or to any of the other penalties referred to in regulation 39 if he is committed to prison for debt or is convicted of an offence which in the opinion of the Competent Authority, either involves moral turpitude, or has a bearing on any of the affairs of the Bank or on the discharge by the officer or employee of his duties in the Bank, the opinion in this respect of the Competent Authority shall be conclusive and binding on the officer or employee;
(बी) ऐसी बर्खास्तगी या अन्य जुर्माना उसके जेल जाने या दोषसिद्धि की तारीख से लगाया जा सकता है और विनियमन 39 में कुछ भी इस तरहके लगाए जाने पर लागू नहीं होगा।
(b) such dismissal or other penalty may be imposed as from the date of his committal to prison or conviction and nothing in regulation 39 shall apply to such imposition.
(4) जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को उप-विनियम (3) के अनुसरण में बर्खास्त कर दिया गया है और संबंधित दोषसिद्धि को उच्च न्यायालयद्वारा रद्द कर दिया गया है और अधिकारी या कर्मचारी को बरी कर दिया गया है, उसे बैंक की सेवा में बहाल किया जाएगा।
(4) Where an officer or employee has been dismissed in pursuance of sub-regulation (3) and the relative conviction is set aside by a higher court and the officer or employee is acquitted, he shall be reinstated in the service of the Bank.
(5) जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी की ड्यूटी से अनुपस्थिति बिना छुट्टी के है या उसका अधिक समय तक रुकने का कारण उसे कर्ज के लिए याआपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया गया है या उस समय लागू किसी कानून के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, विनियम 23 के प्रावधान भीलागू होंगे और उस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी या कर्मचारी को बिना छुट्टी के अनुपस्थित माना जाएगा या जैसा भी मामला हो, उसकेनियंत्रण से परे परिस्थितियों के अलावा समय से अधिक समय तक रुका हुआ माना जाएगा।
(5) Where the absence of an officer or employee from duty is without leave or his overstay is due to his having been arrested for debt or on criminal charge or to his having been detained in pursuance of any law for the time being in force, the provisions of regulation 23 shall also apply and for the purpose of that regulation the officer or employee shall be treated as having absented himself without leave or as the case may be, overstayed otherwise than under circumstances beyond his control.
31. राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध. - कोई भी अधिकारी या कर्मचारी राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में भाग नहींलेगा या किसी विधायी निकाय, नगर परिषद, जिला परिषद, जिला बोर्ड या किसी अन्य स्थानीय निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।
31. Prohibition against participation in politics and contesting elections. - No officer or employee shall take part in politics or in any political demonstration or contest election as a member for any Legislative Body, Municipal Council, Zila Parishad, District Board or any other local body.
32. कुछ संघों, हड़तालों आदि में शामिल होने पर प्रतिबंध - (1) कोई भी अधिकारी, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्थ के अंतर्गतकर्मकार नहीं है, -
32. Prohibition against joining certain associations, strikes, etc. - (1) No officer, who is not a workman within the meaning of the Industrial Disputes Act, 1947 shall,-
(ए) बैंक के कर्मचारियों के किसी ट्रेड यूनियन, जो अधिनियम के अर्थ के तहत श्रमिक हैं, या ऐसे ट्रेड यूनियनों के एक संघ का सदस्य यापदाधिकारी बनना या बने रहना, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहना;
(a) become or continue to be a member or office bearer of, or be otherwise directly or indirectly associated with any trade union of the employees of the Bank who are workmen within the meaning of the Act, or a federation of such trade unions;
(बी) अपनी सेवा की शर्तों या बैंक के किसी अन्य कर्मचारी की सेवा की शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी प्रकार कीहड़ताल का सहारा लेगा या किसी भी तरह से उकसाएगा या किसी हिंसक, अनुचित या अशोभनीय प्रदर्शन में भाग लेगा।
(b) resort to or in any way abet, any form of strike or participate in any violent, unseemly or indecent demonstration in connection with any matter pertaining to his conditions of service or the conditions of service of any other employees of the Bank.
(2) ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो किसी ऐसे ग्रेड या पद पर कार्य करता है, जो कर्मचारियों का ग्रेड या पद नहीं है, यह विनियमन तब तक लागू होगाजब तक ऐसा कर्मचारी ऐसे उच्च ग्रेड या पद पर कार्य करता है।
(2) In relation to an employee who officiates in a grade or post, which is not a grade or post of a workmen, this regulation shall also apply so long as such employee officiates in such higher grade or post.
(3) कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे संघ में शामिल नहीं होगा या सदस्य नहीं बना रहेगा, जिसके उद्देश्य या गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के हित के लिए हानिकारक हों। मानहानि या अपराध के लिएउकसाना।
(3) No employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign States, public order, defamation or incitement to offense
33. सबूत दो. - (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गईकिसी भी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।
33. Give evidence. - (1) No officer or employee shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.
(2) जहां उप-विनियम (1) के तहत कोई मंजूरी दी गई है, ऐसे साक्ष्य देने वाला कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भारत सरकार या राज्य सरकार याबैंक की नीति या किसी कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा।
(2) Where any approval has been accorded under sub-regulation (1), no officer or employee giving such evidence shall criticize the policy or any action of the Government of India or State Government or the Bank.
34. अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में समारोह. - (1) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई मानार्थ यासमापन संबोधन प्राप्त नहीं करेगा या कोई प्रशंसापत्र स्वीकार नहीं करेगा या अपने सम्मान में या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान मेंआयोजित किसी बैठक या मनोरंजन में भाग नहीं लेगा। :
34. Function in honour of officer or employee. - (1) No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour or in the honour of any other officer or employee
बशर्ते कि इस उप-विनियम में कुछ भी लागू नहीं होगा, -
Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to, -
(i) अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण या हाल ही में बैंक की सेवा छोड़ने वाले किसीव्यक्ति के सम्मान में आयोजित एक काफी निजी और अनौपचारिक विदाई मनोरंजन; और
(i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of the officer or employee or any other officer or employee on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of the Bank; and
(ii) अधिकारियों या कर्मचारियों के संघ द्वारा आयोजित सरल और सस्ते मनोरंजन की स्वीकृति।
(ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by association of officers or employees.
(2) (ए) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी विदाई मनोरंजन के लिए प्रेरित करने या मजबूर करने के लिएप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव या प्रभाव नहीं डालेगा;
(2) (a) No officer or employee shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee to induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment;
(बी) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी उच्च ग्रेड के अधिकारी या कर्मचारी के मनोरंजन के लिए किसी मध्यवर्ती या निचले ग्रेड केअधिकारी या कर्मचारी से विदाई मनोरंजन के लिए सदस्यता एकत्र नहीं करेगा।
(b) no officer or employee shall collect subscription for farewell entertainment from any intermediate or lower grade officer or employee for the entertainment of any officer or employee belonging to any higher grade.
35. प्रचार करना। - कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बैंक में अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसीवरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव नहीं लाएगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा।
35. Canvassing. - No officer or employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service in the Bank.
36. सदस्यता. - कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी कार्य के अनुसरण में घटकों या ग्राहकों से नकदया किसी अन्य प्रकार के धन या अन्य कनेक्शन जुटाने के लिए योगदान नहीं मांगेगा, या स्वीकार नहीं करेगा या अन्यथा खुद को संबद्ध नहीं करेगा।उद्देश्य कुछ भी हो.
36. Subscriptions. - No officer or employee shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for, or accept, contributions or otherwise associate himself with the raising of any funds or other connections in cash or in kind from constituents or customers in pursuance of any objective whatsoever.
37. नशीले पदार्थों का सेवन. - एक अधिकारी या कर्मचारी,
37. Consumption of intoxicating materials. - An officer or employee shall,
(ए) किसी भी क्षेत्र में लागू नशीले पेय, दवाओं या अन्य सामग्रियों से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा जिसमें वह उस समयहो सकता है;
(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks, drugs or other materials in force in any area in which he may happen to be for the time being;
(बी) अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय, ड्रग्स या अन्य सामग्री के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समयउसके कर्तव्यों का प्रदर्शन ऐसे पेय के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो। , औषधियाँ या सामग्री;
(b) not be under the influence of any intoxicating drinks, drugs or other materials during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drinks, drugs or materials;
(सी) सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय, ड्रग्स या अन्य सामग्री का सेवन करने से बचना;
(c) refrain from consuming any intoxicating drinks, drugs or other materials in a public place;
(डी) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर न दिखें।
(d) not appear in a public place, in a state of intoxication
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए; "सार्वजनिक स्थान" का अर्थ है कोई भी स्थान या परिसर जहां जनता को प्रवेश की अनुमति है, चाहेभुगतान पर या अन्यथा।
Explanation. - For the purposes of this regulation; "public place", means any place or premises to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.
38. यौन उत्पीड़न. - कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो।
38. Sexual harassment. - No officer or employee shall commit any act which amounts to sexual harassment of women at work place.
स्पष्टीकरण। - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, "यौन उत्पीड़न" में ऐसे अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से याअन्यथा, जैसे कि, -
Explanation. - For the purposes of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour, whether directly or otherwise, such as, -
(ए) शारीरिक संपर्क और प्रगति;
(a) physical contact and advances;
(बी) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध;
(b) demand or request for sexual favours
(सी) यौन रंगीन टिप्पणियाँ;
(c) sexually coloured remarks;
(डी) कोई अश्लील साहित्य दिखाना; या
(d) showing any pornography; or
(ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.
