क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018

Regional Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018

 

 अस्वीकरण:  यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 का द्विभाषी मसौदा है, जिसे अंततः सभी आरआरबी द्वारा अपने नाम पर अपनाया गया है। यह केवल हिन्दी भाषी पाठकों की सुविधा हेतु शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, कानूनी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

Disclaimer: It is bilingual draft of Regional Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018, finally adopted by Individual RRBs in their own names. It is for academic purpose only for convenience of Hindi Bhashi readers, not to be used for legal purpose.

 

अध्याय 1 / Chapter 1

प्रारंभिक/ Preliminary

1       संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इन विनियमों को "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018" कहा जाएगा।

  1. Short title and commencement.- (1) These Regulations may be called " Regional Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018".

(2) इन विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। 

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

  1. परिभाषाएँ। - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, -
  1. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

()  "अधिनियम"  का अर्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) है;

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);

(बी)  "बीमांकक" का  वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (1) में दिया गया है;

(b) "actuary" shall have the meaning assigned to it in clause (1) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(सी)  "औसत परिलब्धियाँ"  का अर्थ बैंक में उसकी सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन का औसत है;

(c) "average emoluments" means the average of the pay drawn by an employee during the last ten months of his service in the Bank;

(डी)  "बैंक"  का अर्थ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है;

(d) "Bank" means Regional Rural Bank established under sub-section (1) of section 3 of the Act;

()  "बोर्ड" का  अर्थ बैंक के निदेशक मंडल से है;

(e) "Board" means the Board of Directors of the Bank;

(एफ)  "बच्चे"  का अर्थ कर्मचारी का बच्चा है, यदि बेटा है तो पच्चीस वर्ष से कम उम्र का है और यदि बेटी है तो अविवाहित है और पच्चीस वर्ष सेकम उम्र की है और अभिव्यक्ति "बच्चे" होगी तदनुसार समझा गया;

(f) "child" means a child of the employee, who if a son, is under twenty-five years of age and if a daughter, is unmarried and is under twenty-five years of age and the expression "children" shall be construed accordingly;

(जी)  "सक्षम प्राधिकारी" का  वही अर्थ होगा जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में दिया गया है;

(g) "competent authority" shall have the same meaning as assigned to it in the Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;

(एच )  "अंशदान"  का अर्थ है कर्मचारी की ओर से बैंक द्वारा फंड में जमा की गई कोई भी राशि, लेकिन इसमें ब्याज के रूप में जमा की गई कोई भीराशि शामिल नहीं होगी;

(h) "contribution" means any sum credited by the Bank on behalf of employee to the Fund, but shall not include any sum credited as interest

(i)  "सेवानिवृत्ति की तारीख"  का अर्थ उस महीने की अंतिम तारीख है जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है या वह तारीख जिस परवह बैंक द्वारा सेवानिवृत्त होता है या वह तारीख जिस पर कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है;

(i) "date of retirement" means the last date of the month in which an employee attains the age of superannuation or the date on which he is retired by the Bank or the date on which the employee voluntarily retires;

(जे)  "कर्मचारी"  का अर्थ है बैंक की सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्थायी आधार पर पूर्णकालिक काम पर हो या वेतनमान पर स्थायीआधार पर अंशकालिक काम पर हो या एक अधिकारी के रूप में हो और जो विकल्प चुनता हो और शासित हो इन विनियमों द्वारा, लेकिन इसमेंअनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर या समेकित वेतन पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है;

(j) "employee" means any person employed in the service of the Bank, whether as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;

(के)  "प्रभावी तिथि" का  अर्थ 1 अप्रैल, 2018 है;

(k) "effective date" means the 1st day of April, 2018;

(एल)  "योग्य कर्मचारी"  का अर्थ वह कर्मचारी है जो इन विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र है;

(l) "eligible employee" means an employee who is eligible for pension under these regulations;

(एम)  "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995"  का अर्थ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत गठितकर्मचारी पेंशन योजना है;

(m) "employees' pension scheme, 1995" means the Employees' Pension Scheme constituted under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952);

(एन)   किसी कर्मचारी के संबंध में "परिवार" का अर्थ है, -

(n) "family" in relation to an employee means,-

(i) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी या महिला कर्मचारी के मामले में पति (चाहे शादी सेवानिवृत्ति से पहले हुई हो या बाद में);

(i) wife in the case of a male employee or husband in the case of a female employee (whether the marriage took place before or after retirement);

(ii) न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति को व्यभिचार के आधार पर ऐसा अलगाव नहीं दिया गया और जीवित रहने वाले व्यक्ति को व्यभिचारकरने का दोषी नहीं ठहराया गया;

(ii) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery and the person surviving was not held guilty of committing adultery;

(iii) () अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां (गोद लिए गए लोगों सहित सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में पैदा हुए) जिन्होंने पच्चीस वर्ष की आयुप्राप्त नहीं की है;

(iii) (A) unmarried sons or unmarried daughters (born before or after retirement including those adopted) who have not attained the age of twenty-five years;

(बी) अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां जो किसी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से अपंग हैं;

(B) unmarried sons or unmarried daughters suffering from any disorder or disability of mind or physically crippled;

(iv) विधवा बेटियाँ या तलाकशुदा बेटियाँ (सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में पैदा हुई) बिना किसी आयु प्रतिबंध के;

(iv) widowed daughters or divorced daughters (born before or after retirement) without any age restriction;

(v) माता-पिता जो उस कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर थे जब वह कर्मचारी जीवित था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

(v) parents who were wholly dependent on the employee when such employee was alive, subject to the following conditions:

() बीमार कर्मचारी ने अपने पीछे तो कोई विधवा या विधुर और ही कोई योग्य बेटा या बेटी या विधवा या तलाकशुदा बेटी छोड़ी है औरमाता-पिता की कमाई प्रति माह दो हजार पांच सौ पचास रुपये से कम है।

(A) the diseased employee had left behind neither a widow or widower nor an eligible son or daughter or a widowed or divorced daughter and that the earnings of the parents is less than two thousand five hundred and fifty rupees per month.

(बी) जहां रोगग्रस्त कर्मचारी अपने पीछे निःसंतान विधवा छोड़ गया है, वे नि:संतान विधवा की मृत्यु के बाद ही पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैंया जब अन्य सभी स्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय दो हजार पांच सौ पचास रुपये प्रति के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। महीना;

(B) where the diseased employee has left behind a childless widow, they become eligible for family pension only after the death of childless widow or when her independent income from all other sources becomes equal to or higher than two thousand five hundred and fifty rupees per month;

()  "पारिवारिक पेंशन"  का अर्थ विनियम 37 में निर्दिष्ट पारिवारिक पेंशन है;

(o) "family pension" means the family pension referred to in regulation 37;

(पी)  "वित्तीय वर्ष"  का अर्थ अप्रैल के 1 दिन से शुरू होने वाला वर्ष है;

(p) "financial year" means a year commencing on the 1st day of April;

(क्यू)  "फंड"  का अर्थ विनियम 4 के तहत गठित "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड" है;

(q) "Fund" means the "Regional Rural Bank (Employees') Pension Fund" constituted under regulation 4;

(आर)  "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली"  का अर्थ है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 कीउपधारा (1) के खंड (i) में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली;

(r) "National Pension System" means the National Pension System as defined in clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(एस)  "अधिसूचित तिथि"  का अर्थ वह तिथि है जिस दिन ये नियम  आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते हैं ;

(s) "notified date" means the date on which these regulations are published in the Official Gazette;

(टी)  "वेतन"  का अर्थ है मूल वेतन जिसमें ठहराव वेतन वृद्धि, यदि कोई हो, और भविष्य निधि में योगदान करने और महंगाई भत्ते के भुगतान के लिएगिने जाने वाले सभी भत्ते शामिल हैं;

(t) "pay" means the basic pay including stagnation increments, if any, and all allowances counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(यू)  "पेंशन"  का अर्थ अध्याय V में निर्दिष्ट पेंशन की श्रेणी है और इसमें पारिवारिक पेंशन शामिल है;

(u) "pension" means the class of pension as specified in Chapter V and includes family pension;

(v)  "पेंशनभोगी"  का अर्थ इन विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारी है;

(v) "pensioner" means an employee eligible for pension under these regulations;

(डब्ल्यू)  "अर्हक सेवा"  का अर्थ नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा है जिसे इन विनियमों के तहत पेंशन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखाजाएगा;

(w) "qualifying service" means the service rendered on regular basis which shall be taken into account for the purpose of pension under these regulations;

(x)  "सेवानिवृत्ति"  का अर्थ है बैंक की सेवा से समाप्ति, -

(i) सेवा विनियमों में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर;

(ii) विनियम 28 में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर;

(iii) विनियम 30 में निहित प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले बैंक द्वारा समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर;

(x) "retirement" means cessation from Bank's service,-

(i) on attaining the age of superannuation as specified in the service regulations;

(ii) on voluntary retirement in accordance with provisions contained in regulation 28;

(iii) on premature retirement by the Bank before attaining the age of superannuation in accordance with provisions contained in regulation 30;

(वाई)  "सेवा विनियम"  का तात्पर्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 से है;

(y) "Service Regulations" means the Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010;

(जेड)  "ट्रस्ट"  का अर्थ है विनियम 4 के उप-विनियम (1) के तहत गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड का ट्रस्ट;

(z) "trust" means the trust of Regional Rural Bank (Employees') Pension Fund constituted under sub-regulation (1) of regulation 4;

(जेडए)  "ट्रस्टी"  का अर्थ है विनियम 4 के तहत गठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड के ट्रस्टी;

(za) "trustee" means the trustees of the Regional Rural Bank (Employees') Pension Fund constituted under regulation 4;

(जेडबी)  "भविष्य निधि"  का अर्थ बैंक की भविष्य निधि है।

(zb) "Provident Fund" means the provident fund of the Bank.

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं, या जैसा कि मामला यह हो सकता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010

(2) All other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Act or the Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act, or as the case may be, the Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010.

दूसरा अध्याय / CHAPTER II

आवेदन एवं पात्रता / Application and Eligibility

  1. आवेदन पत्र। - (1) ये नियम किसी भी कर्मचारी पर लागू होंगे जो -

3. Application.- (1) These regulations shall apply to any employee who -

() 1 सितंबर, 1987 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, लेकिन 31 मार्च, 2010 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए थे, जिन्होंने अधिसूचिततिथि से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित रूप में एक विकल्प का उपयोग किया था, बनने के लिए निधि के सदस्य और एक सौ बीस दिनों कीउक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर, उनके द्वारा प्राप्त पूरी अंतिम राशि (कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत भविष्य निधि में बैंकके योगदान और ब्याज सहित) वापस कर दी जाएगी। उस पर राशि की प्राप्ति की तिथि तक अर्जित) लेकिन ऐसी अंतिम राशि की प्राप्ति की तिथि सेरिफंड की तिथि तक ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता के बिनाया

(a) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but had retired on or before 31 March, 2010 who exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become a member of the Fund and refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days, the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund; or

(बी) 1 सितंबर 1987 को या उसके बाद बैंक की सेवा में थे, जो अधिसूचित तिथि को या उसके बाद बैंक की सेवा में बने रहेंगे और एक सौ बीसदिनों के भीतर लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग करेंगे। अधिसूचित तिथि, फंड का सदस्य बनने और बैंक के पूरे योगदान को उस पर अर्जित ब्याज केसाथ विनियमन 4 के तहत गठित फंड के क्रेडिट में स्थानांतरित करने का कारणया

(b) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 who continue to be in the service of the Bank on or after the notified date and exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and cause to transfer the entire contribution of the Bank along with the interest accrued thereon, to the credit of the Fund constituted under regulation 4; or

(सी) 1 सितंबर 1987 और 31 मार्च 2010 के बीच बैंक की सेवा में था और प्रभावी तिथि को या उसके बाद सेवा में बना रहा लेकिन अधिसूचिततिथि से पहले सेवानिवृत्त हो गया, यदि वह एक सौ बीस के भीतर लिखित रूप में विकल्प का प्रयोग करता है अधिसूचित तिथि से कुछ दिन बाद, निधि का सदस्य बनना होगा और एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर उसे प्राप्त संपूर्ण अंतिम राशि (कर्मचारियों केतहत भविष्य निधि में बैंक के योगदान से युक्त राशि) वापस करनी होगी। 'पेंशन योजना, 1995 और उस पर राशि की प्राप्ति की तारीख तक अर्जितब्याज) लेकिन ऐसी अंतिम राशि की प्राप्ति की तारीख से रिफंड की तारीख तक ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता केबिना:

(c) was in the service of the Bank between the 1st day of September, 1987 and 31st March 2010 and continued in service on or after effective date but retired before the notified date, if he exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund:

बशर्ते कि कर्मचारी का परिवार जो

Provided that the family of the employee who -

(i) 1 सितंबर, 1987 को या उसके बाद बैंक की सेवा में था, लेकिन 31 मार्च, 2010 को या उससे पहले उसकी मृत्यु हो गईया

(i) was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 but died on or before 31st March, 2010; or

(ii) 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच सेवा में शामिल हुए और प्रभावी तिथि से पहले उनकी मृत्यु हो गईया

(ii) joined the service between 1st September, 1987 and 31 March, 2010 and died before the effective date; or

(iii) 1 सितंबर 1987 और 31 मार्च 2010 के बीच बैंक की सेवा में शामिल हुए और प्रभावी तिथि पर या उसके बाद सेवा में बने रहे, लेकिन सदस्यबनने के लिए लिखित विकल्प का प्रयोग किए बिना अधिसूचित तिथि के एक सौ बीस दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। निधि का,

इन विनियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा, यदि ऐसे मृत कर्मचारी का परिवार कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक सौ बीस दिनों केभीतर या अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिनों की समाप्ति के भीतर लिखित रूप में विकल्प देता है , जो भी बाद में हो, फंड का सदस्य बनना होगाऔर एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर परिवार द्वारा प्राप्त पूरी अंतिम राशि (कर्मचारियों के तहत भविष्य निधि मेंबैंक के योगदान से युक्त राशि) वापस करनी होगी। 'पेंशन योजना, 1995 और परिवार द्वारा राशि की प्राप्ति की तारीख तक उस पर अर्जित ब्याज) लेकिन ऐसी अंतिम राशि की प्राप्ति की तारीख से रिफंड की तारीख तक ऐसी अंतिम राशि पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता के बिना।

(iii) joined the service of the Bank between 1st September 1987 and 31 March 2010 and continued in service on or after the effective date but had died before one hundred twenty days after the notified date without the employee exercising an option in writing to become member of the Fund, shall be entitled to family pension under these regulations, if the family of such deceased employee exercises an option in writing within one hundred and twenty days from the date of the death of the employee or the expiry of one hundred and twenty days from the notified date, whichever is later, to become member of the Fund and refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days the entire final amounts received by the family (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt of the amount by the family) but without requiring to pay interest on such final amounts from the date of receipt of such final amounts to the date of refund.