39. दंड. - इस अध्याय के पूर्वगामी विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई अधिकारी या कर्मचारी जो इन विनियमों का उल्लंघन करता है याजो लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है या जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक कार्य करता है या उसके निर्देशों के विपरीत कार्यकरता है, या जो अनुशासन का उल्लंघन करता है या कदाचार के किसी अन्य कार्य का दोषी है, निम्नलिखित किसी एक या अधिक दंड के लिएउत्तरदायी होगा, अर्थात्, -
39. Penalties. - Without prejudice to the foregoing regulations of this Chapter, an officer or employee who commits a breach of these regulations or who displays negligence, inefficiency or indolence or who commits acts detrimental to the interests of the Bank or in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is guilty of any other acts of misconduct, shall be liable for any one or more penalties as follows, namely, -
1. अधिकारी :
1. Officers :
(ए) मामूली जुर्माना
(a) Minor Penalties
(i) निंदा;
(i) censure;
(ii) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धि रोकना या रोकना;
(ii) withholding or stoppage of increments of pay without cumulative effect;
(iii) पदोन्नति रोकना;
(iii) withholding of promotion;
(iv) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण बैंक को हुई संपूर्ण या आंशिक या किसी आर्थिक हानि की परिलब्धियों याऐसी अन्य रकमों से, जो उसे देय हों, वसूली;
(iv) recovery from emoluments or such other amounts as may be due to him, of the whole or part or any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders;
(v) संचयी प्रभाव के बिना दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समय वेतनमान में निचले स्तर पर कटौती;
(v) reduction to a lower stage in time scale of pay for a period not exceeding two years without cumulative effect;
(बी) प्रमुख दंड:
(b) Major Penalties:
(i) विनियम 39 के उप-विनियमन (1) के खंड (ए) के आइटम (v) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, एक निर्दिष्ट अवधि के लिएसमय वेतनमान में निचले स्तर पर कटौती के साथ आगे के निर्देश दिए जाएंगे कि क्या अधिकारी ऐसी कटौती की अवधि केदौरान वेतन वृद्धि अर्जित करेगा और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर कटौती का प्रभाव उसके वेतन की भविष्य की वेतनवृद्धि को स्थगित करने पर पड़ेगा या नहीं;
(i) save as provided in item (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 39, reduction to a lower stage in time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the officer shall earn increments of pay during the period of such reduction and whether on expiry of such period the reduction shall or shall not have the effect of postponing the future increments of his pay;
(ii) निम्न ग्रेड या पद पर कटौती;
(ii) reduction to a lower grade or post;
(iii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;
(iii) compulsory retirement;
(iv) सेवा से निष्कासन जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;
(iv) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
(v) बर्खास्तगी जो आम तौर पर भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।
(v) dismissal which shall ordinarily be a disqualification for future employment.
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दंड नहीं होगा, अर्थात्, -
Explanation. - For the purposes of this regulation, - the following shall not amount to be a penalty, namely,-
(i) किसी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की शर्तों के अनुसार विभागीय परीक्षा या परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता के कारण उसकी एकया अधिक वेतन वृद्धि रोकना;
(i) withholding of one or more increments of an officer on account of his failure to pass a departmental test or examination in accordance with the terms of appointment to the post which he holds;
(ii) बार पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर समयमान में दक्षता बार में एक अधिकारी की वेतन वृद्धि को रोकना;
(ii) stoppage of increment(s) of an officer at the efficiency bar in a time scale on the grounds of his unfitness to cross the bar;
(iii) स्थानापन्न कार्यभार न देना या किसी अधिकारी को उच्च ग्रेड के पद पर पदोन्नति न देना जिसके लिए वह विचार के लिए पात्र होसकता है लेकिन जिसके लिए उसके मामले पर विचार करने के बाद उसे अनुपयुक्त पाया गया है;
(iii) not giving an officiating assignment or non-promotion of an officer to a higher grade of post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuitable after consideration of his case;
(iv) पदोन्नति के लिए कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने जैसे कारणों से किसी अधिकारीकी पदोन्नति को आरक्षित करना या स्थगित करना;
(iv) reserving or postponing the promotion of an officer for reasons like completion of certain requirement for promotion or pendency of disciplinary proceedings;
(v) उच्च ग्रेड या पद पर स्थानापन्न अधिकारी को निम्न ग्रेड या पद पर इस आधार पर प्रत्यावर्तित करना कि परीक्षण के बाद उसे ऐसेउच्च ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त माना जाता है या उसके आचरण से असंबद्ध प्रशासनिक आधार पर;
(v) reversion to a lower grade or post of an officer officiating in a higher grade or post, on the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on administrative grounds unconnected with his conduct;
(vi) परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में, परिवीक्षा पर नियुक्त किसी अधिकारी को उसकी नियुक्ति की शर्तों या नियमों, या ऐसीपरिवीक्षा को नियंत्रित करने वाले आदेशों के अनुसार पिछले ग्रेड या पद पर किसी अन्य ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित करना;
(vi) reversion to the previous grade or post of an officer appointed on probation to another grade or post during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of his appointment or rules, or orders governing such probation;
(vii) किसी अधिकारी को उसके मूल संगठन में प्रतिनियुक्ति पर वापस भेजना;
(vii) reversion of an officer on deputation to his parent organization;
(viii) किसी अधिकारी की सेवा समाप्ति, -
(viii) termination of service of an officer, -
(ए) किसी अनुबंध या समझौते के तहत उस अवधि की समाप्ति पर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, या उसकी नियुक्तिकी शर्तों के अनुसार उससे पहले अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया गया था;
(a) appointed in a temporary capacity otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the terms of his appointment;
(बी) किसी अनुबंध या समझौते के तहत नियुक्त, ऐसे अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसार; और
(b) appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement; and
(सी) छंटनी के भाग के रूप में:
(c) as part of retrenchment:
बशर्ते कि विनियम 39 के उप-विनियम (1) के खंड (ए) के आइटम (i) से (v) में निर्दिष्ट कोई भी मामूली जुर्माना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लगायाजाएगा जब तक कि अधिकारी को लिखित रूप में नोटिस नहीं दिया जाता है।
Provided that no minor penalties as specified in items (i) to (v) of clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 39, shall be imposed by the Competent Authority unless the officer is given a notice in writing,
(i) उसे उन आधारों के बारे में सूचित करना जिन पर उक्त दंड लगाने का प्रस्ताव है;
(i) informing him of the grounds on which it is proposed to impose the said penalties;
(ii) उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में बचाव का बयान देने का उचित अवसर दियाजाएगा, और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव के बयान, यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा और किया जाएगा। सुना।
(ii) giving him a reasonable opportunity for making a statement of defence in writing within a period of 15 days from the date of receipt of notice, and statement of defence, if any, submitted by the Officer shall be taken into consideration and of being heard.
बशर्ते कि ऊपर निर्दिष्ट किसी भी प्रमुख दंड को लगाने का कोई भी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश के अलावा नहीं कियाजाएगा और ऐसा कोई भी आदेश आरोप या आरोपों को लिखित रूप में तैयार किए बिना और अधिकारी को दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।और पूछताछ इसलिए की गई ताकि उसे आरोप या आरोपों का जवाब देने और अपना बचाव करने का उचित अवसर मिले।
Provided further that no order in imposing any of the major penalties specified above, shall be made except by an order in writing signed by the Competent Authority and no such order shall be passed without the charge or charges being framed in writing and given to the officer and enquiry held so that he shall have reasonable opportunity to answer the charge or charges and defend himself.
बशर्ते कि कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, यदि,
Provided further that no enquiry shall be made, if,
(i) ऐसे मामलों में कदाचार साबित होने पर भी, बैंक निष्कासन या बर्खास्तगी की सजा देने का इरादा नहीं रखता है; और
(i) the misconduct in such cases even if proved, the Bank does not intend to impose the punishment of removal or dismissal; and
(ii) बैंक ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार के बारे में सलाह दी गई है और बताया गया है कि ऐसेकदाचार के लिए उसे क्या सजा दी जा सकती है; और
(ii) the Bank has issued a show cause notice to the officer advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and
(iii) अधिकारी उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपने अपराध को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करता है;
(iii) the officer makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice;
2. कर्मचारी:
2. Employees:
(ए) मामूली दंड:
(i) निंदा;
(ii) उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज करना;
(iii) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;
(a) Minor Penalties :
(i) censure;
(ii) recording of adverse remarks against him;
(iii) withholding of increments for a period not exceeding six months;
(बी) प्रमुख दंड:
(मैं ठीक;
(ii) 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकना;
(iii) विशेष भत्ते की वापसी;
(iv) यदि कर्मचारी वेतनमान में अधिकतम तक पहुंच गया है तो वेतन में अगले निचले स्तर पर अधिकतम दो वर्ष की अवधि तककटौती की जाएगी;
(v) सेवा से निष्कासन जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;
(vi) बर्खास्तगी:
(b) Major Penalties:
(i) fine;
(ii) withholding of increment(s) for a period exceeding 6 months;
(iii) withdrawal of special allowance;
(iv) reduction of pay to next lower stage upto a maximum period of two years in case the staff has reached the maximum in the scale of pay;
(v) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;
(vi) dismissal:
बशर्ते कि विनियमन 39 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) के आइटम (i) से (vi) में निर्दिष्ट कोई भी बड़ा जुर्माना सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं लगायाजाएगा, जब तक कि –
Provided that no major penalties as specified in items (i) to (vi) of clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 39 shall be imposed by the Competent Authority unless, -
(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित आदेश और ऐसा कोई भी आदेश लिखित रूप में आरोप तय किए बिना और कर्मचारी को दिएबिना और जांच किए बिना पारित नहीं किया जाएगा;
(i) an order in writing signed by the competent authority and no such order shall be passed without the charge(s) being framed in writing and given to the employee and enquiry held;
(ii) उसे आरोप(आरोपों) का लिखित रूप में उत्तर देने और अपना बचाव करने का उचित अवसर देना।
(ii) giving him reasonable opportunity to answer the charge(s) in writing, and defend himself.
बशर्ते कि जांच की आवश्यकता नहीं है यदि, -
Provided further that an enquiry need not be held if, -
(i) कदाचार ऐसा है कि साबित होने पर भी, बैंक निष्कासन या बर्खास्तगी की सजा देने का इरादा नहीं रखता है; और
(i) the misconduct is such that even if proved, the Bank does not intend to impose punishment of removal or dismissal; and
(ii) बैंक ने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उसे कदाचार के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि इस तरह केकदाचार के लिए उसे क्या सजा दी जा सकती है; और
(ii) the Bank has issued a show cause notice to the employee advising him of the misconduct and the punishment for which he may be liable for such misconduct; and
(iii) कर्मचारी उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपने अपराध को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करता है।
(iii) the employee makes a voluntary admission of his guilt in his reply to the aforesaid show cause notice.
40. प्रक्रिया का अधित्याग. -विनियम 39 की आवश्यकताओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है, -
40. Waiver of the procedure. - The requirements of regulation 39 may be waived by the Competent Authority, -
(ए) यदि वह तथ्य जिसके आधार पर अधिकारी या कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जाना है, कानून न्यायालय या कोर्ट मार्शल में स्थापित कियागया है; या
(a) if the fact on the basis of which penalty is to be imposed on the officer or employee have been established in the Court of Law or Court martial; or
(बी) जहां अधिकारी या कर्मचारी को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या
(b) where the officer or employee has been convicted on a criminal charge; or
(सी) जहां अधिकारी या कर्मचारी फरार हो गया है; या
(c) where the officer or employee has been absconding; or
(डी) जहां किसी अन्य कारण से अधिकारी या कर्मचारी से संवाद करना अव्यावहारिक हो; या
(d) where it is for any other reason impracticable to communicate with the officer or employee; or
(ई) जहां विनियम 39 के तहत निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है:
(e) where it is reasonably not practicable to observe the procedure specified under regulation 39:
बशर्ते कि विनियमन 39 की किसी भी आवश्यकता को तब तक माफ नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप मेंदर्ज नहीं किया जाता है और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।
Provided that no requirements of regulation 39 may be waived unless the reasons for doing so are recorded in writing and placed before the Board.
41. पूछताछ करने की शक्ति का प्रत्यायोजन. - सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, - को सौंप सकता है -
41. Delegation of the power to enquire. - The Competent Authority may, by general or special order in writing, delegate to, -
(i) एक अधिकारी जो अधिकारी के मामले में उस अधिकारी से उच्च वेतनमान में है जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है;
(i) An officer who is in a higher scale to the officer against whom the proceeding is instituted, in the case of officer;
(ii) कर्मचारी के मामले में एक अधिकारी, विनियम 39 के तहत जांच करेगा।
(ii) An officer, in case of employee, to conduct the enquiry under regulation 39.
बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी, अपने विवेक से, बैंक में काम करने वाले किसी भी अधिकारी को, जिसमें अन्य संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आए लोग याकोई लोक सेवक भी शामिल है, जो उस अधिकारी या कर्मचारी से उच्च वेतनमान में है, जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, नामित कर सकताहै। पूछताछ.
Provided that the Competent Authority may, at his discretion, nominate any officer working in the Bank, including those on deputation from other institutions or any public servant who is in a higher scale to the officer or employee against whom the proceeding is instituted, to conduct the enquiry.
42. सामान्य पूछताछ. - इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, यदि अलग-अलग ग्रेड के दो अधिकारी या एक अधिकारी और एक कर्मचारीसंयुक्त रूप से किसी घटना में शामिल होते हैं और उन दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मांग की जाती है और अध्यक्ष कीराय है कि इसे ध्यान में रखते हुए मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एक ही होना चाहिए, अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि अधिकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी इसमें शामिल अधिकारी और कर्मचारी दोनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारीहोगा। और उन दोनों के खिलाफ आरोपों की एक सामान्य जांच की जाएगी।
42. Common enquiry. - Notwithstanding anything contained in these regulations, if two officers in different grades or an officer and an employee are involved jointly in an incident and disciplinary proceedings are sought to be instituted against both of them and the Chairman is of the opinion that having regard to the facts and circumstances of the case, the Competent Authority in respect of both the officer and employee should be the same, the Chairman may direct that the Competent Authority in respect of the officer shall be the Competent Authority in respect of both the officer and employee involved and a common enquiry shall be held into the charges against both of them.
43. भ्रष्ट आचरण. - इन विनियमों में किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कि कोईअधिकारी या कर्मचारी भ्रष्ट आचरण का दोषी है, अर्थात्, -
43. Corrupt Practices. - Notwithstanding anything contained in these regulations, the following provisions shall apply where it is alleged that an officer or employee has been guilty of corrupt practices, namely, -
(ए) जहां यह आरोप लगाया जाता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास आय से अधिक संपत्ति है या उसने आपराधिक कदाचार का कार्यकिया है या जहां जांच और आरोप के सबूत के लिए ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य की आवश्यकता होगी जो अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं बैंक याजहां, अध्यक्ष की राय में, आरोपों की जांच बैंक द्वारा सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती है, आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो याकेंद्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को सौंपी जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित,
(a) where it is alleged that an officer or employee is possessed of disproportionate assets or that he has committed an act of criminal misconduct or where the investigation and proof of the allegation would require the evidence of persons who are not officers or employees of the Bank or where, in the opinion of the Chairman, the investigation into the allegations cannot be conveniently undertaken by the Bank, the investigation into the allegations may be entrusted to the Central Bureau of Investigation or the Central Vigilance Commission or such other Authority as may be approved by the Chairman,
(बी) यदि जांच पर रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहीशुरू करने का प्रथम दृष्टया मामला है, तो वह जांच रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को भेज सकता है जैसा कि अध्यक्षद्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है कि क्या संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाहीकी जानी चाहिए,
(b) if after considering the report on the investigation, the Competent Authority is satisfied that there is a prima-facie case of instituting disciplinary proceeding against the officer or employee, he may send the investigation report to the Central Vigilance Commission or such other authority as may be decided by the Chairman from time to time in this behalf, for its advice whether disciplinary proceeding should be taken up against the officer or employee concerned,
(सी) यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण की सलाह पर विचार करने के बाद, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी की राय हैकि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, तो, इस विनियमन के तहत जांच की जा सकती हैविभागीय जांच आयुक्त या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिसे इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित किया जासकता है;
(c) if after considering the advice of the Central Vigilance Commission or such other Authority, as the case may be, the Competent Authority is of the opinion that disciplinary proceeding may be instituted against the employee concerned, then, the enquiry under this regulation may be entrusted to a Commissioner for Departmental Enquiries or any other person who may be nominated by the Central Vigilance Commission for this purpose;
(डी) विभागीय जांच आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
(d) The Commissioner for Departmental Enquiries or any other person nominated by the Central Vigilance Commission shall submit his report to the Competent Authority.
(ई) सक्षम प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट को केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसकी सलाह के लिए अग्रेषित करेगा कि क्या आरोप या आरोप, जैसा भीमामला हो, तय किया जाना चाहिए और विनियमन 39 के तहत जुर्माना या दंड लगाया जाना चाहिए।
(e) The Competent Authority shall forward such report to the Central Vigilance Commission for its advice as to whether the charge or charges, as the case may be, to be framed and the penalty or penalties to be imposed under regulation 39.
(एफ) सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाएगा।
(f) The Competent Authority shall, after considering the advice of the Central Vigilance Commission, impose the penalty.
स्पष्टीकरण। - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी या कर्मचारी को भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाएगा यदि उसने भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम, 1988 की धारा 13, 14, 15 और 16 में परिभाषित आपराधिक कदाचार का कार्य किया है ( 1988 का 49) या उसने अनुचित उद्देश्यके लिए या भ्रष्ट तरीके से कार्य किया है या अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य के साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने से परहेज किया है।
Explanation. - For the purposes of this regulation, an officer or employee shall be deemed to be guilty of corrupt practices if he has committed an act of criminal misconduct as defined in sections 13, 14, 15 and 16 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or he has acted for an improper purpose or in a corrupt manner or had exercised or refrained from exercising his powers with an improper or corrupt motive.
44. कानूनी व्यवसायी की नियुक्ति पर प्रतिबंध. - इन विनियमों के तहत किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, अधिकारी या कर्मचारी सक्षमप्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी कानूनी व्यवसायी को नियुक्त नहीं करेगा।
44. Restriction on engagement of a Legal Practitioner. - For the purposes of any enquiry under these regulations, the officer or employee shall not engage a legal practitioner without prior permission of the Competent Authority.
45. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी जो कदाचार के आरोप में निलंबित है और जो सेवानिवृत्तिकी आयु प्राप्त कर लेता है, उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने और समाप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भीसेवा में माना जाएगा। और उस पर अंतिम आदेश जारी करना।
45. Disciplinary proceedings after retirement. - (1) An officer or employee who is under suspension on a charge of misconduct and who attains the age of superannuation, shall be deemed to be in service even after the age of superannuation for the specific purpose of continuation and conclusion of the disciplinary proceedings and issue of final orders thereon.