(2) कोई कर्मचारी या मृत कर्मचारी का परिवार उप-विनियम (1) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा है या जो विकल्प का प्रयोग करने के बाद, राशि वापस नहीं कर रहा है, उसे फंड का सदस्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं माना जाएगा और वह बना रहेगा। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 केतहत शासित किया जाएगा।

(2) An employee or family of the deceased employee not exercising the option under sub-regulation (1) or who, after exercising the option, not refunding the amount shall be deemed not interested in becoming a member of the Fund and shall continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.

(3) इस विनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल हुआ, उसके पास या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाने या कर्मचारी के तहत शासित बने रहने का विकल्प होगा। पेंशन योजना, 1995.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who joined the service of the Bank on or after the 1st April, 2010 shall have an option either to be covered by the National Pension System or to continue to be governed under the Employees' Pension Scheme, 1995.

(4) इस विनियमन में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद बैंक की सेवा में शामिल होता है, उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा।

(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, any employee who join the service of the Bank on or after the 1st April, 2018 shall be covered by the National Pension System.

अध्याय III / CHAPTER III

निधि / Fund

  1. निधि का गठन. - (1) बैंक अधिसूचित तिथि से एक सौ बीस दिनों के भीतर एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट के तहत "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड" नामक एक फंड का गठन करेगा।

4.     Constitution of the Fund.- (1) The Bank shall constitute a Fund to be called the " Regional Rural Bank (Employees') Pension Fund" under an irrevocable trust within one hundred twenty days from the notified date.

(2) फंड के एकमात्र उद्देश्य के लिए कर्मचारी या उसके परिवार को इन नियमों के अनुसार पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान होगा।

(2) The Fund shall have for its sole purpose the provision of the payment of pension or family pension in accordance with these regulations to the employee or his family.

(3) बैंक फंड में योगदानकर्ता होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्टियों को इन नियमों के तहत लाभार्थियों को उचित भुगतान करने में सक्षम बनानेके लिए इसमें पर्याप्त रकम रखी गई है।

(3) The Bank shall be a contributor to the Fund and shall ensure that sufficient sums are placed in it to enable the trustees to make due payments to beneficiaries under these regulations.

  1. बैंक की देनदारी. - (1) () बैंक, विनियम 4 के तहत निधि के गठन के बाद, कर्मचारियों के पेंशन के लिए बैंक के योगदान की संचित शेषराशि को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन फंड में स्थानांतरित कर देगा। 'पेंशन योजना, 1995 और विनियम 3 के तहत फंड का सदस्यबनने का विकल्प चुनने वाले पात्र सेवारत कर्मचारी के संबंध में ऐसे हस्तांतरण की तारीख तक अर्जित ब्याज।

5.     Liability of the Bank.- (1) (a) The Bank, shall, after constitution of the Fund under regulation 4, cause to transfer to the Regional Rural Bank (Employees') Pension Fund, the accumulated balance of the contribution of the Bank towards pension under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of the eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.

(बी) बैंक, अधिनियम के तहत भविष्य निधि के गठन के बाद, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान कीसंचित शेष राशि और उस पर अर्जित ब्याज को उस निधि में स्थानांतरित कर देगा। विनियम 3 के तहत निधि का सदस्य बनने का विकल्प चुनने वालेपात्र सेवारत कर्मचारी के संबंध में ऐसा स्थानांतरण।

(b) The Bank shall, after constitution of the Provident Fund under the Act, transfer to that Fund, the accumulated balance of the contribution of the employee towards provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of such transfer in respect of eligible serving employee opting to become a member of the Fund under regulation 3.

(2) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के तहत फंड का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी या मृत कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन घटक की राशि और पेंशन का शेष प्राप्त होता रहेगा। इन विनियमों के अंतर्गत देय धनराशि का भुगतान निधि से कियाजाएगा।

(2) The retired employee or the family of the deceased employee opting for Fund under sub-regulation (1) of regulation 3, shall continue to receive the amount of pension component under the Employees' Pension Scheme, 1995 and the balance of the pension payable under these regulations shall be paid out of the Fund.

  1. निधि की संरचना. - निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्: -

Composition of the Fund.- The Fund shall consist of the following, namely: -

() फंड की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच प्रारंभिक अंतर के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक द्वारा योगदान;

(a) contribution by the Bank based on actuarial assessment of initial gap between assets and liabilities of the Fund;

(बी) कर्मचारी के वेतन का दस प्रतिशत प्रति माह की दर से बैंक द्वारा योगदान;

(b) the contribution by the Bank at the rate of ten per cent per month of the pay of the employee;

(सी) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत पेंशन और भविष्य निधि के लिए बैंक का संचित योगदान और पात्र सेवारत कर्मचारी के संबंध में निधिमें स्थानांतरण की तारीख तक अर्जित ब्याज;

(c) the accumulated contributions of the Bank towards pension and provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon upto the date of transfer to the Fund in respect of an eligible serving employee;

(डी) पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत बैंक के भविष्य निधि योगदान की राशि वापस कर दी गई;

(d) the amount consisting of the provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the eligible retired employees;

() फंड के पैसे से खरीदी गई वार्षिकियां या प्रतिभूतियों में निवेश और उस पर ब्याज;

(e) the investment in annuities or securities purchased out of the moneys of the Fund and interest thereon;

(एफ) फंड की पूंजीगत संपत्ति से उत्पन्न होने वाले किसी भी पूंजीगत लाभ की राशि;

(f) amount of any capital gains arising from the capital assets of the Fund;

(जी) विनियम 10 में निहित प्रावधानों के अनुसार बैंक द्वारा किया गया अतिरिक्त वार्षिक योगदान;

(g) the additional annual contribution made by the Bank in accordance with the provisions contained in regulation 10;

() निधि में जमा की गई राशि के निवेश से कोई आय;

(h) any income from investments of the amounts credited to the Fund;

(i) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत बैंक के भविष्य निधि योगदान से युक्त राशि पात्र मृत कर्मचारी के परिवार द्वारा वापस कर दी गई।

(i) the amount consisting of provident fund contribution of the Bank under the Employees' Pension Scheme, 1995 refunded by the family of the eligible deceased employee.

  1. न्यासियों का बोर्ड। - (1) फंड के मामलों और व्यवसाय का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन न्यासी बोर्ड में निहित होगा, जो सभीशक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कार्य और चीजें करेगा जो पेंशन या पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इनविनियमों के तहत.

7. Board of trustees.- (1) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Fund shall vest in the board of trustees, which shall exercise all powers and do all acts and things which may be necessary for the payment of pension or family pension under these regulations.

 

(2) न्यासी बोर्ड में कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच व्यक्ति शामिल होंगे, जो बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारितकिए जा सकते हैं।

(2) The board of trustees shall consist of such number of persons not less than three and not more than five, as may be determined by the Board, to be appointed by the Bank.

(3) ट्रस्टियों को नियुक्त करने की शक्ति बैंक में निहित होगी और ऐसी सभी नियुक्तियाँ लिखित रूप में की जाएंगी।

(3) The power to appoint the trustees shall be vested with the Bank and all such appointments shall be made in writing.

(4) बैंक ट्रस्टियों में से एक को ट्रस्टी बोर्ड का अध्यक्ष नामित करेगा।

(4) The Bank shall nominate one of the trustees to be the Chairman of the board of trustees.

(5) ट्रस्टी की नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और बैंक उस ट्रस्टी को फिर से नियुक्त कर सकता है जिसने अपना कार्यकालपहले ही पूरा कर लिया है:

बशर्ते कि किसी भी ट्रस्टी को दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) The term of appointment of trustee shall be for a period of three years and the Bank may reappoint a trustee who has already completed his term:

Provided that no trustee shall be appointed for more than two terms.

  1. ट्रस्टी बोर्ड के निर्देशों का पालन करेंगे। - विनियम 7 के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में, न्यासी बोर्ड को समय-समय पर बोर्डद्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा:

8.     Trustees to carry out directions of the Board.- In the discharge of its powers and functions under regulation 7, the board of trustees shall be guided by such directions as may be given by the Board to it, from time to time:

  1.  

बशर्ते कि ऐसे सभी निर्देश लिखित रूप में दिए जाएंगे और उनका उद्देश्य या उद्देश्य निर्दिष्ट किया जाएगा।

9. निधि के खातों की पुस्तकें. - (1) फंड के खातों में फंड से संबंधित सभी वित्तीय लेनदेन का विवरण ऐसे प्रारूप में होगा जैसा बैंक द्वारानिर्दिष्ट किया जा सकता है।

  1. Trustees to carry out directions of the Board.- In the discharge of its powers and functions under regulation 7, the board of trustees shall be guided by such directions as may be given by the Board to it, from time to time:

Provided that all such direction shall be given in writing and shall specify the purpose or objective thereof.

(2) बैंक की बैलेंस शीट प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, ट्रस्ट ट्रस्ट का एक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जिसमें ट्रस्ट की संपत्ति औरदेनदारियों का सामान्य खाता दर्शाया जाएगा और उसकी एक प्रति बैंक को अग्रेषित की जाएगी। किनारा।

(2) Within sixty days from the date of furnishing of the balance sheet of the Bank, the trust shall prepare a financial statement of the trust indicating therein the general account of assets and liabilities of the trust and forward a copy of the same to the Bank.

(3) फंड के खातों का ऑडिट अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(3) The accounts of the Fund shall be audited in accordance with the provisions of section 19 of the Act.

  1. निधि की बीमांकिक जांच। - बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मार्च के 31वें दिन फंड की वित्तीय स्थिति की बीमांकिक से जांच कराएगा, और फंडमें ऐसे अतिरिक्त वार्षिक योगदान देगा जो लाभ के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ये नियम:

बशर्ते कि बैंक उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद 31 मार्च को फंड की वित्तीय स्थिति की एक बीमांकिक द्वारा जांच कराएगा जिसमें फंड का गठन कियागया है।

  1. Actuarial investigation of the Fund.- The Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund every financial year on the 31st day of March, and make such additional annual contributions to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under these regulations:

Provided that the Bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the Fund as on the 31st day of March immediately following the financial year in which the Fund is constituted.

 

  1. फंड का निवेश. - फंड में योगदान किया गया या ब्याज के माध्यम से या अन्यथा फंड में प्राप्त या अर्जित किया गया सारा पैसा भारत मेंडाकघर बचत बैंक खाते में या चालू खाते में या किसी अनुसूचित बैंक के बचत खाते में जमा किया जा सकता है या उपयोग किया जा सकताहै। इन विनियमों के अनुसार पेंशन लाभ का भुगतान करना और जिस सीमा तक जमा या उपयोग नहीं किया गया है, उसे सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण उपकरणों, अल्पकालिक ऋण उपकरणों, इक्विटी और संबंधित निवेशों, संपत्ति समर्थित ट्रस्ट संरचित और विविध में निवेश कियाजाएगा। निवेश.

11.Investment of the Fund.- All moneys contributed to the Fund or received or accruing by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a current account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with these regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the Government securities, debt instruments, short term debt instruments, equities and related investments, asset backed trust structured and miscellaneous investments.

12. निधि से भुगतान. - इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, ट्रस्ट को बैंक के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ या बैंक के मृतपात्र कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए प्रशासित किया जाएगा।

  1. Payment out of the fund.- The trust shall, subject to the other provisions of these regulations, be administered for grant of pensionary benefits to the eligible retired employees of the Bank or the family pension to the families of the deceased eligible employees of the Bank.

अध्याय IV / CHAPTER IV

पेंशन हेतु अर्हक सेवा / Qualifying Service For Pension           

  1. पेंशन हेतु अर्हक सेवा. - इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक कर्मचारी जिसने बैंक में न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की है, वहपेंशन के लिए पात्र होगा।

13. Qualifying service for pension.- Subject to the other provisions of these regulations, an employee who has rendered a minimum of ten years of service in the Bank shall qualify for pension

14. अर्हक सेवा का प्रारंभ. - इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अधीन, किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन वहउस पद का कार्यभार ग्रहण करता है जिस पर उसे पहली बार नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और परिवीक्षा पर की गई सेवा को उसपद पर पुष्टि के बाद गिना जाएगा।

14. Commencement of qualifying service.- Subject to the provisions contained in these regulations, qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post to which he is first appointed on a regular basis and service on probation shall be counted if followed by confirmation in the post.

15.   छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधि की गणना। - बैंक में सेवा के दौरान सभी छुट्टियाँ, जिनके लिए अवकाश वेतन देय है, को अर्हक सेवा के रूपमें गिना जाएगा:

 

15.  Counting of periods spent on leave.- All leave during service in the Bank for which leave salary is payable shall count as qualifying service:

 

बशर्ते कि वेतन हानि पर असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा, सिवाय इसके कि जब छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी नेनिर्देश दिया हो कि पूरी सेवा के दौरान बारह महीने से अधिक की ऐसी छुट्टी को पेंशन सहित सभी उद्देश्यों के लिए सेवा के रूप में गिना जा सकता है।

Provided that extraordinary leave on loss of pay shall not count as qualifying service except when the authority sanctioning the leave has directed that such leave not exceeding twelve months' during the entire service, may count as service for all purposes including pension.

  1. एक वर्ष से कम की टूटी हुई सेवा अवधि। - यदि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि में एक वर्ष से कम लेकिन छह महीने से अधिक की टूटीहुई सेवा अवधि शामिल है, तो इसे एक वर्ष माना जाएगा और यदि ऐसी टूटी हुई अवधि छह महीने या उससे कम है, तो इसे नजरअंदाज करदिया जाएगा:

बशर्ते कि इस विनियम के प्रावधान पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा निर्धारित करने के लिए लागू नहीं होंगे।

  1. Broken period of service of less than one year.- If the period of service of an employee includes broken period of service of less than one year but more than six months, it shall be treated as one year and if such broken period is six months or less, it shall be ignored:

Provided that the provisions of this regulation shall not apply for determining the minimum qualifying service required for pension.

  1. प्रशिक्षण पर खर्च की गई अवधि की गणना. - किसी कर्मचारी द्वारा अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद बैंक में प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधिको अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा।

17. Counting of period spent on training.- Period spent by an employee on training in the Bank immediately after his appointment shall count for qualifying service.

17.   पूर्ववर्ती बैंक में पिछली सेवा की गणना। - कर्मचारी द्वारा किसी अन्य बैंक में नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को भी उस बैंक केबैंक के साथ समामेलन पर अर्हक सेवा के लिए गिना जाएगा:

 

  1. Counting of past service in the erstwhile bank.- The service rendered by the employee, on regular basis in any other bank shall also be counted for qualifying service on amalgamation of that bank with the Bank:

बशर्ते कि इस विनियम में निहित कोई भी बात ऐसे किसी भी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी जो अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर यासमेकित वेतन पर नियुक्त किया गया हो।

Provided that nothing contained in this regulation shall apply to any such employee who is appointed on contract basis or on daily wage basis or on consolidated wages

  1. निलंबन की अवधि. - (1) जांच लंबित रहने तक किसी कर्मचारी के निलंबन की अवधि को अर्हता सेवा में गिना जाएगा, जहां ऐसी जांच केनिष्कर्ष पर, उसे पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है या निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना गया है।

19.  Period of suspension.- (1) Period of suspension of an employee pending inquiry shall count for qualifying service, where on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or the suspension is held to be wholly unjustified.

(2) अन्य सभी मामलों में, निलंबन की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जब तक कि ऐसे मामले को नियंत्रित करने वाले सेवानियमों के तहत आदेश पारित करने वाला सक्षम प्राधिकारी उस समय स्पष्ट रूप से घोषित नहीं करता है कि यह उस सीमा तक गिना जाएगा जैसा किऐसा प्राधिकारी घोषित कर सकता है।

(2) In all other cases, the period of suspension shall not count as qualifying service unless the competent authority passing the orders under the service regulations governing such case expressly declare at the time that it shall count to such extent as such authority may declare.

  1. सेवा की जब्ती. - (1) बैंक की सेवा से किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी या निष्कासन या समाप्ति के दायरे में नहींआने वाला इस्तीफा उसकी पूरी पिछली सेवा को जब्त कर लेगा और परिणामस्वरूप इन विनियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।

Forfeiture of service.- (1) Resignation not amounting to voluntary retirement or dismissal or removal or termination of an employee from the service of the Bank shall entail for forfeiture of his entire past service and consequently shall not qualify for pension under these regulations.

 

(2) किसी कर्मचारी की सेवा में रुकावट आने पर उसकी पिछली सेवा जब्त हो जाएगी, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, अर्थात्: -

(2) An interruption in the service of an employee entails forfeiture of his past service, except in the following cases, namely: -

() अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी;

(a) authorised leave of absence;

(बी) निलंबन, जहां इसके तुरंत बाद बहाली होती है, चाहे वह समान या अलग पद पर हो, या जहां कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवानिवृत्तहोने की अनुमति दी जाती है या निलंबन के दौरान सेवा विनियमों के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त किया जाता है।

(b) suspension, where it is immediately followed by reinstatement, whether in the same or a different post, or where the employee dies or is permitted to retire or is retired under the provisions of the Service Regulations while under suspension.

  1. हड़ताल में शामिल होने से सेवाओं में व्यवधान. - हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारी की सेवा में रुकावट को ऐसी रुकावट के दौरानपेंशन के लिए अर्हक सेवा में नहीं गिना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी रुकावट को माफ नहीं किया जाता है:

21. Interruption in services due to participation in strike.- An Interruption in service of employee due to participation in strike shall not be counted for qualifying service for pension during such interruption unless such interruption is condoned by the competent authority:

बशर्ते कि हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा में आए ऐसे व्यवधान के संबंध में बैंक कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्टि करने से पहलेकर्मचारी को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जा सकता है।

Provided that before making an entry in the service record of the Bank employee regarding such interruption in service because of his participation in strike, an opportunity of representation may be given to the employee.

  1. सैन्य सेवा। - एक कर्मचारी जिसने बैंक में नियुक्ति से पहले सैन्य सेवा प्रदान की है, वह सैन्य पेंशन, यदि कोई हो, प्राप्त करना जारी रखेगा, लेकिन कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा को इन नियमों के तहत पेंशन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

Military service.- An employee who has rendered military service before appointment in the Bank shall continue to draw the military pension, if any, but military service rendered by the employee shall not count as qualifying service for pension under these regulations

  1. भारत में किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति की अवधि. - भारत में किसी अन्य संगठन में किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को योग्यतासेवा के लिए गिना जाएगा, बशर्ते कि वह संगठन जिसमें वह प्रतिनियुक्त है या कर्मचारी, इन नियमों के तहत निर्दिष्ट दरों पर या बैंक द्वारानिर्दिष्ट दरों पर पेंशन योगदान का भुगतान करता है। बैंक में प्रतिनियुक्ति का समय, जो भी अधिक हो।

Period of deputation to an organisation in India.- Period of deputation of an employee to another organisation in India will count for qualifying service provided the organisation to which he is deputed or the employee, pays the pensionary contributions at the rates specified under these regulations or at the rates specified by the Bank at the time of deputation, whichever is higher, to the Bank.

  1. विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में वृद्धि। - एक कर्मचारी विनियम 26 में निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त अपनी सेवा मेंजोड़ने के लिए पात्र होगा, वास्तविक अवधि उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी या वास्तविक अवधि जब तक भर्तीके समय उसकी उम्र ऊपरी आयु से अधिक हो गई हो सीधी भर्ती के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा या पाँच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, यदिकर्मचारी जिस सेवा या पद पर नियुक्त किया गया है वह एक है

Addition to qualifying service in special circumstances.- An employee shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension specified in regulation 26, the actual period not exceeding one fourth of the length of his service or the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded the upper age limit specified by the Bank for direct recruitment or a period of five years, whichever is less, if the service or post to which the employee is appointed is one -

() जिसके लिए स्नातकोत्तर अनुसंधान, या वैज्ञानिक, तकनीकी, या व्यावसायिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ योग्यता या अनुभव आवश्यक है;

(a) for which post-graduate research, or specialist qualification or experience in scientific, technological, or professional fields, is essential;

(बी) जिसमें सीधी भर्ती के लिए निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा से अधिक आयु के उम्मीदवारों को सामान्य रूप से भर्ती किया जाता हैऔर

(b) to which candidates of age exceeding the upper age limit specified for direct recruitment are normally recruited; and

(सी) जिसके लिए उम्मीदवार को उच्च योग्यता या अनुभव होने के कारण बैंक द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु में छूट दी गई थी:

(c) for which the candidate was given age relaxation over and above the maximum age limit fixed by the Bank on account of his possessing higher qualifications or experience:

बशर्ते कि यह रियायत किसी कर्मचारी को तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि सेवानिवृत्ति के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा दस वर्ष सेकम हो।

Provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time of his superannuation is not less than ten years.

  1. स्थायी अंशकालिक आधार पर प्रदान की गई सेवा की गणना। - (1) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो उस पर लागू नियुक्ति के पूर्ववर्तीनियमों के अनुसार बैंक की सेवा में स्थायी अंशकालिक आधार पर कार्यरत था और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान दे रहा था, द्वारा प्रदानकी गई सेवा ऐसे योगदान की तिथि से स्थायी अंशकालिक आधार पर उसे अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

Counting of service rendered on permanent part-time basis.- (1) In case of an employee who was employed on a permanent part-time basis in the service of the Bank in accordance with the erstwhile rules of appointment applicable to him and was contributing to the Employees' Provident Fund, the service rendered by him on a permanent part-time basis from the date of such contribution, shall be counted as qualifying service

(2) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, अर्हक सेवा की लंबाई फॉर्म IV के अनुसार निर्धारित कीजाएगी।

(2) For the purpose of calculating the amount of pension in respect of a permanent part-time employee, the length of qualifying service shall be determined in accordance with Form IV.

(3) इस विनियम के तहत पेंशन की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रदान की गई वास्तविक सेवा को अर्हक सेवा के रूप में लिया जाएगा औरऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति के समय लिया गया वास्तविक वेतन औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(3) For the purpose of calculating the amount of pension under this regulation, the actual service rendered shall be taken as qualifying service and in such cases the actual pay drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of average emoluments.

अध्याय V / CHAPTER V

पेंशन की श्रेणियाँ / Classes of Pension

  1. सेवानिवृत्ति पेंशन. - सेवानिवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है।

Superannuation pension.- Superannuation pension shall be granted to an employee who has retired on his attaining the age of superannuation

  1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन. - (1) प्रभावी तिथि पर या उसके बाद, किसी भी समय किसी कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरीकरने के बाद, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

Pension on voluntary retirement.- (1) On or after the effective date, at any time after an employee has completed twenty years of qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service:

बशर्ते कि यह उप-विनियम ऐसे कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जो किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी कंपनी या संस्थान यानिकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसमें वह प्रतिनियुक्ति पर है, में स्थायी रूप से समाहित होने के लिए सेवा से सेवानिवृत्ति चाहता है। स्वैच्छिकसेवानिवृत्ति मांगने के समय।

Provided that this sub-regulation shall not apply to an employee who seeks retirement from service for being absorbed permanently in an autonomous body or a public sector undertaking or a company or institution or body, whether incorporated or not, to which he is on deputation, at the time of seeking voluntary retirement.

(2) उप-विनियम (1) के तहत दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता होगी:

(2) The notice of voluntary retirement given under sub-regulation (1) shall require acceptance by the appointing authority:

बशर्ते कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है, सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

Provided that where the appointing authority does not refuse to grant the permission for retirement before the expiry of the period specified in the said notice, the retirement shall become effective from the date of expiry of the said period.

(3) () उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी को कारण बताते हुए तीन महीने से कम की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचनास्वीकार करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है।

(3) (a) An employee referred to in sub-regulation (1) may make a request in writing to the appointing authority to accept notice of voluntary retirement of less than three months giving reasons thereof.

(बी) खंड () के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन, गुण-दोष के आधार पर तीन महीने कीनोटिस की अवधि में कटौती के लिए ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकता है और यदि ऐसा होता है संतुष्ट है कि नोटिस की अवधि में कटौती से कोईप्रशासनिक असुविधा नहीं होगी, नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता में इस शर्त पर छूट दे सकता है कि कर्मचारी समाप्ति सेपहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। तीन महीने का नोटिस.

(b) On receipt of a request under clause (a), the appointing authority may, subject to the provisions of sub-regulation (2), consider such request for the curtailment of the period of notice of three months on merits and if it is satisfied that the curtailment of the period of notice will not cause any administrative inconvenience, the appointing authority may relax the requirement of notice of three months on the condition that the employee shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months.

(4) एक कर्मचारी, जिसने इस विनियमन के तहत सेवानिवृत्त होने का चुनाव किया है और नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक सूचना दीहै, उसे ऐसे प्राधिकारी की विशिष्ट मंजूरी के बिना अपना नोटिस वापस लेने से रोका जाएगा:

(4) An employee, who has elected to retire under this regulation and has given necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority:

 

बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि से पहले किया जाएगा।

Provided that the request for such withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.

(5) इस विनियम के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा पांच वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसेकर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल अर्हक सेवा किसी भी मामले में तैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं लेजाता:

(5) The qualifying service of an employee retiring voluntarily under this regulation shall be increased by a period not exceeding five years, subject to the condition that the total qualifying service rendered by such employee shall not in any case exceed thirty-three years and it does not take him beyond the date of superannuation:

बशर्ते कि उसकी अर्हक सेवा में वृद्धि, उसे अपनी पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए वेतन के किसी भी अनुमानित निर्धारण का हकदार नहींबनाएगी।

Provided that the increase in his qualifying service, shall not entitle him to any notional fixation of pay for the purpose of calculating his pension

  1. अमान्य पेंशन. - (1) अमान्य पेंशन उस कर्मचारी को दी जा सकती है, जो

Invalid pension.- (1) Invalid pension may be granted to an employee who, -

() ने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की हैऔर

(a) has rendered minimum ten years of service; and

(बी) किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण प्रभावी तिथि पर या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जो उसे स्थायी रूप से सेवा केलिए अक्षम कर देता है।

(b) retires from the service on or after the effective date on account of any bodily or mental infirmity, which permanently, incapacitates him for the service.