(2) जो अधिकारी या कर्मचारी निलंबित है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे की अवधि के लिए किसी भी निर्वाह भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।
(2) The officer or employee who is under suspension shall not be eligible for any subsistence allowance for the period beyond the date of superannuation.
(3) जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख पर सेवा में नहीं रहेगा, लेकिनअनुशासनात्मक कार्यवाही तब तक जारी रहेगी जैसे कि वह सेवा में था जब तक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती और उसके संबंध में अंतिम आदेशपारित नहीं हो जाता। .
(3) The officer or employee against whom disciplinary proceeding has been initiated shall cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceeding shall continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof.
(4) जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, उसे सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद कोई वेतन और/या भत्तेनहीं मिलेंगे और कार्यवाही पूरी होने और उस पर अंतिम आदेश पारित होने तक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए भी हकदार नहीं होंगे। अंशदायीभविष्य निधि (सीपीएफ) में उनके स्वयं के योगदान को छोड़कर।
(4) The officer or employee against whom disciplinary proceedings has been initiated shall not receive any pay and/or allowances after the date of superannuation and also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceeding is completed and final order is passed thereon except his own contribution to Contributory Provident Fund (CPF).
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण और ग्रेच्युटी कोअनुशासनात्मक कार्यवाही के पूरा होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक रोका जा सकता है और लाभों की रिहाई अंतिम केअनुसार होगी सक्षम प्राधिकारी का आदेश.
Explanation. - For the purposes of this regulation, the normal retirement benefits such as encashment of privilege leave and Gratuity may be withheld till the completion of the disciplinary proceeding and passing of final order by the Competent Authority and the release of benefits shall be as per the final order of the Competent Authority.
46. निलम्बन. - किसी अधिकारी या कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है और ऐसी निलंबन अवधि के दौरान, अधिकारीया कर्मचारी निम्नलिखित जीवन निर्वाह भत्ते का हकदार होगा, अर्थात् –
46. Suspension. - An officer or employee may be placed under suspension by the Competent Authority and during such suspension period, the officer or employee shall be sentitled for the following subsistence allowance, namely, -
1. एक अधिकारी के मामले में:
1. In case of an officer:
(ए) मूल वेतन:
(i) निलंबन के पहले तीन महीनों के लिए, मूल वेतन का एक तिहाई (1/3) जो अधिकारी जांच की प्रकृति की परवाह किए बिनानिलंबन की तारीख से पहले की तारीख पर ले रहा था;
(A) Basic Pay:
(i) For the first three months of suspension, one third (1/3) of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry;
(ii) आगामी अवधि के लिए, -
(ए) जहां बैंक द्वारा विभागीय तौर पर जांच की जाती है, वहां अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले की तारीख पर मूलवेतन का आधा (1/2) ले रहा था;
(बी) जहां जांच किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है, अगले तीन महीनों के लिए मूल वेतन का एक तिहाई (1/3) और निलंबन की शेष अवधि का आधा (1/2);
(ii) For the subsequent period, -
(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank, one half (1/2) of the basic pay the officer was drawing on the date prior of the date of suspension;
(b) where the enquiry is held by an outside agency, one third (1/3) of the basic pay for the next three months and one half (1/2) of the remaining period of suspension;
(बी) भत्ते. - निलंबन की पूरी अवधि के लिए, महंगाई भत्ता और विशेष भत्ते को छोड़कर अन्य भत्ते, यदि कोई हो, की गणना उप-विनियम(1) के खंड (ए) के आइटम (i) और (ii) में निर्दिष्ट कम वेतन पर की जाएगी। विनियम 46 की प्रचलित दरों पर या समान श्रेणी केअधिकारियों पर लागू दरों पर।
(B) Allowances. - For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, will be calculated on the reduced pay as specified in items (i) and (ii) of clause (A) of sub-regulation (1) of regulation 46 at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.
2. कर्मचारी :
(ए) मूल वेतन:
2. Employee :
(A) Basic Pay :
(i) निलंबन के पहले तीन महीनों के लिए, मूल वेतन का एक तिहाई (1/3) जो कर्मचारी जांच की प्रकृति की परवाह किए बिनानिलंबन की तारीख से पहले की तारीख पर ले रहा था।
(i) For the first three months of suspension, one third (1/3) of the basic pay which the employee was drawing on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry.
(ii) आगामी अवधि के लिए :
(ए) जहां बैंक द्वारा विभागीय तौर पर जांच की जाती है, तो कर्मचारी निलंबन की तारीख से पहले की तारीख पर मूलवेतन का आधा (1/2) प्राप्त कर रहा था;
(ii) For subsequent period :
(a) where the enquiry is held departmentally by the Bank, one half (1/2) of the basic pay, the employee was drawing on the date prior to the date of suspension;
(बी) एक वर्ष के बाद, यदि संबंधित कर्मचारी या उसके किसी प्रतिनिधि के कारण विभागीय जांच में देरी नहीं होती है, तो पूरा वेतन;
(b) after one year, full pay if the departmental enquiry is not delayed for reasons attributable to the concerned employee or any of his representative(s);
(सी) जहां जांच किसी बाहरी एजेंसी द्वारा की जाती है और उक्त एजेंसी कर्मचारी पर मुकदमा न चलाने के निष्कर्ष परपहुंची है, तो ऐसी एजेंसी की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के बाद या निलंबन के एक वर्ष बाद पूरावेतन देय होगा। , जो भी बाद में हो, और ऐसी स्थिति में कर्मचारी या उसके किसी प्रतिनिधि के कारण जिम्मेदारकारणों से जांच में देरी नहीं होगी।
(c) where the enquiry is done by an outside agency and the said agency has come to the conclusion not to prosecute the employee, full pay shall be payable after six months from the date of receipt of report of such agency or one year after suspension, whichever is later, and in the event the enquiry is not delayed for reasons attributable to the employee or any of his representative(s).
(बी) भत्ते. - निलंबन की पूरी अवधि के लिए, महंगाई भत्ता और विशेष भत्ते को छोड़कर अन्य भत्ते, यदि कोई हो, की गणना उप-विनियम(ए) के खंड (ए) के आइटम (i) और (ii) के अनुसार निर्दिष्ट कम वेतन पर की जाएगी। 2) विनियम 46 के प्रचलित दरों पर या समानश्रेणी के कर्मचारियों पर लागू दरों पर:
(B) Allowances. - For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting special allowance, if any, shall be calculated on the reduced pay as specified in terms of items (i) and (ii) of clause (A) of sub-regulation (2) of regulation 46 at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of employees:
बशर्ते कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी तब तक निर्वाह भत्ते का भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह यह घोषणा नहीं करताकि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है:
Provided that no officer or employee shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a declaration that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation:
बशर्ते कि यदि निलंबन की अवधि के दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कारण सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसेसेवानिवृत्ति की तारीख से कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाएगा।
Provided further that if during the period of suspension an officer or employee retired by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.
47. निर्वाह भत्ते से वसूली. - सभी अनिवार्य कटौतियाँ और बैंक द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋणों और अग्रिमों के पुनर्भुगतान की सभी किस्तें, यदि कोईहों, अधिकारी या कर्मचारी को देय निर्वाह भत्ते से वसूल की जाएंगी।
47. Recoveries from subsistence allowance. - All compulsory deductions and all installments towards repayment of unsecured loans and advances given by the Bank, if any, shall be recovered from the subsistence allowance payable to officer or employee.
48. निलंबन अवधि और संबंधित मामलों का निराकरण। - (1) सक्षम प्राधिकारी, जुर्माना लगाते समय, निर्देश दे सकता है कि क्या अधिकारी याकर्मचारी को निर्वाह भत्ते और उन परिलब्धियों के बीच अंतर का भुगतान किया जाएगा जो उसे ऐसे निलंबन या उस अवधि के लिए प्राप्त होता, जबवह निलंबित था और वह, यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्णय लेता है, तो कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव अधिकारी याकर्मचारी को ऐसे निर्वाह भत्ते को वापस करने के लिए मजबूर करना होगा।
48. Treatment of suspension period and allied matters. - (1) The Competent Authority may, while imposing penalty, direct whether the officer or employee shall be paid the difference between the subsistence allowance and the emoluments which he would have received but for such suspension or the period he was under suspension and that, if the Competent Authority decides otherwise, no order shall be passed which shall have the effect of compelling the officer or employee to refund such subsistence allowance.
(2) वह अवधि जिसके दौरान कोई अधिकारी या कर्मचारी निलंबित है, यदि उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो उसे ड्यूटी परबिताई गई अवधि या अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित अवधि के रूप में माना जाएगा।
(2) The period during which an officer or employee is under suspension shall, if he is not removed or dismissed from the service, be treated as period spent on duty or otherwise as the Competent Authority may direct.
49. अपील करने का अधिकार. - (1) कोई अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के तहत पारित किसी भी आदेश के खिलाफ ऐसे आदेश की प्राप्तिकी तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर विनियम 50 में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
49. Right to appeal. - (1) An officer or employee may prefer an appeal against any order passed under these regulations to the Appellate Authority mentioned in regulation 50 within a period of 45 days from the date of receipt of such order.
(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील पर निर्णय करेगा और अपील प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा।
(2) The Appellate Authority shall decide the appeal and pass order preferably within a period of 6 months from the date of receipt of the appeal.