(2) अमान्य पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी को बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से अक्षमता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुतकरना होगा।

(2) An employee applying for an invalid pension shall submit a medical certificate of incapacity from a medical officer approved by the Bank.

(3) जहां बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी ने कर्मचारी को उससे कम मेहनत वाली सेवा के लिए फिट घोषित कर दिया है, जो वह कर रहाथा, उसे, बशर्ते कि वह इस तरह नियोजित होने का इच्छुक हो, निचले पद पर नियोजित किया जा सकता है और यदि उसे निचले पद पर भीनियोजित करने का कोई साधन नहीं है, उसे अशक्त पेंशन में भर्ती किया जा सकता है।

(3) Where the medical officer approved by the Bank has declared the employee fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he may, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be admitted to invalid pension.

(4) सेवा के लिए अक्षमता का कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आवेदक यह दिखाने के लिए एक पत्रप्रस्तुत नहीं करता कि सक्षम प्राधिकारी बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के आवेदक के इरादे से अवगत है।

(4) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the competent authority is aware of the intention of the applicant to appear before the medical officer approved by the Bank.

(5) बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी को उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जाएगा जिसमें आवेदक कार्यरत है, जिसमें आधिकारिकरिकॉर्ड से आवेदक की आयु का विवरण भी दिया जाएगा।

(5) The medical officer approved by the Bank shall also be supplied by the competent authority in which the applicant is employed, with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant.

  1. अनुकंपा भत्ता. - (1) एक कर्मचारी, जिसे बर्खास्त किया जाता है या सेवा से हटा दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, उसकी पेंशनजब्त हो जाएगी:

Compassionate allowance.- (1) An employee, who is dismissed or removed or terminated from service, shall forfeit his pension:

 

बशर्ते कि उसे सेवा से बर्खास्त करने या हटाने या समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी, यदि

Provided that the authority higher than the authority competent to dismiss or remove or terminate him from service may, if -

(i) ऐसी बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति प्रभावी तिथि पर या उसके बाद होती हैऔर

(i) such dismissal, removal, or termination is on or after the effective date; and

(ii) मामला विशेष विचार के योग्य है, पेंशन के दो-तिहाई से अधिक का अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करें जो उसकी बर्खास्तगी, निष्कासन या समाप्ति कीतारीख तक प्रदान की गई योग्यता सेवा के आधार पर उसे स्वीकार्य होगा।

(ii) the case is deserving of special consideration, sanction a compassionate allowance not exceeding two-thirds of the pension which would have been admissible to him on the basis of the qualifying service rendered upto the date of his dismissal, removal, or termination.

(2) उप-विनियम (1) के परंतुक के तहत स्वीकृत अनुकंपा भत्ता विनियम 34 के तहत देय न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं होगा।

(2) The compassionate allowance sanctioned under the proviso to sub-regulation (1) shall not be less than the amount of minimum pension payable under regulation 34

  1. समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन. - समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जा सकती है, जो -

Premature retirement pension.- Premature retirement pension may be granted to an employee who, -

() ने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा प्रदान की हैऔर

(a) has rendered minimum ten years of service; and

 

(बी) सार्वजनिक हित में समय से पहले सेवानिवृत्त होने के बैंक के आदेश के कारण या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले किसी अन्य कारण से सेवासे सेवानिवृत्त हो जाता है, यदि अन्यथा वह उस तिथि पर सेवानिवृत्ति पर ऐसी पेंशन का हकदार होता।

(b) retires from service on account of orders of the Bank to retire prematurely in the public interest or for any other reason to be recorded in writing, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date.

 

  1. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन. - सेवा विनियमों के अनुसार, प्रभावी तिथि पर या उसके बाद दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्तहोने वाले कर्मचारी को ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दो से कम की दर पर पेंशन नहीं दी जा सकती है।उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसे स्वीकार्य पूरी पेंशन का एक तिहाई और उससे अधिक नहीं, यदि अन्यथा वह उस तिथि परसेवानिवृत्ति पर ऐसी पेंशन का हकदार था:

Compulsory retirement pension.- An employee compulsorily retired from service as a penalty, on or after the effective date, in terms of the Service Regulations, may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement, if otherwise he was entitled to such pension on superannuation, on that date:

बशर्ते कि जहां इस विनियमन के तहत दी गई पेंशन इन नियमों के तहत स्वीकार्य पूर्ण पेंशन से कम है, ऐसे आदेश पारित करने से पहले निदेशकमंडल से परामर्श किया जाएगा।

Provided that where the pension awarded under this regulation is less than the full pension admissible under these regulations, the Board of Directors shall be consulted before such order is passed.

  1. कुछ कर्मचारियों के संबंध में पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान। - (1) एक कर्मचारी जो 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च 2010 केबीच सेवा में था और 31 मार्च, 2018 से पहले बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, प्रभावी तिथि से पेंशनभुगतान हेतु पात्र होगा।

Payment of pension or family pension in respect of certain employees.- (1) An employee who was in service between 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and retired from the service of the Bank before 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of pension from the effective date.

 

(2) एक मृत कर्मचारी का परिवार, जो 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च 2010 के बीच सेवा में था और 31 मार्च, 2018 से पहले मर गया, इनविनियमों के प्रावधानों के अधीन पात्र होगा। प्रभावी तिथि से पारिवारिक पेंशन का भुगतान हेतु।

(2) The family of a deceased employee, who was in service between the 1st day of September, 1987 and 31st day of March 2010 and died before the 31st day of March, 2018 shall, subject to the provisions of these regulations, be eligible for payment of family pension from the effective date.

अध्याय VI / CHAPTER VI

पेंशन की दर / Rate Of Pension

  1. पेंशन की राशि. - (1) ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो 1 सितंबर, 1987 और 31 अक्टूबर, 1987 के बीच सेवानिवृत्त हुआ, मूल पेंशन औरअतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, फॉर्म-1 में निर्दिष्ट फॉर्मूले के अनुसार अपग्रेड की जाएगी।

Amount of pension.- (1) In case of an employee who retired between the 1st day of September, 1987 and 31st day of October, 1987, the basic pension and additional pension wherever applicable, shall be upgraded as per the formula specified in Form-I.

(2) कम से कम तैंतीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में, मूल पेंशन की राशि की गणना औसतपरिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर की जाएगी।

(2) In the case of an employee retiring after completing a qualifying service of not less than thirty-three years, the amount of basic pension shall be calculated at fifty per cent of the average emoluments.

(3) () उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त पेंशन किसी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान लिए गए भत्ते की औसत राशिका पचास प्रतिशत होगी।

(3) (a) Additional pension referred to in sub-regulation (1) shall be fifty per cent of the average amount of the allowance drawn by an employee during the last ten months of his service.

(बी) अतिरिक्त पेंशन की राशि पर कोई महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(b) No dearness relief shall be paid on the amount of additional pension.

स्पष्टीकरण।  - इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "भत्ते" का अर्थ वह भत्ता है जो भविष्य निधि में योगदान करने के लिए गणना की गई सीमा तकस्वीकार्य है।

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, "allowance" means allowance which are admissible to the extent counted for making contributions to the Provident Fund.

(4) पेंशन, गणना के अनुसार, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का योग होने के कारण, विनियम 34 में निर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन के अधीन होगी।

(4) Pension, as computed, being aggregate of pension and additional pension, shall be subject to the minimum pension as specified in regulation 34.

(5) एक कर्मचारी जिसने विनियम 39 के प्रावधानों के अनुसार अपनी पेंशन के स्वीकार्य हिस्से को कम्यूट किया है, उसे मासिक रूप से केवल पेंशनका शेष प्राप्त होगा।

(5) An employee who has commuted the admissible portion of his pension as per the provisions of regulation 39, shall receive only the balance of pension, monthly.

(6) () तैंतीस साल की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले, लेकिन दस साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामलेमें, पेंशन की राशि स्वीकार्य पेंशन और अतिरिक्त पेंशन की राशि के अनुपात में होगी उप-विनियम (2) और (3) के तहत और किसी भी स्थिति मेंपेंशन की राशि इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम पेंशन की राशि से कम नहीं होगी।

(6) (a) In the case of an employee retiring before completing a qualifying service of thirty-three years, but after completing a qualifying service of ten years, the amount of pension shall be proportionate to the amount of pension and additional pension admissible under sub-regulations (2) and (3) and in no case the amount of pension shall be less than the amount of minimum pension specified in these regulations.

(बी) इन विनियमों में किसी भी बात के बावजूद, अमान्य पेंशन की राशि पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर से कम नहीं होगी जो सेवा के दौरान उसकीमृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को देय होती।

(b) Notwithstanding anything contained in these regulations, the amount of invalid pension shall not be less than the ordinary rate of family pension which would have been payable to his family in the event of his death while in service.

(7) इन विनियमों के तहत अंतिम रूप से निर्धारित पेंशन की राशि पूरे रुपये में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपये का अंश शामिल है, उसे अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

(7) The amount of pension finally determined under these regulations shall be expressed in whole rupee and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee.

  1. न्यूनतम पेंशन. -न्यूनतम पेंशन की राशि होगी,-

Minimum pension.- The amount of minimum pension shall be,-

() स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी के संबंध में तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 1992 सेपहले सेवानिवृत्त हुआ था (अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में) या उससे पहले 1 जुलाई, 1993 (अधिकारियों के मामले में) औरएक स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के मामले में आनुपातिक राशि, जो 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे;

(a) three hundred and seventy-five rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired before the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or before the 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who retired before the 1st day of November, 1992;

(बी) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी के संबंध में सात सौ बीस रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 1992 को याउसके बाद सेवानिवृत्त हुआ था (अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में) या या 1 जुलाई 1993 के बाद (अधिकारियों के मामले में) और स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के मामले में आनुपातिक राशि, जो 1 नवंबर 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए थे;

(b) seven hundred and twenty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, where the employee had retired on or after the 1st day of November, 1992 (in case of employees other than officers) or on or after 1st day of July 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in the case of a permanent part-time employee who had retired on or after the 1st day of November, 1992;

(सी) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी के संबंध में एक हजार साठ रुपये प्रति माह, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसकेबाद लेकिन 31 अक्टूबर, 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए और तीन सौ पचपन रुपये। स्केल वेतन का एक तिहाई पाने वाला ऐसा कर्मचारी, स्केलवेतन का आधा पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में पांच सौ तीस रुपये और स्केल वेतन का तीन चौथाई पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में सात सौनिन्यानवे रुपये, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ या 1 अप्रैल 1998 के बाद;

(c) one thousand and sixty rupees per month in respect of an employee other than a permanent part-time employee, who retired on or after 1st April, 1998 but before 31st October, 2002 and three hundred and fifty-five rupees in respect of such employee drawing one third of scale wages, five hundred and thirty rupees in respect of such employee drawing one half of scale wages and seven hundred and ninety-five rupees in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after 1st day of April, 1998;

(डी) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा, किसी कर्मचारी के संबंध में एक हजार चार सौ पैंतीस रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो और ऐसे कर्मचारियों के संबंध में चार सौ अस्सी रुपये प्रति माह हो। स्केल वेतन का एक तिहाई पाने वालेकर्मचारी, स्केल वेतन का आधा पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में सात सौ बीस रुपये प्रति माह और स्केल वेतन का तीन चौथाई वेतन पाने वालेऐसे कर्मचारी के संबंध में एक हजार अस्सी रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए 1 मई, 2005 को या उसके बाद;

(d) one thousand four hundred and thirty-five rupees per month in respect of an employee, other than permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st November, 2002 and four hundred and eighty rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, seven hundred and twenty rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand and eighty rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of May, 2005;

() स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा, किसी कर्मचारी के संबंध में एक हजार सात सौ उनहत्तर रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ और पांच सौ निन्यानबे रुपये प्रति माह वेतनमान का एक तिहाई वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में, वेतनमान का आधा वेतन पाने वाले कर्मचारी के संबंध में आठ सौ निन्यानवे रुपये प्रति माह और ऐसे कर्मचारी के संबंध में एक हजार तीन सौ उनतीसरुपये प्रति माह। जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, वेतनमान का तीन-चौथाई हिस्सा प्राप्त कर रहा हो;

(e) one thousand seven hundred and seventy-nine rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2007 and five hundred and ninety-five rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, eight hundred and ninety-two rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and one thousand three hundred and thirty-nine rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2007;

(एफ) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के अलावा, किसी कर्मचारी के संबंध में दो हजार सात सौ पचासी रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ और नौ सौ बत्तीस रुपये प्रति माह वेतनमान का एक तिहाई वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में एकहजार तीन सौ सत्तानवे रुपये प्रति माह, वेतनमान का आधा वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह दो हजार निन्यानबे रुपये और ऐसेकर्मचारी के संबंध में दो हजार छियानवे रुपये प्रति माह। जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, वेतनमान कातीन-चौथाई हिस्सा प्राप्त कर रहा हो।

(f) two thousand seven hundred and eighty-five rupees per month in respect of an employee, other than a permanent part time employee, where the employee retired on or after 1st day of November, 2012 and nine hundred and thirty-two rupees per month in respect of such employee drawing one third of scale wages, one thousand three hundred and ninety-seven rupees per month in respect of such employee drawing one half of scale wages and two thousand and ninety-six rupees per month in respect of such employee drawing three fourth of scale wages, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2012.

  1. महंगाई राहत. - (1) मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन या विकलांग पेंशन या अनुकंपा भत्ते पर महंगाई राहत फॉर्म II में निर्दिष्ट दरों के अनुसारदी जाएगी।

Dearness relief.- (1) Dearness relief shall be granted on basic pension or family pension or invalid pension or on compassionate allowance in accordance with the rates specified in Form II

(2) संराशीकरण के बाद भी पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति दी जाएगी।

(2) Dearness relief shall be allowed on full basic pension even after commutation.

  1. औसत परिलब्धियों के लिए दस माह की अवधि का निर्धारण। - (1) औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पिछले दस महीने की अवधिकी गणना सेवानिवृत्ति की तारीख से की जाएगी।

Determination of the period of ten months for average emoluments.- (1) The period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date of retirement.

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समय से पहले सेवानिवृत्ति के मामले में, औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पिछले दस महीने की अवधि कीगणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है या सार्वजनिक हित में या बैंक द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्त कियाजाता है। कोई अन्य कारण लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) In the case of voluntary retirement or premature retirement, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee voluntarily retires or is prematurely retired by the Bank in public interest or for any other reasons to be recorded in writing.

(3) बर्खास्तगी या निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति के मामले में, औसत परिलब्धियों के प्रयोजन के लिए पिछले दस महीने कीअवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता है या हटाया जाता है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कियाजाता है या समाप्त किया जाता है। बैंक द्वारा.

(3) In the case of dismissal or removal or compulsory retirement or termination of service, the period of the preceding ten months for the purpose of average emoluments shall be reckoned from the date on which the employee is dismissed or removed or compulsorily retired or terminated by the Bank.

(4) यदि सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान, कोई कर्मचारी वेतन हानि के कारण असाधारण छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलंबित होऔर उस अवधि को सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है, तो असाधारण छुट्टी या निलंबन की उपरोक्त अवधि औसत परिलब्धियों की गणना में दस माहसे पहले की समान अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) If during the last ten months of the service, an employee had been absent from duty on extraordinary leave on loss of pay or had been under suspension and the period whereof does not count as service, the aforesaid period of extraordinary leave or suspension shall not be taken into account in the calculation of the average emoluments and equal period before the ten months shall be included.

अध्याय VII / CHAPTER VII

पारिवारिक पेंशन / Family Pension

  1. पारिवारिक पेंशन. - (1) विनियम 13 में निहित प्रावधानों के बावजूद, जहां एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है

Family pension.- (1) Notwithstanding the provisions contained in regulation 13, where an employee dies -

() एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने के बादया

(a) after completion of one year of continuous service; or

(बी) एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले, बशर्ते संबंधित मृत कर्मचारी की सेवा या पद पर नियुक्ति से ठीक पहले बैंक द्वारा अनुमोदित एकचिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे बैंक में रोजगार के लिए फिट घोषित किया गया होया

(b) before completion of one year of continuous service, provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or post was examined by a medical officer approved by the Bank and declared fit for employment in the Bank; or

(सी) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद और अपनी मृत्यु की तारीख को पेंशन, या अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था,

(c) after retirement from service and was on the date of his death, in receipt of a pension, or compassionate allowance,

मृतक का परिवार पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा, जिसकी राशि फॉर्म III के अनुसार निर्धारित की जाएगी  :

the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Form III:

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो 1 सितंबर, 1987 को या उसके बाद बैंक की सेवा में था और 31 अक्टूबर, 1987 को या उससे पहले सेवामें रहते हुए मर गया था या 31 अक्टूबर, 1987 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया था। , 1987 लेकिन बाद में मृत्यु हो गई, तो मृतक कापरिवार, इन विनियमों के तहत फंड का सदस्य बनने के विकल्प का उपयोग करने और विनियम 3 के अनुसार राशि वापस करने का हकदार होगा, इनविनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, हकदार होगा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के लिए, जिसकी राशि फॉर्म V के अनुसार निर्धारित की जाएगी। 

Provided that in respect of an employee who was in the service of the Bank on or after the 1st day of September, 1987 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or retired on or before 31st day of October, 1987 but died later, the family of the deceased shall, subject to exercising the option to become a member of the Fund under these regulations and refunding the amount in accordance with regulation 3, shall, subject to other provisions of these regulations, be entitled to additional family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Form V.

(2) पेंशन की राशि मासिक दरों पर तय की जाएगी और पूरे रुपए में व्यक्त की जाएगी और जहां पेंशन में एक रुपए का अंश शामिल है, उसे अगलेउच्च रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा:

(2) The amount of pension shall be fixed at monthly rates and be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee, it shall be rounded off to the next higher rupee:

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में इन विनियमों के तहत निर्धारित अधिकतम से अधिक पेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Provided that in no case a pension in excess of the maximum prescribed under these regulations shall be allowed.

(3) () जहां एक कर्मचारी, जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा शासित नहीं है, -

(3) (a) Where an employee, who is not governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), -

(i) कम से कम सात वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, परिवार को देय पारिवारिक पेंशन की दर अंतिम आहरितवेतन के पचास प्रतिशत के बराबर या उप-विनियम के तहत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन का दोगुना होगा। (1), जो भी कम हो, और इस प्रकारस्वीकार्य राशि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से सात साल की अवधि के लिए या उस तारीख तक की अवधि के लिए देय होगी, जिस दिन मृत कर्मचारी की आयु प्राप्त हुई होगी। यदि वह पैंसठ वर्ष तक जीवित रहा, जो भी कम होऔर

(i) dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or twice the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less, and the amount so admissible shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixtyfive years had he survived, whichever is less; and

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाती है, उप-खंड (i) के तहत निर्धारित पारिवारिक पेंशन सात साल की अवधि के लिए या उस तारीख तक कीअवधि के लिए देय होगी, जिस दिन सेवानिवृत्त मृत कर्मचारी पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। वह कितने वर्षों तक जीवित रहा, इनमें से जो भीकम हो:

(ii) dies after retirement, the family pension as determined under sub-clause (i) shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the retired deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less:

बशर्ते कि किसी भी स्थिति में उप-खंड (i) और (ii) के तहत निर्धारित पारिवारिक पेंशन की राशि बैंक से ऐसे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन सेअधिक नहीं होगी।

Provided that in no case the amount of family pension determined under sub-clauses (i) and (ii) shall exceed the pension payable on retirement of such employee from the Bank.

(बी) जहां एक कर्मचारी, जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) द्वारा शासित होता है, कम से कम सात साल की निरंतर सेवाप्रदान करने के बाद सेवा में रहते हुए मर जाता है, तो परिवार को देय पारिवारिक पेंशन की दर होगी अंतिम आहरित वेतन के पचास प्रतिशत के बराबरया उप-विनियम (1) के तहत स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन का डेढ़ गुना, जो भी कम हो और इस प्रकार निर्धारित पेंशन सात साल की अवधि के लिए या7 साल तक की अवधि के लिए देय होगी। वह तारीख जब मृत कर्मचारी जीवित रहने पर पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, जो भी कम हो।

(b) Where an employee, who is governed by the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), dies while in service after having rendered not less than seven years' continuous service, the rate of family pension payable to the family shall be equal to fifty per cent of the pay last drawn or one and half times the family pension admissible under sub-regulation (1), whichever is less and the pension so determined shall be payable for a period of seven years or for a period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of sixty-five years had he survived, whichever is less.

(सी) खंड () और (बी) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, इन खंडों के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला परिवार उप-विनियम (1) केतहत स्वीकार्य दर पर पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

(c) After the expiry of the period referred to in clauses (a) and (b), the family, in receipt of family pension under these clauses shall be entitled to family pension at the rate admissible under sub-regulation (1).

  1. पारिवारिक पेंशन का भुगतान. - (1) वह अवधि जिसके लिए पारिवारिक पेंशन देय होगी, -

Payment of family pension.- (1) The period for which family pension is payable shall be, -

() निःसंतान विधवा के मामले में, जीवन भर के लिए या जब तक सभी स्रोतों से उसकी स्वतंत्र आय दो हजार पांच सौ पचास रुपये या अधिक केबराबर हो जाए;

(a) in case of a childless widow, for life or till her independent income from all sources become equal to two thousand five hundred and fifty rupees or more;

(बी) बच्चों वाली विधवा या विधुर के मामले में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो;

(b) in the case of a widow with children or a widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(सी) बेटे या बेटी (विधवा या तलाकशुदा बेटी सहित) के मामले में, जब तक कि ऐसा बेटा या बेटी पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता या बेटेया बेटी की शादी या बेटी के पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी हो पहले है:

(c) in the case of a son or daughter (including widowed or divorced daughter), till such son or daughter attains the age of twenty-five years or upto the date of marriage of the son or daughter or remarriage of the daughter, whichever is earlier;

बशर्ते कि बेटे या बेटी (विधवा या तलाकशुदा बेटी सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र बेटा या बेटीकिसी भी स्रोत से प्रति माह दो हजार पांच सौ पचास रुपये से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर दे। :

Provided that the family pension payable to the son or daughter (including widowed or divorced daughter) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month from any source:

बशर्ते कि अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी जिसने पच्चीस वर्ष की आयु के बाद भी विवाह या पुनर्विवाह नहीं किया है, वह पारिवारिक पेंशनके लिए पात्र होगी यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है या यदि किसी स्रोत से उसकी आय दो हजार पांच सौ से अधिक है प्रति माह पचास.

Provided further that an unmarried, widowed or divorced daughter who is not married or remarried even after the age of twenty-five years shall be eligible for family pension if there is no other family member or if her income from any source exceeds two thousand five hundred fifty per month.

(डी) किसी कर्मचारी के अविवाहित बेटे या बेटी के मामले में जो किसी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है या जो शारीरिक रूप से अपंग याअक्षम है जिससे वह बीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है- पाँच वर्ष की आयु तक, पारिवारिक पेंशन ऐसे बेटेया बेटी को आजीवन देय होगी, बशर्ते कि परिवार में कोई अन्य पात्र सदस्य हो:

(d) in the case of an unmarried son or daughter of an employee suffering from any disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to condition that there is no other eligible family member:

बशर्ते कि

Provided that -

(i) यदि ऐसा बेटा या बेटी कर्मचारी के दो या दो से अधिक जीवित बच्चों में से एक है, तो पारिवारिक पेंशन शुरू में उप-विनियम (3) में निर्धारित क्रममें नाबालिग बच्चों को देय होगी, जब तक कि अंतिम नाबालिग बच्चा हो जाए। पच्चीस वर्ष की आयु और उसके बाद मानसिक विकार याविकलांगता से पीड़ित बेटे या बेटी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन फिर से शुरू की जाएगी या जो शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है और उसे जीवनभर देय होगी;

(i) if such son or daughter is one among two or more living children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in sub-regulation (3) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) यदि ऐसे एक से अधिक बच्चे हैं जो विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित हैं या जो शारीरिक रूप से अपंग या अक्षम हैं, तो पारिवारिकपेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाएगा और उनमें से छोटे को पारिवारिक पेंशन उसके बाद ही मिलेगी। उसके बाद वाला बुजुर्ग पात्रहोना बंद कर देता है और यदि पारिवारिक पेंशन जुड़वां बच्चों को देय है, तो इसका भुगतान उप-विनियम 4 में निर्धारित तरीके से किया जाएगा;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible and if the family pension is payable to twin children, it shall be paid in the manner set out in sub-regulation 4;

(iii) ऐसे बेटे या बेटी को अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा जैसे कि वह नाबालिग था, शारीरिक रूप से अपंग बेटेया बेटी के मामले को छोड़कर, जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका है;

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) ऐसे किसी भी बेटे या बेटी को जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले, सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्ट करना होगा किविकलांगता ऐसी प्रकृति की है जो उसे अपनी आजीविका कमाने से रोकती है और इसे एक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। बैंक द्वारा अनुमोदितचिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र, जहां तक ​​संभव हो, बच्चे की सटीक मानसिक या शारीरिक स्थिति निर्धारित करता हो;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the competent authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) ऐसे बेटे या बेटी के अभिभावक के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ऐसे बेटे या बेटी जो अभिभावक के माध्यम से पारिवारिकपेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें हर तीन साल में बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा किवह मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित रहता है या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग बना रहता है;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years, a certificate from a medical officer approved by the Bank, to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled;

(vi) यदि ऐसा बेटा या बेटी प्रति माह दो हजार पांच सौ पचास रुपये से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर देता है और ऐसे मामलों में, अभिभावक या बेटे या बेटी का यह कर्तव्य होगा कि वह हर बार बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। वह महीना जब उसने अपनी आजीविका कमानाशुरू नहीं किया हो या बेटी के मामले में, उसने अभी तक शादी नहीं की हो;

(vi) if such son or daughter starts earning a sum in excess of two thousand five hundred and fifty rupees per month and in such cases, it shall be the duty of the guardian or the son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that he or she has not started earning his or her livelihood or in case of daughter, that she has not yet married;

() माता-पिता के मामले में, देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या किसी भीस्रोत से दोनों माता-पिता की कुल आय दो हजार पांच सौ पचास रुपये प्रति माह से अधिक हो:

(e) in the case of parents, the family pension payable shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from any source exceeds two thousand five hundred and fifty rupees per month:

बशर्ते कि पारिवारिक पेंशन पहले मां को और उसकी मृत्यु के बाद पिता को देय होगी।

Provided that the family pension shall be payable first to the mother and after her death, to the father.

(2) यदि कोई मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी अपने पीछे किसी विधवा या विधुर को छोड़ जाता है, तो पारिवारिक पेंशन विधवा या विधुर को देय होगी, अन्यथा पात्र बच्चे को या अन्यथा पात्र माता-पिता को।

(2) If a deceased employee or a pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child or failing which, to the eligible parents.

(3) बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और उनमें से छोटा परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके बादवाला बड़ा परिवार पेंशन के अनुदान के लिए अयोग्य हो जाए।

(3) Family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them shall not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension.