[50. अपीलीय प्राधिकरण। - एक अपील पहले होगी, -
[50. Appellate authority. - An appeal shall lie before, -
(i) बोर्ड, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;
(i) The Board, where the Chairman is Competent Authority;
(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है; और
(ii) The Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and
(iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (जी) के उप-खंड (iii) के तहत बोर्ड द्वारा कियाजाता है।]
(iii) The General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2.]
51. अपील की आवश्यकता. - प्रत्येक अपील निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी; अर्थात्, -
51. Requirement of an appeal. - Every appeal shall comply with the following requirements; namely, -
(i) यह लिखित रूप में होगा और विनम्र और सम्मानजनक भाषा में होगा और अनावश्यक पैडिंग या अनावश्यक शब्दाडंबर से मुक्त होगा;
(i) it shall be in writing and couched in polite and respectful language and shall be free from unnecessary padding or superfluous verbiage;
(ii) इसमें सभी भौतिक कथन और तर्क शामिल होंगे जिन पर भरोसा किया गया है और यह अपने आप में पूर्ण होगा,
(ii) it shall contain all material statements and arguments relied on and shall be complete in itself,
(iii) यह वांछित राहत निर्दिष्ट करेगा,
(iii) it shall specify the relief desired,
(iv) इसे निदेशक को व्यक्तिगत रूप से संबोधित नहीं किया जाएगा।
(iv) it shall not be addressed to director personally.
अध्याय – V
CHAPTER - V
वेतन एवं भत्ते
Pay and Allowances
52. जब उपार्जित और देय हो. - इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, वेतन और भत्ते किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के प्रारंभ से अर्जित होंगेऔर उक्त माह के दौरान की गई सेवा के संबंध में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर देय होंगे।
52. When accrue and payable. - Subject to the provisions of these regulations, pay and allowances shall accrue from the commencement of the service of an officer or employee and shall become payable on the last working day of the each month in respect of the service performed during the said month.
53. जब वेतन और भत्ते समाप्त हो जाते हैं. - जैसे ही कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा में नहीं रहेगा, वेतन और भत्ते मिलना बंद हो जाएंगे:
53. When pay and allowances ceases. - Pay and allowances shall cease to accrue as soon as an officer or employee ceases to be in service :
बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को बैंक की सेवा से बर्खास्त किया जाता है, तो बर्खास्तगी की तारीख से अधिकारी या कर्मचारी कावेतन और भत्ते बंद हो जाएंगे:
Provided that if an officer or employee dismissed from the service of the Bank, the pay and allowances of the officer or employee shall cease from the date of dismissal:
बशर्ते कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो जिस दिन मृत्यु होगी, उसके अगले दिन से वेतन और भत्ते बंद होजाएंगे।
Provided further that if an officer or employee dies in service, the pay and allowances shall cease from the day following that on which the death occurs.
54. वेतन वृद्धि. - किसी वेतनमान में, वेतन वृद्धि उस वेतनमान के प्रत्येक चरण पर सेवा की प्रत्येक निर्दिष्ट अवधि के पूरा होने पर प्रोद्भूत होगी, चाहेवह अवधि परिवीक्षाधीन, स्थानापन्न या मूल हो:
54. Increments. - In a scale, the increment shall accrue on the completion of each specified period of service on each stage of that scale, whether such period be probationary, officiating or substantive :
बशर्ते कि कोई अधिकारी या कर्मचारी उस महीने के पहले दिन वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा, जिसमें वह देय है, भले ही उसकी प्राप्ति की वास्तविक तारीखकुछ भी हो।
Provided that an officer or employee shall draw increment on the first day of the month in which it falls due irrespective of the actual date of its accrual.
अध्याय – VI
CHAPTER - VI
छुट्टी और ज्वाइनिंग का समय
Leave and Joining Time
55. अवकाश के प्रकार. - इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, एक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियों के लिए पात्र हो सकताहै, अर्थात्, -
55. Kinds of leave. - Subject to the provisions of these regulations, an officer or employee may be eligible for the following kinds of leave, namely, -
(ए) आकस्मिक अवकाश,
(a) Casual Leave,
(बी) विशेषाधिकार अवकाश,
(b) Privilege Leave,
(सी) बीमार छुट्टी,
(c) Sick Leave,
(डी) असाधारण छुट्टी,
(d) Extra-ordinary Leave,
(ई) विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश,
(e) Special Casual Leave and Special Leave,
(च) मातृत्व अवकाश, और
(f) Maternity Leave, and
(छ) पितृत्व अवकाश।
(g) Paternity leave.
56. अधिकारियों को छुट्टी देने का अधिकार। - सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य अधिकारी विनियम 55 में निर्दिष्टकिसी भी प्रकार की छुट्टी प्रदान करेगा।
56. Authorities empowered to grant leave. - The Competent Authority or any other officer authorized by him in this behalf shall grant any kinds of leave as referred to in regulation 55.
57. किसी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी से इंकार करने या छुट्टी से वापस बुलाने की शक्ति। - (1) छुट्टी का अधिकार के रूप में दावा नहींकिया जा सकता। जब बैंक की सेवा की अत्यावश्यकताओं की आवश्यकता होती है, तो सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी प्रकार कीछुट्टी को अस्वीकार या रद्द कर देगा।
57. Power to refuse leave or recall an officer or employee from leave. - (1) Leave cannot be claimed as a matter of right. When the exigencies of the service of the Bank requires, the Competent Authority shall, by order in writing, refuse or revoke the leave of any description.
(2) सक्षम प्राधिकारी, जब भी बैंक ऐसा करना उचित समझे, छुट्टी पर गए अधिकारी या कर्मचारी को बैंक में अपनी ड्यूटी पर शामिल होने के लिएवापस बुला सकता है:
(2) The Competent Authority may, whenever the Bank deems fit to do so, recall the officer or employee who is on leave to join in his duty in the Bank:
बशर्ते कि यदि अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर है, तो वह मुख्यालय लौटने के लिए उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गएवास्तविक खर्च का भुगतान करने का पात्र होगा।
Provided that if the officer or employee is out of headquarter, he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for returning to the headquarter.
58. छुट्टी से लौटने पर रिपोर्टिंग का स्थान. - कोई अधिकारी या कर्मचारी जो छुट्टी पर है, जब तक अन्यथा विपरीत निर्देश न दिया जाए, उस स्थानपर ड्यूटी के लिए लौट आएगा जहां वह छुट्टी पर जाने से पहले तैनात था।
58. Place of reporting on return from leave. - An officer or employee who is on leave shall, unless otherwise instructed to the contrary, return for duty to the place where he was posted before proceeding on leave.
59. निलंबित किये गये अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। - निलंबित चल रहे अधिकारी या कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दीजाएगी।
59. Leave not admissible for an officer or employee placed under suspension. - No leave shall be granted to an officer or employee who is under suspension.
60. आकस्मिक अवकाश. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 12 कार्य दिवसों के लिए पूर्ण परिलब्धियों पर आकस्मिकअवकाश के लिए पात्र होगा:
60. Casual Leave. - (1) An officer or employee shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a calendar year:
परन्तु यह कि एक समय में चार दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जा सकेगा:
Provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one time :
बशर्ते कि छुट्टियों और रविवार को ऐसी छुट्टी के साथ इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है कि किसी एक समय में अनुपस्थिति छह दिनों से अधिक बढ़जाए।
Provided further that holidays and Sundays may not be combined with such leave in such a manner as to increase the absence at any one time beyond six days.
(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी सेवा के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश प्रत्येक पूर्ण माह या उसके भाग के लिए एकदिन की दर से आनुपातिक आधार पर स्वीकार्य होगा।
(2) Casual leave to an officer or employee during the first calendar year of his service shall be admissible on a pro-rata basis at the rate of one day for each completed month or part thereof.
(3) (ए) किसी अधिकारी के संबंध में एक कैलेंडर वर्ष में नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को अगले वर्ष में बीमारी की छुट्टी के साथ जोड़ा या जोड़ा जासकता है,
(3) (a) Casual leave not availed of in a calendar year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year in respect of an officer,
(बी) एक कैलेंडर वर्ष में नहीं ली गई आकस्मिक छुट्टी को कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण मूल वेतन पर बीमारी की छुट्टी में परिवर्तित किया जासकता है और ऐसी बीमारी की छुट्टी विनियम 62 में निर्दिष्ट पात्र बीमारी की छुट्टी की सीमा के अतिरिक्त होगी;
(b) Casual leave not availed of in a calendar year may be converted into sick leave on full substantive pay in respect of employees and such sick leave shall be in addition to the eligible sick leave limits specified in regulation 62;
(4) उप-विनियम (3) के खंड (ए), विनियम 64 के तहत विशेष आकस्मिक अवकाश, विनियम 65 के तहत मातृत्व अवकाश और विनियम के तहतपितृत्व अवकाश के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजन में आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जा सकता है। 66.
(4) Casual leave may not be granted in combination with any other kinds of leave except as provided under clause (a) of sub-regulation (3), Special Casual leave under regulation 64, Maternity leave under regulation 65 and Paternity leave under regulation 66.
61. विशेषाधिकार अवकाश. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी पर प्रत्येक 11 दिनों की सेवा के लिए एक दिन में गणना की गईविशेषाधिकार छुट्टी के लिए पात्र होगा:
61. Privilege leave. - (1) An officer or employee shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty:
बशर्ते कि उसकी सेवा में शामिल होने पर ड्यूटी पर 11 महीने की सेवा पूरी होने से पहले कोई विशेषाधिकार छुट्टी का लाभ नहीं उठाया जाएगा।
Provided that no privilege leave shall be availed of before the completion of 11 months of service on duty at the joining of his service.