(4) जहां पारिवारिक पेंशन जुड़वां बच्चों को देय है, ऐसे बच्चों को इसका भुगतान समान शेयरों में किया जाएगा:

(4) Where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:

बशर्ते कि जहां ऐसा एक बच्चा पात्र होना बंद कर देता है, उसका हिस्सा दूसरे बच्चे को वापस कर दिया जाएगा और जहां वे दोनों पात्र नहीं रह जातेहैं, पारिवारिक पेंशन अगले पात्र एकल बच्चे या जुड़वां बच्चों को देय होगी, जैसा भी मामला हो शायद।

Provided that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be.

(5) जहां इस विनियमन के तहत किसी नाबालिग को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, यह नाबालिग की ओर से अभिभावक को देय होगी।

(5) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(6) यदि पत्नी और पति दोनों बैंक के कर्मचारी हैं और इस विनियमन के प्रावधानों द्वारा शासित हैं और उनमें से एक की सेवा के दौरान या सेवानिवृत्तिके बाद मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन जीवित पति को देय होगी। या पत्नी और पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में, जीवित बच्चे या बच्चों को मृत माता-पिता के संबंध में नीचे निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन दो पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएंगी, अर्थात्: -

(6) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents, subject to the limits specified below, namely: -

() यदि जीवित बच्चा या बच्चे विनियम 37 के उप-विनियम (3) के खंड () और खंड (बी) के उप-खंड (i) में उल्लिखित दरों पर दो पारिवारिकपेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं या हैं, दोनों पेंशन की राशि सीमित होगी-

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37, the amount of both pension shall be limited to -

(i) ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह दो हजार पांच सौ रुपये जो 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान मर गए;

(i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992; //////////////

(ii) ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह चार हजार आठ सौ रुपये, जो 1 नवंबर, 1992 के बाद सेवानिवृत्त हुए या मर गए (अधिकारी के अलावा अन्यकर्मचारी के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके बाद (में) एक अधिकारी का मामला)और

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died after the 1st day of November, 1992 (in the case of employee other than officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and

(iii) ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ या मर गया, प्रति माह छह हजार सात सौ छप्पन रुपये;

(iii) six thousand seven hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998;

(iv) ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ या मर गया, प्रति माह नौ हजार पांच सौ पैंसठ रुपये;

(iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005;

(v) एक कर्मचारी के संबंध में ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपये प्रति माह, जो 1 नवंबर 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गया;

(v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November 2007;

(बी) यदि पारिवारिक पेंशन में से कोई एक नियम 37 के खंड () के उप खंड (i) या उप-विनियम (3) के खंड (बी) में उल्लिखित दरों पर देय होनाबंद हो जाता है और उसके बदले में पारिवारिक पेंशन विनियम 37 के उपविनियम (1) में उल्लिखित दर देय होने पर दोनों पेंशन की राशि भी सीमितहोगी

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub clause (i) of clause (a) or clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 37 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37 becomes payable, the amount of both the pension shall also be limited to -

(i) ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह दो हजार पांच सौ रुपये जो 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए या सेवा के दौरान मृत्यु हो गई (एकअधिकारी के अलावा किसी अन्य कर्मचारी के मामले में) या 1 जुलाई से पहले , 1993 (एक अधिकारी के मामले में);

(i) two thousand five hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or prior to 1st day of July, 1993 (in the case of an officer);

(ii) ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह चार हजार आठ सौ रुपये, जो 1 नवंबर 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मर गए (एक अधिकारीके अलावा किसी अन्य कर्मचारी के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके बाद। (एक अधिकारी के मामले में)और

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and

(iii) एक कर्मचारी के संबंध में छह हजार सात सौ छप्पन रुपये प्रति माह, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गया:

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of April, 1998:

(iv) ऐसे कर्मचारी के संबंध में, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ या मर गया, प्रति माह नौ हजार पांच सौ पैंसठ रुपये;

(iv) nine thousand five hundred and sixty-five rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of May, 2005

(v) एक कर्मचारी के संबंध में ग्यारह हजार आठ सौ छप्पन रुपये प्रति माह, जो 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गया;

(v) eleven thousand eight hundred and fifty-six rupees per mensem in respect of an employee, who retired or died on or after 1st day of November, 2007;

(सी) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन विनियम 37 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर देय हैं, तो दोनों पेंशन की राशि सीमित होगी-

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 37, amount of the two pensions shall be limited to-

(i) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो 1 नवंबर 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुआ या सेवा के दौरान मृत्यु हो गई (एक अधिकारी के अलावा किसी अन्यकर्मचारी के मामले में) या 1 दिन पहले एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति माह। जुलाई, 1993 (एक अधिकारी के मामले में);

(i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of an employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or 1st day of July, 1993(in the case of an officer);

(ii) ऐसे कर्मचारी के संबंध में प्रति माह दो हजार चार सौ रुपये, जो 1 नवंबर 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या मर गए (एक अधिकारी केअलावा किसी कर्मचारी के मामले में) या 1 जुलाई को या उसके बाद, 1993 (एक अधिकारी के मामले में)और

(ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of an employee other than an officer) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of an officer); and

(iii) ऐसे कर्मचारी के संबंध में तीन हजार तीन सौ अठहत्तर रुपये, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गया;

(iii) three thousand three hundred and seventy-eight rupees in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of April, 1998;

(iv) ऐसे कर्मचारी के संबंध में चार हजार सात सौ तिरासी रुपये प्रति माह, जो 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मर गया;

(iv) four thousand seven hundred and eighty-three rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of May, 2005;

(v) 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारी के संबंध में प्रति माह पांच हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये।

(v) five thousand nine hundred and twenty-eight rupees per mensem in respect of an employee who retired or died on or after 1st day of November, 2007.

(डी) (i) जहां एक से अधिक विधवाओं को पारिवारिक पेंशन देय है, वहां विधवाओं को पारिवारिक पेंशन का भुगतान समान शेयरों में किया जाएगा।

(d) (i) Where family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares.

(ii) विधवा की मृत्यु पर, पारिवारिक पेंशन का उसका हिस्सा उसके पात्र बच्चे को देय होगा:

बशर्ते कि यदि विधवा के कोई बच्चा जीवित नहीं है, तो पारिवारिक पेंशन का उसका हिस्सा समाप्त नहीं होगा, बल्कि अन्य विधवाओं को समानशेयरों में देय होगा, या यदि केवल एक ही ऐसी अन्य विधवा है, तो उसे पूरा भुगतान किया जाएगा।

(ii) On the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child:

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her.

 

(iii) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी एक विधवा द्वारा जीवित है, लेकिन अपने पीछे योग्य बच्चे जो दूसरी पत्नी से हैं जो जीवित नहीं है, ऐसे पात्रबच्चे या बच्चे पारिवारिक पेंशन के उस हिस्से के हकदार होंगे जो मां को मिलता जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पर मिलता:

बशर्ते कि ऐसे बच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से या शेयरों पर भुगतान बंद हो जाए, तो ऐसे शेयर या शेयरव्यपगत नहीं होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं या अन्य को देय होंगे। अन्यथा पात्र बच्चे या बच्चे, समान शेयरों में, या यदि केवल एक विधवाया बच्चा है, तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूर्ण रूप से।

(iii) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child

(iv) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी एक विधवा द्वारा जीवित है, लेकिन अपने पीछे योग्य बच्चे या तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से प्राप्त बच्चों कोछोड़ गया है, ऐसे पात्र बच्चे या बच्चे पारिवारिक पेंशन के उस हिस्से के हकदार होंगे जो मां को मिलता। कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समययदि उसका तलाक हुआ हो:

बशर्ते कि ऐसे बच्चे या बच्चों या विधवा को देय पारिवारिक पेंशन के हिस्से या शेयरों पर भुगतान बंद हो जाए, तो ऐसे शेयर या शेयर व्यपगत नहींहोंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं या अन्य बच्चे को देय होंगे। या अन्यथा पात्र बच्चे, समान शेयरों में, या यदि केवल एक विधवा या बच्चा है, तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूर्ण रूप से।

(iv) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.

(7) जहां कोई कर्मचारी बिना किसी बच्चे या बच्चों के न्यायिक रूप से अलग हुए पति या पत्नी को छोड़कर मर जाता है, तो मृतक के संबंध मेंपारिवारिक पेंशन जीवित व्यक्ति को देय होगी यदि ऐसे पति या पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है:

बशर्ते कि जहां न्यायिक पृथक्करण व्यभिचार के आधार पर दिया गया हो और ऐसे न्यायिक पृथक्करण की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होजाती है, तो जीवित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन देय नहीं होगी यदि जीवित रहने वाले ऐसे व्यक्ति को व्यभिचार करने का दोषी ठहराया गया हो।

(7) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with no child or children, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the person surviving if such spouse is not remarried:

Provided that where the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(8) () जहां कोई कर्मचारी न्यायिक रूप से अलग हुए पति या पत्नी को एक बच्चे या बच्चों के साथ छोड़कर मर जाता है, तो मृतक के संबंध में देयपारिवारिक पेंशन जीवित पति या पत्नी को देय होगी, बशर्ते वह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो .

(बी) जहां जीवित व्यक्ति ऐसे बच्चे या बच्चों का संरक्षक नहीं रह गया है, ऐसी पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति को देय होगी जो ऐसे बच्चे या बच्चों कावास्तविक अभिभावक है।

(8) (a) Where an employee dies leaving behind a judicially separated spouse with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving spouse provided he or she is the guardian of such child or children.

(9) यदि पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए पात्र बेटा या अविवाहित बेटी अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है, तो ऐसे बेटे या अविवाहित बेटीको सीधे पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।

(9) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly

(10) () यदि कोई व्यक्ति, जो सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, इन विनियमों के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्रहै, पर कर्मचारी की हत्या करने या इस तरह के कृत्य में सहयोग करने के अपराध का आरोप लगाया जाता है। एक अपराध, ऐसे व्यक्ति का दावा, जिसमें परिवार के अन्य पात्र सदस्य या सदस्य भी शामिल हैं, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए, उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिककार्यवाही के समापन तक निलंबित रहेगा।

(10) (a) If a person who, in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such a person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceeding instituted against him.

(बी) यदि खंड () में निर्दिष्ट आपराधिक कार्यवाही के समापन पर, संबंधित व्यक्ति, -

(i) कर्मचारी की हत्या या हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया जाता है, ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से वंचित कर दियाजाएगा जो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्य को देय होगी;

(b) If on the conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned, -

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the employee;

(ii) कर्मचारी की हत्या या हत्या में उकसाने के आरोप से बरी कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से पारिवारिक पेंशन देयहोगी।

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such a person from the date of death of the employee.

(सी) उप-खंड () और (बी) के प्रावधान किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु पर देय होने वाली पारिवारिक पेंशन के लिए भी लागू होंगे।

(c) The provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

अध्याय आठवीं / CHAPTER VIII

रूपांतरण / Commutation

39 रूपान्तरण। - (1) एक कर्मचारी अपनी पेंशन के एक-तिहाई से अधिक के अंश के एकमुश्त भुगतान के लिए रूपान्तरण का हकदार होगा:

39. Commutation.- (1) An employee shall be entitled to commute for a lump sum payment of a fraction not exceeding one-third of his pension:

 

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के संबंध में जो प्रभावी तिथि से पहले सेवा में था, लेकिन अधिसूचित तिथि से पहले सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे कर्मचारी का परिवार भी एकमुश्त भुगतान के लिए भुगतान का हकदार होगा, जो कि कुल राशि के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। कर्मचारी कोस्वीकार्य पेंशन.

(2) एक कर्मचारी को पेंशन के उस अंश का संकेत देना होगा, जिसे वह कम्यूट करना चाहता है, और या तो एक तिहाई पेंशन की अधिकतम सीमा याऐसी निचली सीमा का संकेत दे सकता है, जिसे वह कम्यूट करना चाहता है।

(2) An employee shall indicate the fraction of pension, which he desires to commute, and may either indicate the maximum limit of one-third pension or such lower limit, as he may desire to commute

(3) यदि संराशीकृत की जाने वाली पेंशन का अंश रुपये के अंश में परिणत होता है, तो रुपये के ऐसे अंश को संराशीकरण के प्रयोजन के लिएनजरअंदाज कर दिया जाएगा।

(3) If fraction of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction of a rupee shall be ignored for the purpose of commutation.

(4) आवेदक को देय एकमुश्त राशि की गणना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाएगी:

(4) The lump sum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table given below:

प्रति वर्ष एक रुपये की पेंशन के लिए संराशीकरण मूल्य

आयु अगले जन्मदिन

 संराशीकरण मूल्य को वर्ष कीखरीद की संख्या के रूप में व्यक्तकिया गया है

आयु अगले जन्मदिन

संराशीकरण मूल्य को वर्ष कीखरीद की संख्या के रूप में व्यक्तकिया जाता है

(1)

(2)

(3)

(4)

17

19.28

35

16.92

18

19.20

36

16.72

19

19.11

37

16.52

20

19.01

38

16.31

21

18.91

39

16.09

22

18.81

40

15.87

23

18.70

41

15.64

24

18.59

42

15.40

25

18.47

43

15.15

26

18.34

44

14.90

27

18.21

45

14.64

28

18.07

46

14.37

29

17.93

47

14.10

30

17.78

48

13.82

31

17.62

49

13.54

32

17.46

50

13.25

33

17.29

51

12.95

34

17.11

52

12.66

53

12.35

69

7.22

54

12.05

70

6.91

55

11.73

71

6.60

56

11.42

72

6.30

57

11.10

73

6.01

58

10.78

74

5.72

59

10.46

75

5.44

60

10.13

76

5.17

61

9.81

77

4.90

62

9.48

78

4.65

63

9.15

79

4.40

64

8.82

80

4.17

65

8.50

81

3.94

66

8.17

82

3.72

67

7.85

83

3.52

68

7.53

84

3.32

  

85

3.13

टिप्पणियाँ:  1. उपरोक्त तालिका पेंशन के परिवर्तित मूल्य को दर्शाती है, जिसे पेंशनभोगी की उसके अगले जन्मदिन की आयु के संदर्भ में खरीद केवर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है।

Notes: 1. The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday.