(2) विशेषाधिकार अवकाश की वह अवधि जिसके लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी समय हकदार है, वह वह अवधि होगी जो उसनेअर्जित की है, प्राप्त अवधि को घटाकर।
(2) The period of privilege leave to which an officer or employee is entitled at any time shall be the period which he has earned less the period availed of.
(3) विशेषाधिकार अवकाश पर रहने वाला कोई अधिकारी या कर्मचारी अवकाश की अवधि के लिए पूरी परिलब्धियों का हकदार होगा।
(3) An officer or employee on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.
(4) विशेषाधिकार अवकाश 31 दिसंबर, 1989 तक 180 दिनों तक की कुल अवधि के लिए जमा किया जा सकता है और 1 जनवरी 1990 से, विशेषाधिकार अवकाश 240 दिनों से अधिक नहीं तक जमा किया जा सकता है।
(4) Privilege leave may be accumulated upto 31st December, 1989 for an aggregate period upto 180 days and from 1st January 1990, the privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days.
(5) किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के लिए आवेदन उस तारीख से एक महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा, जिस तारीखसे ऐसी छुट्टी की आवश्यकता है।
(5) An application for privilege leave shall be submitted by an officer or employee one month before the date from which such leave is required.
(6) जो आवेदन उप-विनियम (5) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जा सकता है:
(6) The application which does not satisfy the requirement of sub-regulation (5) may be refused without assigning any reason:
बशर्ते कि यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी आवश्यकता संभव नहीं है, तो वह अपने विवेक पर आवश्यकता को छोड़ सकता है।
Provided that if the Competent Authority is satisfied that such requirement was not possible, he may, at his discretion, waive the requirement.
62. बीमारी की छुट्टी और अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी. - (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बीमार अवकाश या चिकित्सा अवकाश खाते मेंप्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन पंद्रह दिनों की दो किश्तों में चिकित्सा अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा।
62. Sick Leave and Additional sick leave. - (1) The sick leave or medical leave account of every officer or employee shall be credited with medical leave in advance, in two installments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year.
(2) (ए) छुट्टी को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/2 दिन की दर से उक्त छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा, जिसे वह कैलेंडर वर्ष कीबीमारी छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी में प्रदान करने की संभावना रखता है। जिसमें वह नियुक्त है,
(2) (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/2 days for each completed calendar month of service, which he is likely to render, in the sick leave or medical leave of the calendar year in which he is appointed,
(बी) बीमार छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी के लिए क्रेडिट, जिसमें एक अधिकारी या कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवा से इस्तीफा देने वालाहै, सेवानिवृत्ति या इस्तीफे की तारीख तक प्रति कैलेंडर माह में 5/2 दिन की दर से क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी। ,
(b) The credit for the sick leave or medical leave in which an officer or employee is due to retire or resign from the service shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation,
(सी) जब किसी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जातीहै, तो कैलेंडर माह के अंत तक प्रति पूर्ण कैलेंडर माह में 5/2 दिन की दर से बीमार छुट्टी या चिकित्सा अवकाश जमा करने की अनुमति दीजाएगी। उस कैलेंडर माह से पहले जिसमें उसे सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा में उसकी मृत्यु हो जाती है।
(c) When an officer or employee is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of sick leave or medical leave shall be allowed at the rate of 5/2 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service or dies in service.
(डी) जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी में 'गैर-मृत्यु' के रूप मेंमाना गया है, अगली बीमारी के शुरू होने पर उसकी बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी खाते में जमा किया जाएगा। छुट्टी या चिकित्साअवकाश को 'मृत्यु न होने' की अवधि के एक अठारह से घटाकर अधिकतम दस दिनों तक किया जाएगा:
(d) Where a period of absence or suspension of an officer or employee has been treated as 'dies non' in a sick leave or medical leave, the credit to be afforded to his sick leave or medical leave account at the commencement of next sick leave or medical leave shall be reduced by one eighteen of the period of 'dies non' subject to a maximum of ten days:
बशर्ते कि बीमारी की छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी उसकी पूरी सेवा के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमा की जा सकती है, अर्थात् -
Provided that sick leave or medical leave can be accumulated during his entire service subject to the following conditions, namely -
(i) कोई अधिकारी या कर्मचारी बीमारी या चिकित्सा अवकाश की अवधि के दौरान एक महीने की पूरी परिलब्धियां प्राप्त करने का पात्रहोगा:
(i) An officer or employee shall be eligible to receive one month's full emoluments during the period of sick or medical leave:
बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी चाहता है, तो बैंक उसे दी गई बीमारी की छुट्टी के किसी भी हिस्से के संबंध में पूरी परिलब्धियां निकालनेकी अनुमति दे सकता है और पूरी परिलब्धियों पर ऐसी अवधि की दोगुनी राशि उसकी बीमारी या चिकित्सा छुट्टी के खिलाफ डेबिट की जाएगी। इसउद्देश्य के लिए खाता.
Provided that if an officer or employee so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of sick leave granted to him and the twice the amount of such period on full emoluments shall be debited against his sick or medical leave account for this purpose.
(ii) बीमारी या चिकित्सा अवकाश सेवा के पहले वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा;
(ii) The sick or medical leave shall be granted on pro rata basis during the first year of service;
(iii) बीमारी या चिकित्सा अवकाश का लाभ बैंक को स्वीकार्य किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुतकरने पर ही लिया जा सकता है;
(iii) The sick or medical leave may be availed of only on production of medical certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable to the Bank;
(iv) बीमारी या चिकित्सा अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर फिर से शुरू करने के इच्छुक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बैंक द्वारास्वीकार्य किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि वह ड्यूटी केलिए फिट है।
(iv) Any officer or employee desirous of resuming duty on expiry of sick or medical leave shall produce medical certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable of the Bank stating that he is fit for duty.
स्पष्टीकरण। - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए,-
Explanation. - For the purposes of this regulation,-
1. 1 सितंबर, 1987 तक एक अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों की बीमारी या चिकित्सा छुट्टी के लिए पात्र हैऔर ऐसी छुट्टी 180 दिनों तक जमा की जा सकती है।
1. Till the 1st day of September, 1987 an officer or employee is eligible for 20 days sick or medical leave for each completed year of service and such leave can be accumulated upto 180 days.
2. 1 सितंबर, 1987 से 18 अक्टूबर, 2005 तक, एक अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों की बीमारी याचिकित्सा छुट्टी के लिए पात्र होगा।
2. From the 1st day of September, 1987 till October 18, 2005, an officer or employee shall be eligible for 20 days of sick or medical leave for each completed year of service.
3. 19 अक्टूबर, 2005 से, एक अधिकारी या कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों की बीमारी या चिकित्सा छुट्टी के लिए पात्रहोगा, जो पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 18 महीने के अधीन होगा और ऐसी छुट्टी एक अवधि तक जमा की जा सकती है। पूरी सेवा के दौरान540 दिनों की अवधि और इसका लाभ केवल बैंक को स्वीकार्य या बैंक के विवेकानुसार उसके द्वारा अपनी लागत पर नामांकित चिकित्सकद्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
3. From October 19, 2005, an officer or employee shall be eligible for 30 days of sick or medical leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 month during the entire service and such leave can be accumulated up to a period of 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate issued by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.
4. 19 अक्टूबर, 2005 से, जहां एक अधिकारी या कर्मचारी जिसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त बीमारी की छुट्टी के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम 90 दिनों के अधीन होगी।
4. From October 19, 2005, where an officer or an employee who has completed 24 years of service shall be eligible for 30 days additional sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 90 days.
63. असाधारण छुट्टी. - (1) किसी अधिकारी या कर्मचारी को असाधारण छुट्टी तब दी जा सकती है जब उसे कोई अन्य छुट्टी देय न हो और उसकीसेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, बीमार छुट्टी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित नहीं माना जाता है।
63. Extraordinary Leave. - (1) Extraordinary leave may be granted to an officer or employee when no other leave is due to him and when having regard to his length of service, sick leave is not considered justified by the Competent Authority.
(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी को दी जाने वाली असाधारण छुट्टी की अवधि किसी भी अवसर पर 90 दिन और उसकी सेवा की पूरी अवधि केदौरान 360 दिन से अधिक नहीं होगी:
(2) The duration of extra ordinary leave to be granted to an officer or employee shall not exceed 90 days on any occasion and 360 days during the entire period of his service:
बशर्ते कि असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष, बोर्ड की मंजूरी से, किसी अधिकारी या कर्मचारी को कुल 720 दिनों की असाधारण छुट्टी दे सकता है:
Provided that in the exceptional circumstances, the Chairman may, with the approval of Board, grant extraordinary leave upto a total period of 720 days to an officer or employee:
बशर्ते कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की पुरानी बीमारी के मामले में, अध्यक्ष, बोर्ड की मंजूरी के साथ, उसे 720 दिनों से अधिक की असाधारणछुट्टी दे सकता है और बोर्ड, ऐसी मंजूरी के अनुसार, विशिष्ट कारणों को दर्ज करेगा। लेखन में।
Provided further that in case of chronic sickness of an officer or employee, the Chairman may, with the approval of the Board grant extra ordinary leave in excess of 720 days to him and the Board, while according such approval, shall record the specific reasons therefore in writing.
(3) इन विनियमों में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, सक्षम प्राधिकारी अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथया उसकी निरंतरता में असाधारण छुट्टी दे सकता है।
(3) Save as otherwise provided in these regulations, the Competent Authority may grant extraordinary leave in combination with or in continuation of any other kind of leave admissible to the officer or employee.
(4) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान कोई वेतन और भत्ते स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसी छुट्टी पर बिताई गई अवधि को वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनाजाएगा:
(4) No pay and allowances are admissible during the period of extra ordinary leave and the period spent on such leave shall not count for increment:
बशर्ते कि जहां सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि बीमारी या अधिकारी या कर्मचारी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से असाधारण छुट्टी की मंजूरीआवश्यक थी, वह निर्देश दे सकता है कि असाधारण छुट्टी की अवधि को वेतन वृद्धि के लिए गिना जाएगा।
Provided that where the Competent Authority is satisfied that sanction of extra ordinary leave was necessitated on account of illness or any other reason beyond the control of officer or employee, he may direct that the period of extraordinary leave would count for increment.
64. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश. - किसी अधिकारी या कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और खेल, रक्तदान, परिवार नियोजन, किसी जांच में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी का बचाव करने, या नागरिक सुरक्षा सेवाओं में शामिल होने या बोर्ड द्वारा तयकिए गए किसी अन्य उद्देश्य के लिए विशेष अवकाश दिया जा सकता है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार।
64. Special casual leave and special leave. - An officer or employee may be granted special casual leave and special leave for sports, donation of blood, family planning, defending another officer or employee in an enquiry, or for joining civil defence services or any other purposes as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government.
65. मातृत्व अवकाश. - (1) प्रसवोत्तर अवधि के संबंध में या गर्भपात या गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के समय सहित मातृत्वअवकाश के माध्यम से एक समय में छह महीने की अवधि तक की छुट्टी दी जा सकती है, हालांकि, इससे अधिक नहीं। महिला अधिकारी याकर्मचारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान 12 महीने की ऐसी छुट्टी उपलब्ध होगी।
65. Maternity Leave. - (1) Leave upto a period of six months at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post natal period or at the time of miscarriage or abortion or medical termination of pregnancy, so however, that not more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of a female officer or employee.
(2) मातृत्व अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन पूर्व की निरंतरता के लिए आवेदन किया गया कोईभी अवकाश केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जब अनुरोध बैंक को स्वीकार्य किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारासमर्थित हो।
(2) Maternity leave may be combined with any other kind of leave but any leave applied for in continuation of the former may be granted only if the request is supported by certificate issued by a recognized medical practitioner acceptable to the Bank.
(3) जिस महिला अधिकारी या कर्मचारी का कोई जीवित बच्चा नहीं है, उसे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए, जब तककि बच्चा 1 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, पूरी सेवा अवधि के दौरान एक बार मातृत्व अवकाश भी दिया जा सकता है। निम्नलिखित नियमोंऔर शर्तों के अधीन अधिकतम 2 महीने की अवधि तक, अर्थात् -
(3) The Maternity leave may also be granted once during the entire service period to a female officer or employee who has no living child, for legally adopting a child who is below 1 year of age till the child reaches the age of 1 year subject to a maximum period of 2 months subject to the following terms and conditions, namely, -
(ए) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;
(a) leave shall be granted for adoption of only one child;
(बी) अधिकारी या कर्मचारी उस समय लागू कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे को गोद लेगा और ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिएबैंक को गोद लेने का दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
(b) the officer or employee shall adopt a child through the due process of law for the time being in force and produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave.
66. पितृत्व अवकाश. - (1) पुरुष अधिकारी या कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे प्रसव के लिए अपनी पत्नी के कारावास के दौरान15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यानी 15 दिन पहले तक, या उससे छह महीने तक। बच्चे की डिलीवरी की तारीख.
66. Paternity Leave. - (1) The male officer or employee who having less than two surviving children, may be granted paternity leave for a period of 15 days, during the confinement of his wife for childbirth, i.e. upto 15 days before, or up to six months from the date of delivery of the child.
(2) 15 दिनों की ऐसी अवधि के दौरान, पुरुष अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतानकिया जाएगा।
(2) During such period of 15 days, the male officer or employee shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.
(3) पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।
(3) The paternity leave may be combined with leave of any other kind.
(4) पितृत्व अवकाश पुरुष अधिकारी या कर्मचारी के किसी अन्य अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।
(4) The paternity leave shall not be debited against any other leave account of the male officer or employee.
(5) यदि ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो ऐसी छुट्टी को व्यपगत माना जाएगा।
(5) If paternity leave is not availed of within the period specified above such leave shall be treated as lapsed.
67. छुट्टी का ख़त्म होना. - किसी अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु पर या यदि वह बैंक की सेवा में नहीं रहता है तो सभी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी:
67. Lapse of leave. - All leave shall lapse on the death of an officer or employee or if he ceases to be in the service of the Bank:
बशर्ते कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी प्रतिनिधियों को वह रकम देय होगी जो उसअधिकारी या कर्मचारी को देय होगी जैसे कि उसने उस विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाया हो जो उसने सेवा के समय जमा किया था। उनकीमृत्यु विनियम 61 के उप-विनियम (4) के अधीन है।
Provided that where an officer or employee dies in service, there shall be payable to his legal represent-tatives, sums which would have been payable to the officer or employee as if he has availed of the privilege leave that he had accumulated at the time of his death subject to sub-regulation (4) of regulation 61.
बशर्ते कि जहां कोई कर्मचारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है, वह विनियम 61 के उप-विनियम (4) के अधीन अर्जित विशेषाधिकार अवकाश कीअवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर राशि का भुगतान करने का पात्र होगा:
Provided further that where a staff retires from the service of the Bank, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61:
बशर्ते कि उस कर्मचारी के संबंध में जहां उसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त हो गई हैं, उसे उसके खाते में विशेषाधिकार अवकाश की अवधि केलिए वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be paid pay and allowances for the period of privilege leave at his credit.
68. बैंक को छुट्टी का पता देना। - जिस अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी मंजूर कर ली गई है और वह अपनी ड्यूटी का स्थान बैंक को बताएगा, जिस पते पर मुख्यालय से बाहर रहने पर उससे संपर्क किया जा सके।
68. Furnishing of leave address to the Bank. - An officer or employee who has been sanctioned leave and leaves, his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted, while out of headquarters.
69. छुट्टी का प्रारंभ और समाप्ति. - (1) किसी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी का पहला दिन उसके बाद का कार्य दिवस होता है जिस दिन वहकार्यभार सौंपता है।
69. Commencement and Termination of leave. - (1) The first day of leave of an officer or employee is the working day succeeding that upon which he hands over charge.
(2) किसी अधिकारी या कर्मचारी की छुट्टी का अंतिम दिन उस दिन से पहले का कार्य दिवस होता है जिस दिन वह ड्यूटी पर अपनी वापसी की रिपोर्टकरता है।
(2) The last day of leave of an officer or employee is the working day preceding that upon which he reports his return to duty.
70. कार्यभार ग्रहण करने का समय. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी एक अवसर पर कार्यग्रहण समय के लिए पात्र होगा ताकि वह सक्षम हो सके, -
70. Joining time. - (1) A officer or employee shall be eligible for joining time on one occasion to enable him, -
(ए) अपने पुराने पद पर ड्यूटी पर रहते हुए एक नए पद पर शामिल होने के लिए जिस पर उसे नियुक्त किया गया है, या
(a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post, or
(बी) छुट्टी से लौटने पर एक नए पद पर शामिल होने के लिए।
(b) to join a new post on return from leave.
(2) ज्वाइनिंग टाइम की अवधि होगी, -
(2) The period of joining time shall be, -
(ए) एक अधिकारी के संबंध में, यात्रा पर बिताए गए दिनों की संख्या को छोड़कर सात दिनों से अधिक की अवधि नहीं, और
(a) in respect of an officer, a period not exceeding seven days exclusive of the number of days spent on travel, and
(बी) किसी कर्मचारी के संबंध में यात्रा पर बिताए गए दिनों की संख्या को छोड़कर छह दिनों से अधिक की अवधि नहीं।
(b) in respect of an employee a period not exceeding six days exclusive of the number of days spent on travel.
(3) कार्यभार ग्रहण करने के समय व्यतीत की गई अवधि के दौरान, कोई अधिकारी या कर्मचारी पुरानी या नई पोस्टिंग के स्थान पर, जो भी कम हो, परिलब्धियाँ प्राप्त करने का पात्र होगा।
(3) During the period spent on joining time, an officer or employee shall be eligible to draw the emoluments at the place of old or new posting, whichever is less.
(4) किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य कार्यभार ग्रहण करने के समय की गणना में, जिस दिन वह अपने पद से मुक्त हुआ है, उसे बाहर रखाजाएगा:
(4) In calculating the joining time admissible to an officer or employee, the day on which he is relieved from his post shall be excluded:
बशर्ते कि उसकी राहत के दिन के बाद की सार्वजनिक छुट्टियों को कार्यभार ग्रहण समय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
Provided that public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.
(5) किसी अधिकारी या कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने का समय स्वीकार्य नहीं होगा यदि, -(5) No joining time shall be admissible to an officer or employee if, -
(i) स्थानांतरण में किसी भिन्न स्थान पर पोस्टिंग शामिल नहीं है;
(i) the transfer does not involve a posting to a different place;
(ii) उसकी पोस्टिंग अस्थायी प्रकृति की है, इस तथ्य के बावजूद कि पोस्टिंग उस स्थान या स्टेशन के अलावा किसी अन्य स्थान या स्टेशन पर हैजहां वह स्थायी रूप से पोस्ट किया गया है;
(ii) his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he is permanently posted;
(iii) स्थानांतरण उसके स्वयं के अनुरोध पर है;
(iii) the transfer is at his own request;
(iv) स्थानांतरण उसी पंचायत या नगर पालिका या शहरी समूह या नगर निगम या कस्बे या शहर के भीतर है।
(iv) the transfer is within the same Panchayat or Municipality or Urban Agglomeration or Municipal Corporation or Town or City.