  1. अट्ठाईस वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में परिवर्तित मूल्य 10.46 वर्ष की खरीद है और इसलिए, यदि वहसेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से एक सौ रुपये का कटौती करता है, तो उसे देय एकमुश्त राशि काम करती है से रु. 100 x 10.46 x 12 = रु. 12,552.

2. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs.100 X 10.46 X 12 = Rs. 12,552

 

(5) एक कर्मचारी जिसने पेंशन के स्वीकार्य हिस्से को कम्यूटेशन किया था, वह कम्यूटेशन की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बादपेंशन के कम्यूटेड हिस्से को बहाल करने का हकदार है।

(5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation

(6) एक आवेदक जो सेवानिवृत्ति पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, अमान्य पेंशन याअनुकंपा भत्ता के लिए अधिकृत है, वह इन नियमों के तहत अपनी पेंशन के एक अंश को कम्यूट करने के लिए पात्र होगा:

(6) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations:

बशर्ते कि 1 जुलाई, 2003 से, एक आवेदक जिसके मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या उस तारीख से देयहो जाता है, जहां से संराशीकरण पूर्ण हो जाता है, पेंशन की राशि में कटौती के कारण संराशीकरण अपनी शुरुआत से ही लागू हो जाएगा और जहांपेंशन के संराशीकृत मूल्य का भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पहले महीने के भीतर या उस तारीख के बाद पहले महीने के भीतर नहीं किया जासकता है जब संराशीकरण पूर्ण हो जाता है, सामान्य मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के बीच का अंतर संराशीकृत पेंशन का भुगतान उस तारीखके बीच की अवधि के लिए किया जाएगा जिस दिन संराशीकरण पूर्ण हो जाता है और मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के बीच का अंतरसेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख या उस तारीख के बीच की अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा जब संराशीकरण पूर्ण हो जाता है औरउस तारीख से पहले की तारीख जिस दिन पेंशन के परिवर्तित मूल्य का भुगतान किया गया माना जाता है।

Provided that on and from 1st July, 2003, an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of retirement or from the date from which commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception and where payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute, the difference between the normal monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date on which commutation becomes absolute and the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid

(7) सेवानिवृत्ति पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन या समय से पहले सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र पेंशनभोगी के मामले में, यदि सेवानिवृत्तिकी तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण के लिए आवेदन किया जाता है और जहां ऐसा पेंशनभोगी आवेदन करता है, तो कोई चिकित्सा परीक्षाआवश्यक नहीं होगी। उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद पेंशन के रूपान्तरण के लिए, चिकित्सा परीक्षण के अधीन इसकी अनुमति दीजाएगी:

(7) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary if the application for commutation is made within one year from the date of retirement and where such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

बशर्ते कि ऐसे आवेदक के मामले में जो विनियम 44 के तहत अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहा है और जिसके लिए विभागीय या न्यायिक कार्यवाही कोअंतिम रूप देने पर पूर्ण या आंशिक रूप से पेंशन अधिकृत की गई है, इसमें निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि उप-नियमन की गणना विभागीय या न्यायिककार्यवाही के अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप आदेश जारी होने की तारीख से की जाएगी।

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a provisional pension under regulation 44 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

(8) एक आवेदक जो

(8) An applicant who -

(i) विनियम 28 के अंतर्गत अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता हैया

(i) retires on invalid pension under regulation 28; or

(ii) विनियम 29 के तहत अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा हैया

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 29; or

(iii) बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है और विनियमन 31 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र है,

बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट घोषित किए जाने के बाद, वह उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन अपनी पेंशन का एकअंश परिवर्तित करने के लिए पात्र होगा।

(iii) is compulsorily retired by the Bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 31,

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1), after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.

(9) किसी कर्मचारी के मामले में पेंशन का संराशीकरण पूर्ण हो जाएगा-

(9) The commutation of pension shall be become absolute in the case of an employee-

(i) सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, सेवानिवृत्ति की तारीख या सेवानिवृत्ति के बाद की तारीखपर पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन जमा करता है:

(i) retiring on superannuation or on voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date or retirement:

बशर्ते कि विनियम 27 के उप-विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी तीन महीने के नोटिस की समाप्ति से पहले अपनी पेंशन के एक हिस्से के कम्युटेशनके लिए आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का कम्युटेशन केवल अवधि की समाप्ति पर ही पूर्ण हो जाएगा। विनियम 27 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्टनोटिस का;

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 27 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of regulation 27;

(ii) सेवानिवृत्ति पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समय से पहले सेवानिवृत्ति पर, यदि उसने सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पेंशन के लिए आवेदनकिया है, लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने से पहले, जिस तारीख को संराशीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होता है सक्षम प्राधिकारी;

(ii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applied for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the competent authority;

(iii) सेवानिवृत्ति पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समय से पहले सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने पर, यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष केबाद बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख पर पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन करता है;

(iii) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of the medical certificate given by medical officer approved by the Bank;

(iv) जो 1 सितंबर, 1987 और 31 मार्च, 2010 के बीच सेवा में था और 31 मार्च, 2018 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ और जिसने इननियमों के तहत 1 अप्रैल, 2018 को फंड का सदस्य बनने का विकल्प चुना, जहां संराशीकरण का आवेदन सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष केभीतर फॉर्म VI में और अन्य सभी मामलों में फॉर्म VII और फॉर्म VIII में, विनियम 3 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाता है;

(iv) who was in service between 1st September, 1987 and 31st March, 2010 and retired on or before 31st March, 2018 and who opts to become a member of the Fund under these regulations, on the 1st day of April, 2018, where the application of commutation is made in Form VI within one year from the date of retirement and Form VII and Form VIII in all other cases, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3

(v) जो 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद बैंक की सेवा में था, लेकिन जो इन विनियमों के प्रकाशन से पहले, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरंतबाद वाले दिन सेवानिवृत्त हो गया, जहां आवेदन किया गया है विनियम 3 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर फॉर्म VI;

(v) who was in the service of the bank on or after the 1st day of April, 2018, but who retired prior to the publication of these regulations, on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made in Form VI within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;

(vi) जो 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के तुरंत बाद वाले दिन, अधिसूचित तारीख सेपहले उनकी मृत्यु हो गई, जहां संराशीकरण के लिए आवेदन उनकी तारीख से एक वर्ष के भीतर किया जाता है। विनियम 3 के उप-विनियम (1) मेंनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, फॉर्म VI में मृतक के परिवार द्वारा मृत्यु;

(vi) who retired on or after the 1st day of April, 2018, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made within one year from the date of his death by the family of the deceased in Form VI, within the period specified in sub-regulation (1) of regulation 3;

(vii) जिनके संबंध में विनियमन 28 के तहत अमान्य पेंशन या विनियमन 29 के तहत अनुकंपा भत्ता या विनियमन 31 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्तिपेंशन स्वीकार्य है, बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की तारीख पर संराशीकरण पूर्ण हो जाएगा।

(vii) in respect of whom invalid pension under regulation 28 or compassionate allowance under regulation 29 or compulsory retirement pension under regulation 31 is admissible commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by medical officer approved by Bank.

अध्याय IX / CHAPTER IX

 

सामान्य परिस्थितियां / General Conditions

40. पेंशन भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन है। - भविष्य में अच्छा आचरण इन विनियमों के तहत पेंशन के प्रत्येक अनुदान और इसकी निरंतरताकी एक अंतर्निहित शर्त होगी।

40. Pension subject to future good conduct.- Future good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these regulations.

41. पेंशन रोकना या वापस लेना। - सक्षम प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, पेंशन या उसके एक हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि केलिए रोक या वापस ले सकता है, यदि पेंशनभोगी को गंभीर अपराध या आपराधिक विश्वासघात या जालसाजी या धोखाधड़ी से काम करने का दोषीठहराया जाता है या किया जाता है। गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया:

बशर्ते कि जहां पेंशन का कुछ हिस्सा रोक दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, ऐसी पेंशन की राशि इन विनियमों के तहत देय न्यूनतम पेंशनप्रति माह से कम नहीं की जाएगी।

41. Withholding or withdrawal of pension.- The competent authority may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or criminal breach of trust or forgery or acting fraudulently or is found guilty of grave misconduct:

Provided that where part of pension is withheld or withdrawn, the amount of such pension shall not be reduced below the minimum pension per mensem payable under these regulations.

42. न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि. - जहां किसी पेंशनभोगी को अदालत द्वारा गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसी सजा सेसंबंधित अदालत के फैसले के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

42. Conviction by court.- Where a pensioner is convicted of a serious crime by a court, action shall be taken in the light of the judgment of the court relating to such conviction.

 

43. पेंशनभोगी गंभीर कदाचार का दोषी। - विनियम 42 के अंतर्गत नहीं आने वाले मामले में, यदि सक्षम प्राधिकारी मानता है कि पेंशनभोगीप्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार का दोषी है, तो उसे आदेश पारित करने से पहले, सेवा विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा।

43. Pensioner guilty of grave misconduct.- In a case not falling under regulation 42, if the competent authority considers that the pensioner is prima facie guilty of grave misconduct, it shall, before passing an order, follow the procedure specified in the Service Regulations.

44. अनंतिम पेंशन. - (1) एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके खिलाफ कोईविभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है या जहां विभागीय कार्यवाही जारी है, उसे अधिकतम पेंशन के बराबर एक अनंतिम पेंशन, जो उसेस्वीकार्य होगी कार्यवाही के समापन पर, उसे स्वीकृत अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों के विरुद्ध समायोजन के अधीन अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोईवसूली नहीं की जाएगी जहां अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन कम हो गई है या रोक दी गई है, या तो स्थायी रूप सेया कुछ समय के लिए निर्दिष्ट अवधि.

44. Provisional pension.- (1) An employee who has retired on attaining the age of superannuation or otherwise and against whom any departmental or judicial proceedings are instituted or where departmental proceedings are continued, a provisional pension, equal to the maximum pension which would have been admissible to him, would be allowed subject to adjustment against final retirement benefits sanctioned to him, upon conclusion of the proceedings but no recovery shall be made where the pension finally sanctioned is less than the provisional pension or the pension is reduced or withheld, either permanently or for a specified period.

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट मामलों में, कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान केवल कार्यवाही के समापन पर किया जाएगा और कर्मचारी से की जानेवाली किसी भी वसूली को देय ग्रेच्युटी की राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(2) In cases referred to in sub-regulation (1), the gratuity shall be paid to the employee and only on conclusion of the proceedings and any recoveries to be made from an employee shall be adjusted against the amount of gratuity payable.

स्पष्टीकरण।  - इस अध्याय में, -

Explanation. - in this Chapter, -

() "गंभीर अपराध" में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) के तहत अपराध शामिल है;

(a) "serious crime" includes a crime involving an offence under the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

(बी) "गंभीर कदाचार" में किसी गुप्त आधिकारिक कोड या पासवर्ड या किसी स्केच, योजना, मॉडल, लेख, नोट, दस्तावेज़ या जानकारी का संचार याप्रकटीकरण शामिल है, जैसा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 5 में उल्लिखित है ( 1923 का 19) जो बैंक में पद पर रहतेहुए प्राप्त किया गया था ताकि आम जनता के हितों या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके;

(b) "grave misconduct" includes the communication or disclosure of any secret official code or password or any sketch, plan, model, article, note, documents or information, such as is mentioned in section 5 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) which was obtained while holding office in the Bank so as to prejudicially affect the interests of the general public or the security of the State;

(सी) "धोखाधड़ी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 25 के तहत दिया गया है;

(c) "fraud" shall have the meaning assigned to it under section 25 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

(डी) "आपराधिक विश्वास उल्लंघन" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 405 के तहत दिया गया है;

(d) "criminal breach of trust" shall have the meaning assigned to it under section 405 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860);

() "जालसाजी" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 463 के तहत दिया गया है।

(e) "forgery" shall have the meaning assigned to it under section 463 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860)

45. विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के दौरान पेंशन का रूपान्तरण। - एक कर्मचारी जिसके खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहलेविभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई है, वह ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इन नियमों के तहत अपनी अनंतिम पेंशन के एकअंश को कम्यूट करने के लिए पात्र नहीं होगा।

45. Commutation of pension during departmental or judicial proceedings.- An employee against whom departmental or judicial proceedings have been instituted before the date of his retirement shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension under these regulations during the pendency of such proceedings

46. बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली। - (1) सक्षम प्राधिकारी किसी पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्टअवधि के लिए रोक सकता है या वापस ले सकता है, और किसी भी विभागीय या बैंक को होने वाली किसी भी आर्थिक हानि की पूरी याआंशिक राशि पेंशन से वसूलने का आदेश दे सकता है। न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को अपनी सेवा की अवधि के दौरान गंभीर कदाचार यालापरवाही या आपराधिक विश्वासघात या जालसाजी या धोखाधड़ी से किए गए कार्यों का दोषी पाया जाता है:

46. Recovery of pecuniary loss caused to the Bank.- (1) The competent authority may withhold or withdraw a pension or a part there of, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले, बोर्ड से परामर्श किया जाएगा:

Provided that before passing any final orders under this sub-regulation, the Board shall be consulted:

बशर्ते कि जहां पेंशन का एक हिस्सा रोक दिया गया हो या वापस ले लिया गया हो, पेंशनभोगी द्वारा ली गई पेंशन की राशि इन विनियमों के तहतदेय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी:

Provided further that where a part of pension is withheld or withdrawn the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations:

बशर्ते कि विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थी, तो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद, इन विनियमों के तहतकार्यवाही मानी जाएगी और उस प्राधिकारी द्वारा जारी और समाप्त की जाएगी जिसके द्वारा वे उसी में शुरू की गई थीं। इस प्रकार जैसे कि कर्मचारीने सेवा जारी रखी हो।

Provided also that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall, after the retirement of the employee, be deemed to be the proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued service.