अध्याय – सातवीं
CHAPTER - VII
मिश्रित
Miscellaneous
71. भविष्य निधि और पेंशन. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी जिसने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का19) में निर्दिष्ट निरंतर न्यूनतम सेवा पूरी कर ली है, वह कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य होगा और भविष्य निधि में योगदान देगा अधिकारी याकर्मचारी द्वारा और बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।
71. Provident Fund and Pension. - (1) An officer or employee who has completed continuous minimum service as specified in the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) shall be a member of the Employees' Provident Fund and the contribution to the Provident Fund by the officer or employee and the Bank shall be in accordance with provisions of the said Act.
(2) (ए) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के प्रावधानों के तहत कवर किया गया एक अधिकारी याकर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा लागू कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 6ए द्वारा प्रदत्त शक्तियां;
(2) (a) An officer or employee covered under the provisions of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Ac, 1952 (19 of 1952) shall be governed by the provisions of employees Pension Scheme 1995 framed by the Central Government in exercise of the powers conferred by section 6A of the said Act;
(बी) इस प्रकार बनाई गई पेंशन योजना 16 नवंबर, 1995 से लागू होगी।
(b) the Pension Scheme so framed shall come into force from the 16th day of November, 1995.
[(3) कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत पेंशन विनियमन निधि का सदस्य बनने के विकल्प काप्रयोग करता है और उक्त विकल्प का प्रयोग करने के बाद, ट्रस्ट का कारण बनकर राशि वापस करता है। उक्त उप-विनियम के अनुसार, बैंक केभविष्य निधि कोष में अर्जित ब्याज सहित बैंक के पूरे योगदान को पेंशन विनियमों के क्रेडिट में स्थानांतरित करने के लिए, पेंशन विनियमों द्वाराशासित किया जाएगा।
[(3) An officer or employee exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount by causing the trust of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted the Pension Regulations, in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.
(4) मृत कर्मचारियों का परिवार पेंशन विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत पेंशन विनियमन निधि का सदस्य बनने के विकल्प का उपयोग कर रहाहै और उक्त विकल्प का उपयोग करने के बाद, उक्त के अनुसार राशि वापस कर रहा है। उप-विनियम, पेंशन विनियमों द्वारा शासित होंगे।
(4) The family of the deceased employees exercising the option to become a member of the Pension Regulation Fund under sub-regulation (1) of regulation 3 of the Pension Regulations and after exercising the said option, refunding the amount in accordance with the said sub-regulation, shall be governed by the Pension Regulations.
(5) इस विनियम के उप-विनियम (1) से (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद बैंक कीसेवा में शामिल होता है, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होगा।
(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (4) of this regulation, any employee who joins the service of the Bank on or after the 1st day of April, 2018, shall be governed by the National Pension System.
स्पष्टीकरण। - इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अर्थ है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (i) में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ).]
Explanation. - For the purpose of this sub-regulation, the National Pension System means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013).]
72. ग्रेच्युटी. - (1) एक अधिकारी या कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के प्रावधानों के अनुसार या उप-विनियम (2), जो भी अधिक हो, के अनुसार ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए पात्र होगा।
72. Gratuity. - (1) An officer or employee shall be eligible for payment of gratuity either as per the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) or as per sub-regulation (2), whichever is higher.
(2) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होगा -
(2) Every officer or employee shall be eligible for gratuity on, -
(ए) सेवानिवृत्ति,
(a) retirement,
(बी) मृत्यु,
(b) death,
(सी) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता उसे आगे की सेवा के लिए अयोग्य बनाती है, या
(c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank, or
(डी) 10 साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद इस्तीफा, या
(d) resignation after completing 10 years of continuous service, or
(ई) 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद सजा को छोड़कर किसी अन्य तरीके से सेवा समाप्त करना:
(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service:
बशर्ते कि किसी कर्मचारी के संबंध में कदाचार के कारण बर्खास्तगी के लिए ग्रेच्युटी की कोई जब्ती नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां ऐसेकदाचार से बैंक को वित्तीय हानि होती है और उस मामले में केवल उस सीमा तक।
Provided that in respect of an employee there shall be no forfeiture of gratuity for dismissal on account of misconduct except in cases where such misconduct causes financial loss to the bank and in that case to that extent only.
(3) किसी अधिकारी या कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह महीने से अधिक के उसके हिस्से के लिए एक महीने कावेतन होगी, जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के अधीन होगी:
(3) The amount of gratuity payable to an officer or employee shall be one month's pay for every completed year of service or part thereof in excess of six months subject to a maximum of 15 month's pay:
बशर्ते कि जहां एक अधिकारी या कर्मचारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वह 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिएएक महीने के वेतन के आधे की दर से अतिरिक्त राशि के लिए ग्रेच्युटी के रूप में पात्र होगा:
Provided that where an officer or employee has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years:
बशर्ते कि किसी अधिकारी के संबंध में ग्रेच्युटी अंतिम आहरित वेतन के आधार पर देय हो:
Provided further that in respect of an officer the gratuity is payable based on the last pay drawn:
बशर्ते कि किसी कर्मचारी के संबंध में ग्रेच्युटी की गणना के प्रयोजनों के लिए वेतन मृत्यु, विकलांगता, सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान देयमूल वेतन (100%), महंगाई भत्ता और विशेष भत्ता और स्थानापन्न भत्ते का औसत होगा। जैसा भी मामला हो, इस्तीफा या सेवा समाप्ति।
Provided also that in respect of an employee pay for the purposes of calculation of the gratuity shall be the average of the basic pay (100%), dearness allowance and special allowance and officiating allowance payable during the 12 months preceding death, disability, retirement, resignation or termination of service, as the case may be.
73. अधिवास. - (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी अपनी नियुक्ति पर अनुसूची - III में बैंक को लिखित रूप में अपना अधिवास घोषित करेगा औरयदि ऐसा अधिवास उसका जन्म स्थान नहीं है, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इसे स्थापित करेगा।
73. Domicile. - (1) Every officer or employee shall on his appointment declare his domicile in writing to the Bank in Schedule - III and if such domicile is not his place of birth he shall establish the same to the satisfaction of the Appointing Authority.
(2) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिसने एक बार अपना निवास स्थान दर्शाया है, उसे तब तक परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तककि वह बैंक को संतुष्ट नहीं कर देता कि परिवर्तन वास्तविक है।
(2) No officer or employee who has once indicated his domicile, shall be permitted to alter the same unless he satisfies the Bank that the change is bonafide.
(3) किसी अधिकारी या कर्मचारी को अपना निवास स्थान इस तरह से बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि बैंक को ऐसी किसी रियायत कीलागत बढ़ जाए।
(3) An officer or employee may not be permitted to change his domicile in such a manner as to increase the cost to the Bank of any such concession.
74. हस्तांतरणीयता. - (1) प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है।
74. Transferability. - (1) Every officer or employee is liable for transfer to any office or branch of the Bank.
(2) इन विनियमों में निहित किसी भी बात के बावजूद, स्केल IV या स्केल V के तहत नियुक्त अधिकारी उसी बैंक द्वारा प्रायोजित किसी भी क्षेत्रीयग्रामीण बैंक में स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, an officer appointed under scale IV or scale V shall be liable to be transferred to any Regional Rural Bank sponsored by the same Bank.
75. किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाएँ अन्य संगठन को उधार देना। - किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा अन्य संगठन को ऐसे नियमोंऔर शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए दी जा सकती है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा सकती है:
75. Lending of services of an officer or employee to other organization. - The service of an officer or employee may be lent to other organization subject to such terms and conditions and for such duration as may be approved by the Board:
बशर्ते कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य संगठन को नहीं दी जा सकती:
Provided that the service of an officer or employee may not be lent to other organization against his will:
बशर्ते कि प्रायोजक बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसी अधिकारी या कर्मचारी के ऋण देने के मामले में पहला प्रावधान लागू नहींहोगा।
Provided further that in case of lending of an officer or employee to the Regional Rural Bank sponsored by the Sponsor Bank, the first proviso shall not be applicable.
76. विनियमों का कार्यान्वयन. - अध्यक्ष, समय-समय पर, ऐसे निर्देश या निर्देश जारी कर सकता है जो वह इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावीबनाने या लागू करने के लिए आवश्यक समझे।
76. Implementation of regulations. - The Chairman may, from time to time, issue such instruction or direction as he may consider necessary for giving effect to, or carrying out the provisions of these regulations.
77. निरसन और बचत. - (1) प्रत्येक नियम, विनियम, उप-कानून या किसी भी समझौते में कोई प्रावधान या इसमें शामिल किसी भी नियम केअनुरूप कोई प्रावधान और इन विनियमों के शुरू होने से ठीक पहले लागू और अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होने वाले प्रावधानों को इसकेद्वारा निरस्त किया जाता है।
77. Repeal and Savings. - (1) Every rule, regulation, bye-law or any provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to officers and employees is hereby repealed.
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए प्रावधानों के तहत किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन विनियमों के प्रावधानों के तहतकी गई या की गई मानी जाएगी।
(2) Notwithstanding such repeal, any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the provisions of these regulations.