(2) किसी घटना के संबंध में कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी यदि घटना के बाद चार साल से अधिक समय बीत गया हो:

(2) No departmental proceedings shall be initiated in respect of an event if more than four years time lapsed after the event:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान उसके संबंध में अनुशासनात्मककार्यवाही पर लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

Provided that the disciplinary proceedings initiated under this sub-regulation shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है, वहां वसूली आमतौर पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख परस्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

(3) Where the competent authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of the employee.

47. बैंक की बकाया राशि की वसूली. - बैंक आवास ऋण, अग्रिम लाइसेंस शुल्क, अन्य वसूली और कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी केकारण होने वाली वसूली के लिए पेंशन या पेंशन या पारिवारिक पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य से बैंक को बकाया राशि वसूलने का हकदार होगा।

47. Recovery of Bank's dues.- The Bank shall be entitled to recover the dues to the Bank on account of housing loans, advances license fees, other recoveries and recoveries due to staff co-operative credit society from the commutation value of the pension or the pension or the family pension.

48. सेवानिवृत्ति के बाद व्यावसायिक रोजगार। - (1) एक पेंशनभोगी जो अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले एक अधिकारी के पद पर था, जोअपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले कोई वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करना चाहता है, उसे ऐसी स्वीकृति से पहलेबैंक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी और उप-विनियम (2) के प्रावधान के अधीन, बैंक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन अनुमति देसकता है जो वह आवश्यक समझे या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अनुमति देने से इनकार कर सकता है।

48. Commercial employment after retirement.- (1) A pensioner who immediately before his retirement was holding the post of an officer who wishes to accept any commercial employment before the expiry of one year from the date of his retirement, shall obtain the previous sanction of the Bank before such acceptance and subject to the provision of sub-regulation (2), the Bank may, by order in writing, grant permission subject to such conditions as it may deem necessary or refuse permission, for reasons to be recorded in writing.

(2) किसी पेंशनभोगी को कोई वाणिज्यिक रोजगार लेने के लिए उप-विनियम (1) के तहत अनुमति देने या अस्वीकार करने में, बैंक निम्नलिखितकारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

(2) In granting or refusing permission under sub-regulation (1) to a pensioner for taking up any commercial employment, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-

() प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति और नियोक्ता का पूर्ववृत्त;

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(बी) क्या वह जिस रोजगार को लेने का प्रस्ताव कर रहा है उसमें उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जो उसे बैंक के साथ टकराव में डाल सकते हैं;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;

(सी) क्या सेवा में रहते हुए पेंशनभोगी का उस नियोक्ता के साथ कोई ऐसा व्यवहार था जिसके तहत वह रोजगार तलाशना चाहता है क्योंकि यहसंदेह का उचित आधार हो सकता है कि ऐसे पेंशनभोगी ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात किया था;

(c) whether the pensioner while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such pensioner had shown favours to such employer;

(डी) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक रोजगार के कर्तव्यों में बैंक के साथ संपर्क या अनुबंध कार्य शामिल है;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contract work with Bank

() क्या उसके वाणिज्यिक कर्तव्य ऐसे होंगे कि बैंक के तहत उसकी पिछली आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का उपयोग प्रस्तावित नियोक्ताको अनुचित लाभ देने के लिए किया जा सकता है;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

() प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली परिलब्धियाँऔर

(f) the emoluments offered by the proposed employer; and

() कोई अन्य प्रासंगिक कारक।

(g) any other relevant factor

(3) जहां उप-विनियम (2) के तहत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, बैंक आवेदक को अनुमति देने या इनकार करनेके बारे में सूचित नहीं करता है, तो आवेदक को अनुमति दी गई मानी जाएगी अनुमति:

(3) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the Bank does not communicate the grant or refusal of permission to the applicant, the applicant shall be deemed to have been granted the permission:

बशर्ते कि किसी भी मामले में जहां आवेदक द्वारा दोषपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है और बैंक के लिए उससे आगे स्पष्टीकरण याजानकारी मांगना आवश्यक हो जाता है, साठ दिनों की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस दिन दोष हटा दिए गए हैं या आवेदक द्वारा सम्पूर्णजानकारी प्रस्तुत कर दी गयी है।

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant

(4) जहां बैंक किन्हीं शर्तों के अधीन आवेदित अनुमति देता है या ऐसी अनुमति देने से इनकार करता है, तो आवेदक, बैंक के आदेश की प्राप्ति केतीस दिनों के भीतर, ऐसी किसी भी शर्त या इनकार के खिलाफ अभ्यावेदन दे सकता है और बैंक उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह उचितसमझे:

(4) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत कोई भी आदेश पेंशनभोगी को अभ्यावेदन देने वाले प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिएबिना नहीं किया जाएगा।

Provided that no order shall be made under this sub-regulation without giving the pensioner making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(5) यदि कोई पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना कोईव्यावसायिक रोजगार लेता है या ऐसी अनुमति के लिए किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह इसके लिए सक्षम होगा। बैंक को लिखित आदेशद्वारा और उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों से घोषित करना होगा कि वह पूरी पेंशन या उसके कुछ हिस्से और ऐसी अवधि के लिए हकदार नहीं होगाजो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है:

(5) If any pensioner takes up any commercial employment at any time before the expiry of one year from the date of his retirement without the prior permission of the Bank or commits a breach of any condition for such permission, it shall be competent for the Bank to declare by order in writing and for reasons to be recorded therein that he shall not be entitled to the whole or such part of the pension and for such periods as may be specified in the order:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश संबंधित पेंशनभोगी को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा:

Provided that no such order shall be made without giving the pensioner concerned an opportunity of show cause against the order proposed to be made:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत कोई भी आदेश देते समय, बैंक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: -

Provided further that in making any order under this sub-regulation, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-

(i) संबंधित पेंशनभोगी की वित्तीय परिस्थितियाँ;

(i) the financial circumstances of the pensioner concerned;

(ii) संबंधित पेंशनभोगी द्वारा लिए गए वाणिज्यिक रोजगार की प्रकृति और उससे मिलने वाली परिलब्धियां, और;

(ii) the nature of, and the emoluments from, the commercial employment taken up by the pensioner concerned, and;

(iii) कोई अन्य प्रासंगिक कारक।

(iii) any other relevant factor.

(6) इस विनियमन के तहत बैंक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश संबंधित पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा।

(6) Every order passed by the Bank under this regulation shall be communicated to the pensioner concerned.

(7) इस विनियमन में, अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक रोजगार" का अर्थ है

(7) In this regulation, the expression "commercial employment" means -

(i) किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी समिति, फर्म या व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक, वित्तीय या पेशेवर व्यवसाय में लगे व्यक्ति केतहत एजेंट सहित किसी भी क्षमता में रोजगार और इसमें निदेशक का पद भी शामिल है कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), और ऐसी फर्म की साझेदारीलेकिन इसमें कॉरपोरेट निकाय के तहत रोजगार शामिल नहीं है, जो पूरी तरह से या काफी हद तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व यानियंत्रण में है;

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company), and partnership of such firm but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;

(ii) या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, उन मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में अभ्यास स्थापित करना जिनकेसंबंध में पेंशनभोगी

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as advisor or consultant in matters in respect of which the pensioner -

 

() के पास कोई पेशेवर योग्यता नहीं है और जिन मामलों के संबंध में अभ्यास स्थापित किया जाना है या किया जाना है, वे उसके आधिकारिक ज्ञानया अनुभव से संबंधित हैं, या

(A) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(बी) के पास पेशेवर योग्यताएं हैं और जिन मामलों के संबंध में प्रैक्टिस स्थापित की जानी है, वे ऐसे हैं जिससे उसके ग्राहकों को उसकी पिछलीआधिकारिक स्थिति के कारण अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या

(B) has professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(सी) को बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संपर्क या संपर्क से संबंधित कार्य करना होगा।

(C) has to undertake work involving liaisons or contact with the offices or officers of the Bank.

स्पष्टीकरण।  - इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "एक सहकारी समिति के तहत रोजगार" में किसी भी पद का धारण शामिल है, चाहे वहनिर्वाचित हो या अन्यथा, जैसे कि अध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव, कोषाध्यक्ष और इसी तरह का पद, जो भी हो ऐसे समाज में नाम पुकारा जाता है.

Explanation. - For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

49. नामांकन. - (1) ट्रस्ट इन विनियमों द्वारा शासित प्रत्येक कर्मचारी को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उनकी मृत्यु की स्थिति में इनविनियमों के तहत पेंशन लाभ की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने के लिए नामांकन करने की अनुमति देगा, इससे पहले कि राशि देयहो या हो जाए। देय हो गया है, भुगतान नहीं किया गया है और ऐसा नामांकन ऐसे फॉर्म में किया जाएगा जो समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्टकिया जा सकता है।

49 Nomination.- (1) The trust shall allow every employee governed by these regulations to make a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount of pension benefits under these regulations in the event of his death before that amount becomes payable or, having become payable, has not been paid and such nomination shall be made in such form as may be specified by the Bank from time to time.

(2) यदि कोई कर्मचारी उप-विनियम (1) के तहत एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित करता है, तो वह अपने नामांकन में, प्रत्येक नामांकितव्यक्ति को देय राशि या शेयर को इस तरह निर्दिष्ट करेगा कि पूरी राशि को कवर किया जा सके। पेंशन लाभ जो उसकी मृत्यु की स्थिति में देय होसकते हैं।

(2) If any employee nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall, in his nomination, specify the amount or share payable to each of the nominees in such a manner as to cover the whole of the amount of the pension benefits that may be payable in the event of his death.

(3) किसी कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन, किसी भी समय, बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फॉर्म में ऐसा करने के अपने इरादे कीलिखित सूचना देने के बाद संशोधित या रद्द किया जा सकता है।

(3) A nomination made by an employee may, at any time, be modified or revoked by him after giving a written notice to the trust of his intention of doing so in such form as the Bank may from time to time specify.

(4) एक नामांकन या उसका निरसन या उसका संशोधन उस सीमा तक प्रभावी होगा जिस सीमा तक वह उस तारीख को वैध है जिस दिन उसे ट्रस्टद्वारा संशोधित किया जाता है।

(4) A nomination or its revocation or its modification shall take effect to the extent it is valid on the date on which it is revised by the trust.

50. वह तारीख जिससे पेंशन देय हो जाती है। - (1) उस कर्मचारी के मामले को छोड़कर, जिस पर विनियमन 41 और विनियमन 44 केप्रावधान लागू होते हैं, पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य पेंशन प्रभावी तिथि से या, जैसा भी मामला हो, तारीख के बाद की तारीख से देयहोगी। सेवानिवृत्ति के बाद, जो भी बाद में हो, यदि कर्मचारी ने फंड का सदस्य बनने के अपने विकल्प का उपयोग किया है और इन नियमों केतहत निर्धारित समय के भीतर बैंक के योगदान की पूरी राशि वापस कर दी है।

50. Date from which pension becomes payable.- (1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, pension other than the family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of retirement, whichever is later, if the employee has exercised his option to become a member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.

 

(2) उस कर्मचारी के मामले को छोड़कर, जिस पर विनियम 41 और विनियम 44 के प्रावधान लागू होते हैं, पारिवारिक पेंशन प्रभावी तिथि से या, जैसा भी मामला हो, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख से देय होगी। , जो भी बाद में हो, यदि मृत कर्मचारी के परिवार ने फंड कासदस्य बनने के विकल्प का उपयोग किया है और इन नियमों के तहत निर्धारित समय के भीतर बैंक के योगदान की पूरी राशि वापस कर दी है।

(2) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 41 and regulation 44 apply, family pension shall become payable from the effective date or, as the case may be, from the date following the date of death of the employee, whichever is later, if the family of the deceased employee has exercised the option to become member of the Fund and refunded the entire amount of Bank's contribution within the time stipulated under these regulations.

51. वह मुद्रा जिसमें पेंशन देय है. - इन विनियमों के तहत स्वीकार्य सभी पेंशन भारत में केवल रुपये में देय होंगी।

51. Currency in which pension is payable.- All pension admissible under these regulations shall be payable in rupees in India only.

52. पेंशन भुगतान का तरीका. - मासिक दर पर निर्धारित पेंशन अगले महीने के पहले दिन या उसके बाद मासिक रूप से देय होगी।

52. Manner of payment of pension.- A pension fixed at a monthly rate shall be payable monthly on or after the first day of the following month.

53. निर्देश जारी करने की शक्ति. - बैंक के अध्यक्ष, बोर्ड की मंजूरी से समय-समय पर निर्देश जारी कर सकते हैं, जो इन विनियमों केकार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जा सकते हैं।

53. Power to issue instructions.- The Chairman of the Bank, with the approval of the Board may from time to time issue instructions, as may be considered necessary or expedient for the implementation of these regulations.

54. अवशिष्ट प्रावधान. - संदेह की स्थिति में, इन विनियमों को लागू करने के मामले में, ऐसे अपवादों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों केलिए लागू केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के संबंधित प्रावधानों पर ध्यानदिया जा सकता है। और बैंक, प्रायोजक बैंक और राष्ट्रीय बैंक होने के नाते यूको बैंक से परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथसमय-समय पर संशोधन कर सकता है।

54. Residuary provisions.- In case of doubt, in the matter of application of these regulations, regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Services Rules, 1972 or Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 applicable for Central Government employees with such exceptions and modifications as the Bank, after consultation with UCO Bank being the Sponsor Bank and the National Bank and with the previous sanction of the Central Government, may from time to time, determine